Patel Cold Retraders filed a consumer case on 09 Jun 2015 against Manager, The Kota Central Co.Oprative Bank Ltd. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/6/2007 and the judgment uploaded on 16 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः-
01. नंदलाल शर्मा ः अध्यक्ष
02. महावीर तंवर ः सदस्य
परिवाद संख्या 06/07
पटेल कोल्ड रिट्रेडर्स ई 493 इन्द्रप्रस्थ ओद्योगिक क्षैत्र कोटा, राजस्थान। प्रो0 वाहिद पटेल पुत्र श्री हाजी अहमद हुसैन पटेल उम्र 48 साल निवासी पटेल मंजिल, मेहरा पाडा, बजाज खाना, कोटा, राजस्थान।
परिवादी
बनाम
वरिष्ठ प्रबंधक,दी कोटा सेन्ट्रल काॅ-ओपरेटिव बैंकलि0 शाखा रामपुरा, कोटा राजस्थान।
अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री रामकरण वर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर सें।
02. श्री चेतन्य स्वरूप शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।
निर्णय दिनांक 09.06.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने दिनांक 05.04.06 को एक चैक सं. 734471 तादादी 14,000/- रूपये एस बी बी जे राजगढ जिला अलवर का प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 05.04.06 को अप्रार्थी बैंक में सिकरने के लिये दिया, लेकिन उक्त राशि परिवादी के खाते में जमा नहीं हुई और दिनांक 12.08.06 को अप्रार्थी ने लिखित लेटर पेड पर लिख कर दिया कि आपका चैक खो गया है। परिवादी ने अप्रार्थी को कानूनी नोटिस भी दिलवाया, जिसका गोलमोल जवाब अप्रार्थी ने दिया। अप्रार्थी ने परिवादी का चैक खो कर उसकी सेवा में कमी की, परिवादी को अप्रार्थी से चैक की राशि मय ब्याज, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थी ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया है कि परिवादी ने अपने खाता संख्या सी सी 95 में चैक सं. 734471 राशि 14,000/- रूपये एस बी बी जे शाखा राजगढ अलवर का जमा किया स्वीकार है। अप्रार्थी ने परिवादी का चैक सिकरने के लिये सेन्ट्रल काॅ-आपरेटिव बैंक शाखा राजगढ के माध्यम से उसी समय भिजवा दिया, जो बैंक को वापस प्राप्त नहीं हुआ। परिवादी को दिनांक 12.08.06 को पत्र द्वारा सूचित भी कर दिया। परिवादी को यह भी निवेदन किया कि आपको जिस व्यक्ति ने चैक दिया उस व्यक्ति से दूसरा चैक ले आओ। परिवादी ने दूसरा चैक लाकर नहीं दिया, इसलिये उसको भुगतान नहीं किया जा सका। परिवादी ने कोरियर सेवा की एजेन्सी को पक्षकार नहीं बनाया, इसलिये परिवाद निरस्तनीय है। परिवादी ने अप्रार्थी का सहायोग नहीं किया जो अपेक्षित था, इसलिये परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, परिवादी, अप्रार्थी, का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन, अध्य्यन किया गया। उभय पक्ष इस तथ्य को स्वीकार करते है कि परिवादी ने अपने खाता संख्या सी सी 95 में चैक सं. 734471 राशि 14,000/- रूपये एस बी बी जे शाखा राजगढ अलवर का जमा किया था और वह खो गया। परिवादी का कहना है कि उक्त चैक अप्रार्थी की गलती से खोया है इसलिये उक्त चैक का भुगतान मय ब्याज, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे। अप्रार्थी कहता है कि परिवादी दूसरा चैक पेश कर दे तो वह उक्त चैक की राशि का भुगतान करने को तैयार है। अप्रार्थी ने परिवादी का उक्त चैक कोरियर के जरिये चैक किलयरेन्स के लिये एस बी बी जे शाखा राजगढ अलवर को भेजा गया वहाॅ से वह चैक प्राप्त नहीं हुआ और खो गया। चंूकि परिवादी ने उक्त चैक को सेन्ट्रल काॅ-आपरेटिव बैंक अलवर द्वारा अप्रार्थी को कोरियर से भिजवाना बताया गया है, जो अप्रार्थी बैंक को प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रकार परिवादी ने ,दी कोटा सेन्ट्रल काॅ-ओपरेटिव बैंकलि0 शाखा रामपुरा, कोटा में विवादित चैक जमा करवाया था जो खो गया है, इसलिये उक्त चैक का भुगतान अप्रार्थी ने न कर परिवादी की सेवा मे कमी की है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी वाहिद पटेल का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-
01. अप्रार्थी परिवादी को चेक नोन पेमेन्ट-प्रमाण पत्र जारी करें, परिवादी चैक धारक से दूसरा चैक प्राप्त कर अप्रार्थी को जमा करावे तत्पश्चात 14,000/- रूपये , अक्षरे चैदह हजार रूपये विवादित चैक की राशि अदा करे।
02. अप्रार्थी परिवादी को 5,000/- रूपये अक्षरे पांच हजार रूपये मानसिक क्षति व परिवाद खर्च 2,000/- रूपये, अक्षरे दो हजार रूपये अदा करे।
03. अप्रार्थी आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से दो माह के अंदर करे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 09.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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