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Susheel Gupta filed a consumer case on 14 Aug 2024 against Managing Director, Vidyut Colony, Nehru Nagar, Kanpur in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/76/2023 and the judgment uploaded on 16 Aug 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
H.J.S.
श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य
सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 76/2023
परिवाद दाखिला तिथि :- 20.07.2023
निर्णय दिनांक:- 14.08.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
सुशील गुप्ता उम्र 64 वर्ष पुत्र रामकिशोर गुप्ता निवासी B-29, मीरपुर पुखरायां जनपद कानपुर देहात ।
मो0- 9838687062, ई-मेल@ advocate.susheelgupta@gmail.com
..........................परिवादी
बनाम
1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणंचल विधुत वितरण खण्ड, बाईपास रोड, सिकन्दरा आगरा,
उ0प्र0 ।
2. अधिशाषी अभियन्ता, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लि0, विधुत सब-स्टेशन
पुखरायां, कानपुर देहात।
3. उपखण्ड अधिकारी, दक्षिणंचल विधुत वितरण निगम लि0, विधुत सब-स्टेशन
पुखरायां, कानपुर देहात ।
..........................प्रतिवादी
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद परिवादी श्री सुशील गुप्ता एडवोकेट की ओर से सशपथ पत्र, विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी के विरुद्ध खाता संख्या 781722109215 पर प्रेषित विधुत बिल धनराशि 24,680/- रुपये दिनांकित 20.06.2023 जो परिवादी श्री सुशील गुप्ता के नाम से जारी किया गया है, को परिवादी के उक्त विधुत कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन दिनांक 28.08.2021 को हो जाने एवं उसी दिन विधुत विभाग की ओर से मीटर भी हटा दिये जाने के कारण, समाप्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने, परिवादी के नये खाता संख्या- 722004473091 भार 3 किलोवाट मीटर नंबर- 708978 पर जारी विधुत बिल मु0 28,000/- रुपये (लगभग) को संशोधित कर संशोषित विधुत बिल जारी किये जाने हेतु विपक्षी संख्या-2 को आदेशित किये जाने जिससे परिवादी अपना बिल जमा कर सके तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के एवज में मु0 50,000/- रुपया प्रतिवादीगण से दिलाये जाने हेतु दिनांक 20.07.2023 को योजित किया गया ।
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह अभिकथन किया है कि, विपक्षी संख्या-2 व 3 द्वारा परिवादी सुशील गुप्ता के नाम से खाता संख्या 781722109215 पर विधुत बिल प्रेषित किया जा रहा है जबकि परिवादी का उक्त विधुत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित करके विधुत मीटर को परिवादी के निवास से हटा दिया गया है । परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद 2 वर्ष की समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । परिवादी, परिवाद पत्र में प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों से भलीभाँति परिचित है । परिवादी जनपद कानपुर देहात का निवासी है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निवास करता है । परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद रुपया 80,000/- की मालियत होने के कारण उस पर न्याय शुल्क देय नहीं है ।
परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र दाखिल किया है जिस पर परिवादी ने इस बात का अभिकथन किया है कि उसने अपने निवास स्थान पर घरेलू विधुत कनेक्शन (पंखा व लाइट) खाता संख्या 781722109215 1 किलोवाट की क्षमता का दिनांक 19.10.2015 को सुशील गुप्ता के नाम से लिया था, जिस पर 1830/- रुपये धनराशि का भुगतान रसीद संख्या-36 बुक संख्या- 8661650 के माध्यम से जमा किया था, जिसके उपरान्त विधुत मीटर नंबर- 285183 दिनांक 19.10.2015 को स्थापित करके विधुत कनेक्शन चालू किया गया । परिवादी 4 वर्षों तक विधुत बिल अदा करता रहा, तत्पश्चात परिवादी मैक्स हॉस्पिटल देहरादून कैंसर के इलाज हेतु चल गया और परिवादी ने अस्थायी विधुत विच्छेदन हेतु निवेदन किया । परिवादी ने इस सम्बन्ध में विधुत बिल 1,939/- दिनांक 31.07.2019 को जमा किया तथा अस्थायी विच्छेदन शुल्क 300/- रुपया भी दिनांक 31.07.2019 को जमा किया और अपना निवास स्थान छोड़कर मैक्स हॉस्पिटल देहरादून चला गया । परिवादी जब अपना इलाज कराकर मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से वापस आया तो उसने अपने आवास पर विधुत कनेक्शन को पुनः संयोजित किये जाने हेतु आवेदन विधुत कार्यालय पुखरायां में दिया तब उसे सूचित किया गया कि धनराशि 12,938/- रुपये बकाया है जिसे परिवादी को जमा करना है । इस पर परिवादी ने विपक्षी संख्या-3 उपखण्ड अधिकारी पुखरायां से संपर्क किया तो बताया गया कि त्रुटिवश बिल प्रेषित किया गया क्योंकि परिवादी ने दिनांक 31.07.2019 को अस्थायी रूप से विधुत का संचालन कटवा दिया था । इसके पश्चात परिवादी ने उक्त प्रकरण के समाधान हेतु सम्पूर्ण समाधान दिवस पर भी तहसील भोगनीपुर में प्रार्थना पत्र के माध्यम से भिन्न-भिन्न तिथियों पर अनुरोध किया । परिवादी का कनेक्शन संख्या 781722109215 दिनांक 28.08.2021 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया । इन परिस्थितियों में विपक्षीगण की ओर से प्रेषित विधुत बिल मु0 28,000/- रुपया लगभग त्रुटिपूर्ण तरीके से सेवा में कमी करते हुये प्रेषित किया गया है क्योंकि परिवादी के नये विधुत कनेक्शन खाता संख्या 722004473091 में परिवादी के लम्बे समय तक इलाज होने के कारण परिवादी का विधुत बिल जमा नहीं हो सका है । परिवादी कैंसर व हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति है अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुये त्रुटिपूर्ण बिल को समाप्त करते हुये संशोधित बिल प्रदान किये जाने की याचना की है ।
परिवादी ने स्थायी विच्छेदन आख्या दिनांकित 28.08.2021, 2 किलोवाट भार एवं खाता संख्या-781722109215 को स्थायी विच्छेदन कराये जाने हेतु विपक्षी संख्या-3 को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र दिनांकित 12.03.2021 की प्रति पत्रावली पर दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से दिनांक 25.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी पुखरायां की ओर से सहायक अभियन्ता (मीटर) को प्रेषित पत्र संख्या 316 की छायाप्रति दाखिल की गयी है जिस पर यह तथ्य अंकित है कि, उपभोक्ता सुशील गुप्ता के परिसर से मीटर उतार लिया गया है, रुपये 300/- रुपये पी0डी0 शुल्क दिनांक 31.07.2019 की छायाप्रति दाखिल करते हुये उक्त संयोजन का मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र अविलंब कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है । परिवादी ने कार्यालय ज्ञापन की प्रति भी दाखिल की है जिसमें परिवादी का संयोजन दिनांक 31.08.2019 को विच्छेदित किये जाने का उल्लेख है ।
परिवादी की ओर से दिनांक 19.10.2015 को 1,830/- रुपया जमा शुल्क की मूल रसीद दाखिल की गयी है, दिनांक 19.10.2015 को मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र मूल रूप से दाखिल किया गया है एवं स्थायी विच्छेदन खाता संख्या- 781722109215 दिनांक 28.08.2021 मूल रूप से दाखिल किया गया है ।
दिनांक 29.11.2023 को विपक्षीगण तामीला के बावजूद अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाबदेही भी दाखिल नहीं की गयी, इस कारण दिनांक 29.11.2023 को विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से योजित किये जाने का आदेश हुआ। मैंने परिवादी अधिवक्ता श्री सुशील गुप्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी तथा उनकी ओर से दाखिल लिखित बहस का परिशीलन किया । विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अथवा पैरोकार कोई भी उपस्थित नहीँ हुआ और विपक्षी की ओर से कोई लिखित बहस भी दाखिल नहीं की गयी ।
परिवादी की ओर से दाखिल साक्ष्य शपथपत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि परिवादी सुशील गुप्ता के नाम विधुत संयोजन संख्या- 781722109215 को स्थायी रूप से दिनांक 28.08.2021 को विधुत मीटर हटाये जाने एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुये प्रेषित विधुत बिल मु0 24,680/- रुपये दिनांकित 20.06.2023 को अपास्त किया जाता है एवं विपक्षी संख्या-2 को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को नये मीटर कनेक्शन संख्या- 722004473091 भार 3 किलोवाट मीटर नंबर- 708978 पर जारी विधुत बिल मु0 28,000/- रुपये (लगभग) को संशोधित कर संशोषित विधुत बिल आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को प्रदान करें तथा परिवादी को हुयी आर्थिक क्षति व वाद व्यय के एवज में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षीगण द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
दिनांक:- 14.08.2024
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