प्र0क्र. सी.सी./2021/60 षैलेष कुमार गुप्ता आदेष पारित दिनांक- 29.08.2023
प्रति
मण्डल प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया इंष्योरेंस कंपनी लिमि0
आंशिक स्वीकार च्ंहम 1 व ि7
संस्थित दिनांक-06.04.2021
अंतिम तर्क दिनांक-23.08.2023
आदेष दिनांक- 29.08.2023
शैलेष कुमार ग ुप्ता आ0 श्री अमीरचन्द गुप्ता, उम ्र लगभग 50 वर्ष,
पेशा ट्रांसपोर्टिंग, निवासी वार्ड क्रं0-8, स्टेट बैंक रोड रामानुजग ंज,
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ0ग0)
(द्वारा श्री संत प्रसाद ग ुप्ता अधिवक्ता वास्ते परिवादी)
................................
मण्डल प्रब ंधक, यूनाईटेड इंडिया इंष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, ब्रम्ह रोड
अम्बिकापुर, जिला सरग ुजा (छ0ग0)
(द्वारा श्री प्रषांत त्रिपाठी अधिवक्ता वास्ते अनाव ेदक)
................................
माननीय श्री राकेष पाण्डेय, अध्यक्ष
माननीय श्री नवनी कान्त दत्ता, सदस्य
परिवादी की आ ेर से श्री संत प्रसाद ग ुप्ता अधिवक्ता
अनावेदक की आ ेर से श्री प्रशांत त्रिपाठी अधिवक्ता।
01/ परिवादी ने अनाव ेदक बीमा कम्पनी के विरूद्ध बीमा दावा निरस्त
कर दिये जान े के कारण परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभा ेक्ता संरक्षण अधिनियम
2019 प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति 355880.00 (तीन लाख पचपन हजार आठ सौ अस्सी)
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आंशिक स्वीकार च्ंहम 2 व ि7
रू0 ब्याज सहित एवं मानसिक क्षति तथा वाद व्यय दिलाय े जान े का निवेदन
किया है।
02/ परिवाद म ें स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी के हाईवा वाहन पंजीयन
क्रमांक सी. जी. 15 एसी 5101 का अनाव ेदक बीमा कम्पनी ने बीमा किया है, जो
कि बीमा की अवधि में दिनांक 09.06.2018 को दुर्घटनाग ्रस्त हो गई।
दुर्घटनाग ्रस्त वाहन की मरम्मत में कुल 355880.00 (तीन लाख पचपन हजार
आठ सौ अस्सी) रू0 खर्च हुय े हैं, जिसका बीमा दावा अनावेदक बीमा कम्पनी के
समक्ष प्रस्तुत किय े जान े पर अनावेदक बीमा कम्नी ने दावा निरस्त कर दिया है।
03/ परिवादी के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि परिवादी हाईवा
वाहन पंजीयन क्रमांक सी. जी. 15 एसी 5101 का पंजीक ृत स्वामी है तथा उक्त
हाईवा वाहन का अनावेदक बीमा कम्पनी से पॉलिसी क्रमांक 27060003117 पी
117737497 के तहत दिनांक 01.03.2018 से दिनांक 09.03.2019 तक की अवधि
के लिय े सम्पूर्ण बीमा 51327.00 (इंक्यावन हजार तीन सौ सत्ताईस) रू0
प्रीमियम भुगतान कर कराया गया है, जिसम े ं ओ0 डी0 का भी प्रीमियम शामिल
है। उक्त वाहन दिनांक 09.06.2018 को दुर्घटनाग ्रस्त हो जान े पर उसकी
मरम्मत म ें आय े कुल खर्च 355880.00 (तीन लाख पचपन हजार आठ सौ अस्सी)
रू0 के बिल क े साथ विधिवत दावा अनावेदक बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत
किया गया था। अनावेदक बीमा कम्पनी क े द्वारा परिवादी के दावा को इस
आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि परिवादी वाहन का बीमा कराते समय
पूर्व क े दुर्घटना दावा और उस पर मिल े क्लेम के तथ्य को छिपाकर प्रीमियम के
भुगतान में नो क्ल ेम बोनस का लाभ ल ेकर बीमा कराया है, जिसक े कारण
परिवादी क े इस बीमा दावा को निरस्त किया जा रहा है। बीमा दावा के निरस्त
किय े जाने पर परिवादी के द्वारा अनावेदक बीमा कम्पनी को दिनांक 28.12.2020
को वैधानिक नोटिस प्रेषित किया गया, परन्तु अनावेदक द्वारा न तो उस नोटिस
का जवाब दिया गया और न ही कोई कार्य वाही की गई, जिसक े कारण
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अनावेदक बीमा कम्पनी के विरूद्ध परिवादी न े यह परिवाद प्रस्तुत कर अनुतोष
दिलाय े जाने का निवेदन किया है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन म ें
दिनांक 06.04.2021 को कुल 07 दस्तावेज प्रस्तुत किय े हैं, जिसे प्रदर्श सी-1 से
प्रदर्श सी-7 तक प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श सी-1 पुलिस म ें कराई गई
रिपोर्ट, प्रदर्श सी-2 दुर्घटनाग ्रस्त वाहन के मरम्मत म ें परिवादी द्वारा खर्च की
गई राशि से संबंधित बिल की छाया प्रति 10 पेज म े ं, प्रदर्श सी-3 अनावेदक
बीमा कम्पनी के द्वारा परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांक 25.07.2018 की प्रति,
प्रदर्श सी-4 परिवादी के एचडीएफसी बैंक खाता के स्टेटमे ंट की छाया प्रति,
प्रदर्श सी-5 परिवादी द्वारा अनाव ेदक को प्रेषित वैधानिक ना ेटिस, प्रदर्श सी-6
परिवादी के वैधानिक नोटिस प्रेषित करने की डाक रसीद एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति
की म ूल प्रति, प्रदर्श सी-7 परिवादी के आधार कार्ड की छाया प्रति एवं परिवादी
के द्वारा दिनांक 14.08.2023 को सूची अन ुसार एक दस्तावेज वाहन पंजीयन
क्रमांक सी. जी. 15 एसी 5101 की रजिस्ट्रेशन बुक, बीमा पत्रक एवं चालक की
अनुज्ञप्ति पत्र 04 फर्द म ें प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रदर्श सी-8 (1) से प्रदर्श
सी-8 (3) तक प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श सी-8 (1) वाहन रजिस्ट्रेशन
प्रमाणपत्र की प्रति, प्रदर्श सी-8 (2) बीमा की प्रति, प्रदर्श सी-8 (3) ड्राईविंग
लाईसेंस की प्रति है। परिवादी ने अपन े परिवाद पत्र क े समर्थन म ें स्वतः का
शपथपत्र दिनांक 14.08.2023 को प्रस्तुत किया है।
04/ अनावेदक बीमा कम्पनी के द्वारा दिनांक 21.07.2023 को लिखित
कथन प्रस्तुत कर परिवादी के परिवाद को अमान्य किया है और यह बताया है
कि परिवादी द्वारा एचडीएफसी इरगो बीमा कम्पनी से अपनी वाहन का पूर्व म ें
बीमा कराया गया था तथा उसके दुर्घटना दावा का लाभ भी लिया गया है,
परन्तु उपरोक्त तथ्य अनावेदक बीमा कम्पनी को बिना बताय े अर्था त छिपाकर
अनावेदक से बीमित वाहन का बीमा कराया गया है और एन.सी.बी. का लाभ
3923.00 (तीन हजार नौ सौ र्तइे स) रू0 लिया गया है। उपरोक्त के फलस्वरूप
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अनावेदक द्वारा जारी बीमा प्रारम्भ से ही शून्य हो गया है। उपरोक्त वैधानिक
कारणो ं स े परिवादी का दावा निरस्त कर विधि अन ुसार कार्य वाही अनावेदक द्वारा
की गई है। परिवादी का परिवाद समयावधि बाह्य है इस कारण चलने योग्य
नहीं है। प्रस्तुत दावा आधारहीन हा ेने स े एवं बीमा पॉलिसी के घोर उल्लंघन क े
कारण निरस्त किय े जान े योग्य है। अनावेदक बीमा कम्पनी के द्वारा अपने जवाब
के समर्थन म ें दिनांक 21.07.2023 को मण्डल प्रबंधक, श्री ए0 बी0 माटे का
शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अनाव ेदक की ओर से दिनांक 23.08.2023 का े
सूची अनुसार 05 दस्तावेज प्रस्तुत किय े गये हैं, जिसे ओ0 पी0 (1) प्रदर्श-1 से
ओ0 पी0 (1) प्रदर्श-5 प्रदर्शित किया गया है। ओ0 पी0 (1) प्रदर्श-1 बीमा
कम्पनी का पत्र दिनांक 18.03.2019 की फोटोप्रति, आ े0 पी0 (1) प्रदर्श-2 बीमा
पॉलिसी की फोटोप्रति, ओ0 पी0 (1) प्रदर्श-3 सर्वेयर श्री पी0 क े0 अग ्रवाल की
पुन निरीक्षण एवं अंतिम सर्वे रिपोर्ट की प्रति 06 फर्द म ें, ओ0 पी0 (1) प्रदर्श-4
सर्वेयर श्री अंजनी कुमार की स्पॉट सर्वे रिपोर्ट 03 पन्नो ं में, आ े0 पी0 (1)
प्रदर्श-5 एन0 सी0 बी0 हेतु म ेल की फोटोप्रति 02 पन्नों म ें प्रस्तुत किया गया
है। अनावेदक ने अपने जवाब दावा क े समर्थन म ें श्री पी0 के0 अग ्रवाल, सर्वेयर
एवं श्री अ ंजनी कुमार द्वितीय सर्वेयर क े शपथपत्र भी प्रस्तुत किय े हैं।
05/ उभय पक्ष के अभिवचनो ं, दस्ताव ेजों एवं शपथपत्र के आधार पर
निम्न वाद प्रष्नो ं की रचना की जाती है कि-
1/ क्या अनावेदक बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी के दावा को
निरस्त किया जाना स्वीकार योग्य है ?
2/ यदि हा ॅं तो उचित अनुतोष क्या हो ?
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06/ अनावेदक बीमा कम्पनी ने परिवादी के बीमा दावा को निरस्त
करन े का आधार यह बताया है कि परिवादी ने अनावेदक बीमा कम्पनी से बीमा
कराते समय पूर्व में बीमा दावा प्राप्त करने का तथ्य छिपात े हुय े एन0 सी0 बी0
का लाभ लेकर 3923.00 (तीन हजार नौ सौ तेईस) रू0 बचाकर प्रीमियम
51327.00 (इंक्यावन हजार तीन सौ सत्ताईस) रू0 दिया है, जबकि परिवादी न े
एन0 सी0 बी0 गलत रूप से प्राप्त किया है, इसलिये वर्तमान पॉलिसी क े तहत
वाहन दुर्घटनाग ्रस्त हा ेने पर परिवादी का क्षतिपूर्ति दावा निरस्त किया गया है।
प्रकरण का हम अवलोकन करते हैं तो पात े हैं कि वर्त मान बीमा पॉलिसी दिनांक
10.03.2018 को प्राप्त की गई है और परिवादी के द्वारा दस्ताव ेज प्रदर्श सी-4
प्रस्तुत कर पूर्व के बीमा कम्पनी के द्वारा दिनांक 18.01.2019 को एचडीएफसी
इरगो जनरल इ ंश्योरेंस कम्पनी ने चेक क े माध्यम से परिवादी क े खाता म ें
93380.00 (तिरान्नबे हजार तीन सौ अस्सी) रू0 के बीमा दावा का भुगतान किया
है। इस प्रकार हम प्रथम दृष्टया पाते हैं कि परिवादी ने अनावेदक बीमा कम्पनी
से बीमा करान े की तिथि पर नो क्लेम बोनस के संबंध म ें जो कथन किया है,
वह त्र ुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस तिथि तक परिवादी बीमा कम्पनी से कोई बीमा
दावा प्राप्त नहीं किया था।
07/ परिवादी जिसका बीमा दावा वर्तमान म ें अनावेदक बीमा कम्पनी न े
अवैध और शून्य घोषित कर प्रीमियम वापस नहीं किया है, इस कारण से बीमा
पॉलिसी वैध एवं स्वीकार योग्य है। वैध पॉलिसी के आधार पर किया गया बीमा
क्लेम, जिसम ें बीमा शर्तों का उल्ल ंघन नहीं होता है, से संबंधित बीमा दावा को
निरस्त कर बीमा कम्पनी न े त्रुटि एवं सेवा म ें कमी किया है।
08/ अनावेदक बीमा कम्पनी की ओर से तर्क के दौरान न्याय दृष्टांत
राष्ट्रीय उपभा ेक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली के द्वारा रिविजन पिटीशन
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प्रति
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आंशिक स्वीकार च्ंहम 6 व ि7
नम्बर 1255/2009 निराकृत दिनांक 16.12.2008 अपील नम्बर 389/2007
पक्षकार टाटा एआईजी अनरल इंश्योर ेंस व 1 प्रति ग ुलजारी सिंह म ें पारित
आद ेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसम ें क्ल ेम लिये जान े के तथ्य को छिपाय े
जाने क े आधार पर रिवीजन पिटीशन स्वीकार किया गया है। परन्तु माननीय
राष्ट्रीय उपभा ेक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा पारित उपरोक्त आद ेश का े
ससम्मान इस प्रकरण मे ं लाग ू हा ेना नहीं पात े है ं, क्योंकि इस प्रकरण से संबंधित
बीमा करान े की तिथि तक परिवादी को कोई बीमा दावा नहीं मिला था। बीमा
कराने के पश्चात पूर्व की बीमा कम्पनी ने पूर्व के बीमा दावा का निराकरण
किया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि परिवादी ने तथ्यों को छिपान े का कोई
कार्य नहीं किया है तथा अनावेदक के द्वारा तथ्यों को छिपान े तथा बीमा कराने
के आधार पर बीमा दावा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं।
09/ परिवादी के बीमा दावा पर अनावेदक बीमा कम्पनी न े सर्वेयर
नियुक्त कर वाहन का स्पॉट सर्वे एवं अंतिम सर्व े कराया है तथा सर्वेयर के द्वारा
दुर्घटनाग ्रस्त वाहन मे ं हुई क्षति की क्षतिपूर्ति का आ ंकलन कराकर 140582.00
(एक लाख चालीस हजार पॉ ंच सौ ब्यासी) रू0 दये योग्य राशि होना पाया है।
बीमा कम्पनी के द्वारा परिवादी को दिय े गय े नो क्ल ेम बोनस की छूट राशि
3923.00 (तीन हजार नौ सौ त ेईस) रू0 बीमा दावा भ ुगतान राशि से प्राप्त कर
शेष राशि 136659.00 (एक लाख छत्तीस हजार छैः सौ उन्षठ) रू0 का भुगतान
अनावेदक बीमा कम्पनी के द्वारा परिवादी को किय े जान े का आद ेश दिया जाना
न्यायोचित पात े हैं। अनावेदक के द्वारा परिवादी के बीमा दावा को निरस्त कर
परिवादी को मानसिक संताप दिया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति स्वरूप म ूल्यांकन
7000.00 (सात हजार) रू0 किया जाता है एवं परिवादी के परिवाद व्यय का
मूल्यांकन 5000.00 (पॉ ंच हजार) रू0 किया जाता है, जिस े अनाव ेदक बीमा
कम्पनी द्वारा परिवादी को प्रदान किया जाव ेगा।
प्र0क्र. सी.सी./2021/60 षैलेष कुमार गुप्ता आदेष पारित दिनांक- 29.08.2023
प्रति
मण्डल प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया इंष्योरेंस कंपनी लिमि0
आंशिक स्वीकार च्ंहम 7 व ि7
10/ इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम परिवादी का
परिवाद आंशिक रूप स े स्वीकार कर निम्नानुसार अनुतोष प्रदान करते हैं:-
(क) अनावेदक बीमा कम्पनी परिवादी को वाहन मरम्मत की
क्षतिपूर्ति स्वरूप 136659.00 (एक लाख छत्तीस हजार छैः सौ
उन्षठ) रू0 प्रदान कर।े
(ख) अनावेदक बीमा कम्पनी परिवादी को मानसिक स ंताप की
क्षतिपूर्ति स्वरूप 7000.00 (सात हजार) रू0 प्रदान कर।े
(ग) अनावेदक बीमा कम्पनी स्वतः का वाद व्यय वहन करते हुय े
परिवादी को वाद व्यय की मद में 5000.00 (पॉ ंच हजार) रू0
प्रदान करे।
(घ) अनावेदक बीमा कम्पनी पारित एवार्ड की सम्पूर्ण राशि 60
(साठ) दिनों के अन्दर इस जिला उपभा ेक्ता आयोग सरग ुजा,
अम्बिकापुर में जमा कर े, जिसे परिवादी नियमान ुसार प्राप्त कर
सकेगा। यदि अनावेदक बीमा कम्पनी पारित एवार्ड की सम्पूर्ण
राशि 60 (साठ) दिनो ं के अन्दर जमा करन े म ें असफल रहती है
तो 60 (साठ) दिनो ं के बाद हुय े विलम्ब के लिय े पारित एवार्ड की
सम्पूर्ण राशि पर 8 (आठ) प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज
अनावेदक बीमा कम्पनी परिवादी को अदा कर ेगी।
11/ तदानुसार प्रकरण म ें आदेष पारित किया गया।
(राकेश पाण्डेय) (नवनी कान्त दत्ता)
अध्यक्ष सदस्य
जि0उप0वि0प्रति0आयोग,
अम्बिकापुर-सरगुजा (छ0ग0)
आदेष दिनांक- 29.08.2023