Prahlad Kumar filed a consumer case on 03 Sep 2021 against Manager UP Shakari Gram Vikas Bank Ltd. in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/54/2019 and the judgment uploaded on 18 Sep 2021.
पुकारा गया। परिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है। परिवाद अंगीकरण के सुनवाई हेतु नियत है।
मंच द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवाद दिनांक 5-12-2019 को दायर किया गया था लेकिन कई तिथियां नियत होने के बावजूद भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही आ रहा है। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः गुण-दोष के आधार पर अंगीकरण हेतु पत्रावली का पूर्ण परिशीलन किया गया।
प्राथीगर्ण/परिवादीगण द्वारा विपक्षी उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के विरूद्ध परिवाद संस्थित किया गया है। प्राथीगण लघु सीमांत कृषक होने के कारण विपक्षी से खेती के लिये 70000/-रू0 सन 2004 में ऋण लिया गया। विपक्षी द्वारा 90000/-रू0 बकाया की सूचना परिवाद दाखिल करने के एक माह पूर्व दी गयी जब कि परिवादीगण द्वारा कुछ किस्तें जमा की गयी बाद में सरकार द्वारा ऋण माफ कर दिया गया था। किसी धनराशि की वसूली न किये जाने हेतु विपक्षी के विरूद्ध परिवाद संस्थित किया गया है।
प्रथमतः उल्लेखनीय होगा कि परिवाद 6 व्यक्तिओ की ओर से दाखिल किया गया है लेकिन सभी की ओर से दाखिल किये जाने हेतु न तो कोई प्रार्थनापत्र दिया गया है न ही आयोग की अनुमति ली गयी है। द्वितीयतः यह कि कथित ऋण लिये जाने व उसकी अदायगी व किसी सरकारी योजना में इनके ऋण को माफ किये जाने के संबंध में कोई प्रलेख्.ाीय साक्ष्य/प्रपत्र दाखिल नही किया गया है। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी परिवादीगण की ओर से कोेई भी अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाइ हेतु कोई उपस्थित नही हो रहा है। जब कि अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है।
उपरोक्तानुसार परिवाद अंगीकरण के स्तर पर ही आधारहीन व संधारणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।
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