समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-127/2014 उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
सरस्वती पाल पत्नी श्री अनन्दीलाल पाल निवासी-ग्राम-पिडारी परगना,तहसील व जिला-महोबा
....परिवादिनी
बनाम
प्रबंधक,शिवशक्ति बायोप्लान्टिक लिमिटेड ब्रान्च आफिस प्लाट नम्बर 3/543 विवेक खण्ड नियर त्रिन्का होटल,गोमतीनगर,लखनऊ ........विपक्षी
निर्णय
श्रीमती नीला मिश्रा,सदस्या द्वारा उदधोषित
परिवादिनी सरस्वती पाल ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षी प्रबंधक,शिवशक्ति बायोप्लान्टिक लिमिटेड ब्रान्च आफिस प्लाट नम्बर 3/543 विवेक खण्ड नियर त्रिन्का होटल,गोमतीनगर,लखनऊ बाबत दिलाये जाने 300 पेड सागौन अथवा 27,000/-रू0 व अन्य अनुतोष प्रस्तुत किया हैा
संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी के गांव में विपक्षी के प्रतिनिधि आये और उससे सागौन के पेड खरीदकर लगाने का निवेदन किया और कहा कि वह इस बात का करार करते हैं कि वह 350 पेड सागौन के 27,615/-रू0 में देगें तथा यह पेड यदि सूख जाते हैं तो वह नये पेड रिप्लेस कर देगें और यदि संपूर्ण पेड खराब हो जाते हैं तो संपूर्ण पेड नये देगें । परिवादी ने विपक्षी की बात का विश्वास कर के एग्रीमेंट कर लिया तथा दिनांक:08.02.2013 को 19,925/-रू0 एडवांस प्रदान कर दिया तथा शेष रकम 7,690/-रू0 संविदा के मुताबिक डिलेवरी के समय प्रदान कर दिया था । विपक्षी द्वारा दिनांक:08.03.2013 को परिवादिनी गांव आकर 300 पेड सागौन की डिलेवरी की । परिवादिनी ने पेडो की सही देखभाल हेतु 5,000/-रू0 प्रतिमाह की दर से अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को भी रख लिया लेकिन लगभग 15 दिन बाद 15 पेड सागौन के सूखने लगे । परिवादिनी ने इसकी सूचना विपक्षी को दी तो उनके द्वारा कहा गया कि चिंता न करो जितने पेड सूख रहे हैं उन्हें सूख जाने दो वह आकर उनको इकटठे बदल देगा और तीन माह के अंदर परिवादिनी के 300 पेड सूख गये । विपक्षी के टेलीफोन पर आश्वासन दिया कि वह पेड रिप्लेस कर देगा लेकिन वह आज तक पेड रिप्लेस करने नहीं आया । परिवादी ने पेडो के गडडे कराने व निराई-गुडाई में लगभग 20,000/-रू0खर्च हो गया है । इस प्रकार उन्होंने विपक्षी द्वारा की गई सेवा में त्रुटि मानकर यह परिवाद फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।
विपक्षी की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है,जिसमें उन्होनें परिवादिनी के अभिकथन को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उनको 19,925/-रू0 एग्रीमेंट के समय 7,690/-रू0 डिलेवरी के समय प्राप्त हुये । शेष अभिकथनों से उन्होंने इंकार किया है और यह कहा है कि परिवादिनी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह परिवाद दायर किया है तथा परिवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0फोरम को नहीं है । परिवादी की शिकायत पर कंपनी द्वारा क्रय किये गये पौधों का 10 प्रतिशत रिप्लेस करते हैं लेकिन परिवादिनी के अनुरोध पर शत प्रतिशत रिप्लेस किये गये 140 पैाधे प्राप्त कराये जा चुके हैं तथा शेष पौधे परिवादिनी किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकती है । इस प्रकार विपक्षी द्वारा कोई सेवा में त्रुटि नहीं की गई है । परिवादिनी द्वारा जान-बूझकर सही समय से पौधों की देख-रेख नही की जा रही है और वह विपक्षी से अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहती है । इसी तथ्यों पर उसने यह परिवाद दायर किया है । उपरोक्त आधारों पर परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है ।
परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र कागज सं04ग प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में रसीद की छायाप्रति कागज सं07ग दाखिल की गई है । विपक्षी की ओर से अपने जबाबदावा के समर्थन में शपथ-पत्र द्वारा श्री शान्तनु ठाकुर रीजनल मैनेजर शिवशक्ति बायोप्लान्टिक लि0 11ग दाखिल किया गया है । इसके अलावा विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई है ।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । विपक्षी की ओर से बहस के समय कोई उपस्थित नहीं आया ।
उभय पक्ष ने एग्रीमेंट के तहत विपक्षी द्वारा परिवादिनी को सागौन पेड देना स्वीकार है। विपक्षी ने स्वयं अपने शपथ-पत्र में यह स्वीकार किया है कि उसने परिवादिनी को 140 पौधे प्राप्त कराये और वह शेष पौधे वह किसी भी दिन परिवादिनी को प्राप्त करा सकता है । यह मामला पूर्णतया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के प्राविधानों के अंतर्गत पोषणीय है । परिवादिनी विपक्षी की उपभोक्ता है । विपक्षी को पक्षकार के मध्य हुये समझौते के आधार पर संपूर्ण पेड रिप्लेस करना चाहिये और यदि वह ऐसा नही करता तो परिवादिनी उससे 27,000/-रू0 प्राप्त करने की अधिकारिणी है ।
इस प्रकार फोरम इस मत का है कि परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादिनी का परिवाद खिलाफ विपक्षी स्वीकार किया जाता है । विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को शेष पेड अंदर एक माह प्राप्त कराये अन्यथा परिवादिनी विपक्षी से 27,000/-रू0 तथा इस पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी पाने की हकदार होगी । परिस्थितियों को देखते हुये पक्षकार अपना-अपना परिवाद स्वयं वहन करेगें।
(डा0सिद्धेश्वर अवस्थी) (श्रीमती नीला मिश्रा) (बाबूलाल यादव)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
02.03.2015 02.03.2015 02.03.2015