Keval Singh filed a consumer case on 06 Jan 2016 against Mangal Radio Vission in the Kota Consumer Court. The case no is CC/44/2011 and the judgment uploaded on 12 Jan 2016.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या- 44/11
केवल सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी 662 माला रोड कच्ची बस्ती भीमगंजमंडी, कोटा जिला कोटा। -परिवादी।
बनाम
मंगल रोडियोविजन, 30- शोपिंग सेन्टर, कोटा। -विपक्षी
समक्ष
भगवान दास - अध्यक्ष
हेमलता भार्गव - सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री बाबू लाल मेघवाल, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री आबिद अब्बासी, अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से।
निर्णय दिनांक 06.01.16
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उसका संक्षेप में यह दोष बताया है कि दिनांक 05.02.10 को विपक्षी से स्पाईस कंपनी का मोबाईल माॅडल नं. एम 7070 6,600/- रूपये अदा करके खरीद किया था उसकी एक वर्ष की वांरटी दी गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात् ही उसका उपयोग करने पर उसमें खराबी आ गई। उसके फंक्शन सही काम नहीं कर रहे थे, बेट्री भी सही चार्ज नहीं हो रही थी। विपक्षी के निर्देश पर सर्विस सेन्टर पर दिखाया गया, लेकिन उसने मोबाईल ठीक नहीं किया और बताया कि उसमें उत्पादकीय की त्रुटि है। विपक्षी ने मोबाईल बदलकर नहीं दिया, ठीक भी नहीं कराया, इससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।
विपक्षी के जवाब का सार है कि परिवादी ने उसे मोबाईल के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की। निर्माता कंपनी से प्राप्त मोबाईल को मात्र बेचता है, उसकी उत्पादकीय त्रुटि, सर्विस के बारे में उसका कोई दायित्व नहीं है। उसने मोबाईल की कोई वारंटी नहीं दी थी। परिवादी ने अधिकृत सर्विस सेन्टर (अंशुल ऐजेन्सीज दीपश्री प्लाॅजा झालावाड रोड कोटा) व निर्माता कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। उसका कोई सेवा-दोष नहीं है।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने ष्शपथ-पत्र के अलावा मोबाईल खरीद बिल व पहचान पत्र की फोटो प्रति आदि प्रस्तुत की हैं ।
विपक्षी ने साक्ष्य में प्रो. मुन्ना लाल अग्रवाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।
हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी द्वारा विपक्षी से स्पाईस कंपनी द्वारा निर्मित मोबाईल जरिये बिल सं. 4006 दिनांक 05.02.2010 को खरीद किया था। बिल की प्रति में जो शर्त अंकित है उससे स्पष्ट है कि मेन यूनिट की 12 माह की वारंटी व बेट्री की 6 माह की गांरटी नोकिया केयर द्वारा ही दी जायेगी, इस बिल पर विक्रेता एवं परिवादी के भी हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी जो कि मात्र विक्रेता है उसका उक्त मोबाईल की वारंटी से कोई संबंध नहीं है। वारंटी का दायित्व निर्माता कंपनी का है। परिवादी ने निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया है। परिवादी ने मोबाईल में उत्पादकीय दोष बताया है, लेकिन इसकी पुष्टि हेतु किसी विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि मोबाईल में कोई उत्पाद दोष भी है तब उसके लिये उत्पादक एवं निर्माता कंपनी ही उत्तरदायी होगी, विपक्षी जो कि मात्र विक्रेता है उसका कोई दायित्व नहीं बनता है।
परिवादी ने परिवाद में अंकित किया है कि मोबाईल में खराबी आने पर निर्माता कंपनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर पर दिखाया गया था लेकिन उसने उसको ठीक नहीं किया । उस अधिकृत सेन्टर को परिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया है उसे पक्षकार बनाये बिना उसके किसी दोष के संबंध में दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिवादी ने अधिकृत सेंटर पर मोबाईल की शिकायत करने व ठीक नहीं होने से संबंधित कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किये है।
उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप हम यह पाते है कि परिवादी मोबाईल के संबंध में विपक्षी का सेवा-दोष सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। जो आवश्यक पक्षकार थे, उन्हे पक्षकार नहीं बनाये है। मोबाईल में उत्पाद दोष या सर्विस में कमी के संबंध में भी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इन सभी कारणों से परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेष
परिवादी का परिवाद विपक्षी के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा। मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 06.01.16 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा। मंच, कोटा।
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.