Uttar Pradesh

StateCommission

A/241/2024

Triveni Prasad Mishra - Complainant(s)

Versus

Manager Standard Chartered Bank - Opp.Party(s)

Ramesh Kumar Dubey

06 Mar 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/241/2024
( Date of Filing : 21 Feb 2024 )
(Arisen out of Order Dated 23/08/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/18/2018 of District Lucknow-II)
 
1. Triveni Prasad Mishra
Hno 547 A/3AB Sector 13 Near Chota talab rajajipuram Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Manager Standard Chartered Bank
4 shahnajaf road hazratganj lucknow 226001
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Mar 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-241/2024

त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री जी0एस0 मिश्रा

बनाम

मैनेजर, स्‍टैण्‍डर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्‍य

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री रमेश कुमार दुबे, 

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 06.03.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री रमेश कुमार दुबे उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

     प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-18/2018 त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा बनाम स्‍टैण्‍डर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया।

मेरे विचार से प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण निरस्‍त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 23.08.2023 अपास्‍त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर तथा उभय पक्ष को  साक्ष्‍य  

 

 

 

 

 

 

-2-

एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।   

आदेश

     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता   आयोग-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्‍या-18/2018 त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा बनाम स्‍टैण्‍डर्ड चार्टर्ड बैंक व अन्‍य में पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग-द्वितीय, लखनऊ उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्‍थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, यथासंभव एक वर्ष में करना, सुनिश्चित करे।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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