MUNNA LAL filed a consumer case on 21 Mar 2024 against MANAGER PNB in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is MA/13/2024 and the judgment uploaded on 22 Mar 2024.
परिवादी सहित अधिवक्ता श्री सोनपाल सिंह (जाटव)।
परिवाद के पंजीयन पर तर्क सुने।
परिवाद के साथ प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 69(2) पर भी
तर्क सुने।
प्रस्तुत परिवादपत्र अंतर्गत 69(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिवादी ने विपक्षीगण द्वारा दिनांक 17.10.2017 को अपने ऋण खाता से सांठ-गांठ कर रूपए निकाल लिए जाने पर क्षतिपूर्ति रू. दस लाख दिलाए जाने हेतु यह उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया हे। परिवाद विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने का कारण परिवादी ने मजदूरी करने बाहर जाना उल्लिखित किया गया है।
परिवाद के साथ प्रस्तुत परिवादी ने ऋण खाता की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने इस बीच अपने गॉंव में ही उपस्थित रहकर कृषि फसल का विक्रय करते हुए भिन्न-भिन्न तिथियों में उक्त ऋण खाते में पैसे भी जमा किए है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी उक्त विलम्ब की अवधि में अपने गांव से बाहर मजदूरी करता रहा है।
प्रकरण में वाद कारण दिनांक 17.10.2017 को उत्पन्न हुआ है तथा परिवादी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29.02.2023 में प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब का आवेदनपत्र में दर्शित कारण विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण होना प्रकट नहीं होता। अतः परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत 2वर्ष की समयावधि में प्रस्तुत न किए जाने के कारण परिवाद स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता। परिणामस्वरूप परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। परिवाद प्रकरण पंजी से निरस्त किया जाकर अभिलेखागार भेजा जावे।
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