राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-66/2022
अभिषेक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र मोहन गुप्ता निवासी मोहल्ला
भारतद्वाजी निकट राजन कुआं तहसील व जनपद शाहजहांपुर।
.......अपीलार्थी
बनाम
मण्डलीय अधीक्षक मुरादाबाद डिवीजन नार्दन रेलवे मुरादाबाद
व दो अन्य। .......प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 26.07.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या 63/2015 में पारित निर्णय व आदेश दि. 30.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की ग्राह्यता पर केवल अपीलार्थी को सुना गया।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा जो सामान रेलवे के माध्यम से मंगाया गया उसकी बिल्टी की रसीद परिवादी द्वारा रेलवे के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई न ही इस न्यायालय के सम्मुख ही प्रस्तुत किया जा सका, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद खारिज कर दिया गया। यह आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है, अपील ग्राह्य करने का कोई आधार नहीं है। अत: अपील ग्राह्यता के अवसर पर ही निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की
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वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-1