Rajasthan

Kota

CC/123/2011

Dhanendra khandelwal - Complainant(s)

Versus

Manager, National Insurance Company Ltd. - Opp.Party(s)

S.S. Yadav

30 Nov 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-123/11
धनेन्द्र खंडेलवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार गुप्ता प्रो. स्वास्तिक कृषि केन्द्र गुमानपुरा कोटा। 
                                    -परिवादी।
               बनाम
01.    अधिकृत प्रतिनिधि नेशनल इंशोरेन्स कंपनी लि0 9, अ ब झालावाड रोड, कोटा।
02.    निदेशक नेशनल इंशोरेन्स कंपनी लि0 3 मिडिलटन स्ट्रीट पो0 बो0 सं0 9229 कोलकत्ता-700071                                      -विपक्षीगण
समक्ष   :
अध्यक्ष  :        भगवान दास 
सदस्य  :        हेमलता भार्गव 
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1  श्री एस0एस0 यादव, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2  श्री वी0के0 सक्सेना, अधिवक्ता, विपक्षीगण की ओर से। 
 
    निर्णय                   दिनांक  30.11.15

     परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि उसकी डीलर-शिप के टेªक्टर (न्यू होलेण्ड) चेचिस नं. 297395 इंजिन नम्बर ए73957 की पालिसी नम्बर 376803/31108/8900000346 निर्धारित प्रीमियम अदा कर,  ली हुई थी। बीमा अवधि मंे उक्त नया टेक्टर डेमोस्ट्रेशन पर लोड एवं खिंचाई की क्षमता जांचने हेतु ग्राहक को व्यवसाय के अनुक्रम में दिया हुआ था, जो बीमा अवधि में दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसका क्लेम, विपक्षी बीमा कंपनी ने मनमाने तौर पर गलत रूप से खारिज कर दिया, उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। विपक्षी के अभिभाषक के जरिये कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, क्लेम का भुगतान नहीं किया गया, इससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ। 
    विपक्षी बीमा कंपनी के जवाब का सार है कि टेªेक्टर की बीमा पालिसी, मोटर ट्रेड के अन्तर्गत जारी की गई थी। जबकि वक्त दुर्घटना उसके साथ ट्राली जुडी हुई थी तथा ट्रेक्टर का व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था, जो दुर्घटना होने से 3-4 माह पूर्व से जितेन्द्र गौड के कब्जे में था तथा दुर्घटना जिला बूंदी के अधिकार क्षैत्र में हुई, टेªेक्टर का उपयोग पालिसी की शर्तो के विपरीत किये जाने से शर्तो का उल्लधंन किया गया। 
    परिवादी की ओर से जवाब के उत्तर में इस आशय का जवाब दिया गया कि ट्राली टेªक्टर की भार क्षमता की जांच के लिये ही डेमो हेतु काम में आ रही थी। टेªेक्टर का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था तथा टेªक्टर जितेन्द्र गौड के कब्जे में नहीं था। परिवादी ही उसका स्वामी है। 

    परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा रामभरोसी बाई का शपथ-पत्र, बीमा कंपनी से प्राप्त क्लेम खारिज पत्र, विपक्षी बीमा कंपनी को प्रेषित पत्र दिनांक 19.11.09 व 20.01.10, टेªक्टर की मरम्मत खराबी के बिल, विपक्षी बीमा कंपनी को प्रेषित कानूनी नोटिस, पोस्टल ए/डी रसीद आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है।
    विपक्षी बीमा कंपनी ने साक्ष्य में अन्वेषण कर्ता विकास चतुर्वेदी के शपथ-पत्र के अलावा परिवादी की ओर से प्रस्तुत क्लेम फार्म, बीमा पालिसी, अन्वेषण रिपोर्ट मय बयानात, परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांक 29.10.09 व 20.01.10, जवाब नोटिस आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई।  
     
    हमने दोनों पक्षांें की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। 
    परिवाद में ही अंकित किया गया है कि परिवादी न्यू होलेण्ड टेªक्टर का डीलर है तथा उसने व्यवसाय के अनुक्रम में विवादित टेªक्टर डेमो पर दिया था अर्थात् वक्त दुर्घटना उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। जिसके लिये उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। 
    गुण-दोष पर भी देखा जाये तो टेªक्टर डेमो पर देने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जबकि विपक्षी ने अन्वेषण-कर्ता की रिपोर्ट पेश की है। जिसमें उल्लेख है कि टेªक्टर दुर्घटना से 3-4 माह पूर्व से अन्य व्यक्ति के कब्जे में था और उसके साथ ट्राली जोडकर व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, अर्थात् मोटर ट्रेड पालिसी की शर्तो का उल्लघंन किया गया, इसलिये गुण-दोष पर भी परिवादी द्वारा कोई सेवा-दोष विपक्षी के विरूद्ध सिद्ध नहीं किया गया है। 
    अतः परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 

                          आदेश 

    अतः परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।

(हेमलता भार्गव)                                  ( भगवान दास)  
  सदस्य                                           अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद                         जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।                          प्रतितोष मंच, कोटा।
     निर्णय  आज दिनंाक  30.11.15  को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 


    सदस्य                                           अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद                             जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।                              प्रतितोष मंच, कोटा।

 

 

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