Chhattisgarh

Raigarh

CC/149/2014

Puspandr goyal - Complainant(s)

Versus

Manager national Insur& anr - Opp.Party(s)

I.P.Sharma

12 Mar 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMAR DISPUTES REDRESSAL FORUM
RAIGARH C.G.
 
Complaint Case No. CC/149/2014
 
1. Puspandr goyal
Raigarh
Raigarh
Chhattisgarh
...........Complainant(s)
Versus
1. Manager national Insur& anr
Korba
Korba
Chhattisgarh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANMAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY MEMBER
 
For the Complainant:I.P.Sharma, Advocate
For the Opp. Party: B.L. Gupat, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ (छ0ग0)

    

समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष                                               प्रकरण क्रमांक-149/2014            

      सुभाष पाण्डेय, सदस्य                                            संस्थित दिनांक-01.10.2014

 

पुष्पेन्द्र गोयल आ0 श्री बुधराम गोयल,

उम्र-30 वर्ष, पेशा-ट्रांसपोर्ट

निवासी-ग्राम  पो0 कुडे़केला तह0 धरमजयगढ़

जिला रायगढ़ (छ0ग0) .......                     ........आवेदक/परिवादी

 

                                                        // वि   रू   द्ध //

 

प्रबंधक,

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

13 मीनू काम्पलेक्स, कोसाबाड़ी, कोरबा

जिला कोरबा (छ0ग0)......                                                               ......अनावेदक/विरूद्ध पा

                   आवेदक/परिवादी द्वारा श्री आई.पी.शर्मा, अधिवक्ता।

                  अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री बी.एल.गुप्ता, अधि

                                                     (आ  दे  श)

                                      (आज दिनंक 12/03/2015 को पारित)

 

 

सनमान सिंह, अध्यक्ष

 

1/                            आवेदक/परिवादी ने अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से होण्डा स्प्लेन्डर मोटर सायकल की कीमत 44,449/-रूपये, प्रीमियम राशि 1,117/-रूपये, आने-जाने का व्यय 10,000/-रूपये, मानसिक पीड़ा 20,000/-रूपये, कार्य की क्षति 24,434/-रूपये कुल 1,00,000/- रूपये दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।

 

2/                            आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक/परिवादी दिनांक 12.04.2012 को नया हीरो स्प्लेन्डर मोटर सायकल 44,449/-रूपये में क्रय किया था। उक्त मोटर सायकल का बीमा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 12.04.2012 से 11.04.2013 अवधि के लिए प्रीमियम 1,117/-रूपये प्राप्त कर किया था। दिनांक 12.01.2013 को आवेदक/परिवादी का उक्त मोटर सायकल दुर्घटनाग्रस्त हो गयी तथा 45,566/-रूपये की क्षति हुई। आवेदक/परिवादी दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में किया था तथा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को  भी  दुर्घटना  की  सूचना दिया था। 

                                                                     (2)

 

अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा  31,078/-रूपये का क्लेम बनाया गया, किन्तु मोटर सायकल का पेपर न होने के कारण क्षति राशि का भुगतान नहीं किया गया, जबकि आवेदक/परिवादी शोरूम में ही सभी दस्तावेज अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को दे दिया था। जिसकी रसीद दिनांक 03.09.2013 संलग्न है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी डेढ़ वर्ष तक आवेदक/परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आश्वासन देता रहा है, किन्तु कोई भी राशि भुगतान नहीं किया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

 

 

3/                            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से जवाब में बताया है कि आवेदक/परिवादी दिनांक 12.04.2012 को हीरो स्प्लेन्डर मोटर सायकल 44,449/-रूपये में क्रय नहीं किया था और न ही उसी दिनांक को 1,117/-रूपये प्रीमियम भुगतान कर मोटर सायकल का बीमा करवाया था और न ही अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 12.04.2012 से 11.04.2013 अवधि के लिए बीमा किया था  और न ही दिनांक 12.01.2013 को आवेदक/परिवादी का उक्त मोटर सायकल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और न ही आवेदक/परिवादी को 45,566/-रूपये की क्षति हुई थी।     अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा क्लेम दर्ज किया था तथा राकेश गुप्ता को वाहन क्षति के क्षति आकलन हेतु सर्वेयर नियुक्त किया था। राकेश गुप्ता सर्वेयर द्वारा 31,078/-रूपये 50 पैसे क्षति का आकलन किया था। जिसमें से 2,800/-रूपये साल्वेज एवं 50/-रूपये कम्पलसरी एक्सेस काटने के पश्चात् 28,278/-रूपये भुगतान करने का दायित्व अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का है। जिसकी जानकारी आवेदक/परिवादी को दी गई थी, किन्तु आवेदक/परिवादी ने सर्वेयर द्वारा आकलित राशि लेने से इंकार कर दिया। आवेदक/परिवादी द्वारा दावा निराकरण हेतु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद भी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी सर्वेयर से क्षति का आकलन कराया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा किसी प्रकार की सेवा में  कमी नहीं की गई है। आवेदक/परिवादी कोई भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। परिवाद निरस्त किया जावे।

4/                            उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

 

5/                            आवेदक/परिवादी की ओर से रिटेल इन्वाईस, 64 टठ इन्क्वायरी डिटेल  दिनांक 29.07.2014, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 12.01.2013, कन्साइंटमेंट नोट दिनाक 03.09.2013, अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा किया गया क्षतिपूर्ति का हिसाब तथा आर.सी.बुक सहित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुंत किया है।

6/                            उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.04.2012 को आवेदक/परिवादी हीरो स्प्लेन्डर मोटर सायकल 44,449/-रूपये में क्रय किया था। जिसका बीमा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा किया गया था। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना छाल में की गयी थी।

7/                            आवेदक/परिवादी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि दिनांक 12.04.2012 को हीरो स्प्लेन्डर मोटर सायकल 44,449/-रूपये में क्रय किया था और उक्त मोटर सायकल का बीमा अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिनांक 12.04.2012 से 11.04.2013 अवधि के लिए किया था। दिनाक 12.01.2013 को उक्त मोटर  सायकल  दुर्घटनाग्रस्त  होकर क्षतिग्रस्त हो गयी। दुर्घटना की रिपोर्ट

                                                      (3)

 

थाना में किया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा 31,078/-रूपये क्षति का आकलन किया था, जबकि मोटर सायकल दुर्घटनाग्रस्त होने से 45,566/-रूपये की क्षति हुई थी। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी मोटर सायकल का कागजात न मिलने के आधार पर क्षति राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि आवेदक/परिवादी समस्त कागजात अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को उपलब्ध करा दिया था। जिसकी पावती दिनांक 03.09.2013 अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दिया गया था। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी डेढ़ वर्ष तक क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का आश्वासन देता रहा है, किन्तु कोई भी राशि भुगतान नहीं किया, इसलिए स्प्लेन्डर मोटर सायकल की कीमत 44,449/-रूपये, प्रीमियम राशि 1,117/-रूपये, आने-जाने का व्यय 10,000/-रूपये, मानसिक पीड़ा 20,000/-रूपये, कार्य की क्षति 24,434/-रूपये कुल 1,00,000/- रूपये दिलाये जाने का निवेदन किया है।

8/                            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से सर्वेयर राकेश गुप्ता का सर्वेयर का सर्वे रिपोर्ट दिनांक 16.03.2013 प्रस्तुत किया है। उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सर्वेयर राकेश गुप्ता द्वारा 31,078/-रूपये 50 पैसे क्षति का आकलन किया था।

9/                            अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से लिखित तर्क में बताया है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को आवेदक/परिवादी द्वारा दुर्घटना की सूचना देने के  पश्चात् दावा प्रपत्र, ड्रायविंग  लायसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, मरम्मत बिल, रि-इंस्पेक्शन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया था। जिसके फलस्वरूप अनावेदक/विरूद्ध पार्टी क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने में असमर्थ रहा। आवेदक/परिवादी द्वारा मोटर सायकल का बीमा प्रस्तुत नहीं किया है। सर्वेयर राकेश गुप्ता द्वारा वाहन का निरीक्षण किया था। सर्वेयर ने 31,078/-रूपये 50 पैसे क्षति का आकलन किया था जिसमें से 2,800/-रूपये साल्वेज एवं 50/-रूपये कम्पलसरी एक्सेस कटौती पश्चात् 28,278/-रूपये भुगतान करने का दायित्व अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का है। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को दी गई थी, किन्तु आवेदक/परिवादी आकलित राशि लेने से इंकार किया गया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा किसी प्रकार की सेवा में  कमी नहीं की गई है।

 

10/                         आवेदक/परिवादी मोटर सायकल की कीमत 44,449/-रूपये टोटल क्षति के आधार पर दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, किन्तु मोटर सायकल दुर्घटना में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/परिवादी ने कोरबा आने-जाने का व्यय 10,000/-रूपये एवं कार्य की क्षति 24,434/-रूपये दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, किन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। मोटर सायकल दिनांक 12.04.2012 से 11.04.2013 अवधि के लिए बीमित थी। जिसकी  प्रीमियम 1,117/-रूपये भुगतान किया है। उक्त राशि भी आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से पाने का अधिकारी नहीं है और न ही मोटर सायकल की कीमत और अन्य क्षति पाने का अधिकारी है।

 

11/                         आवेदक/परिवादी मानसिक पीड़ा 20,000/-रूपये दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, किन्तु आवेदक/परिवादी के जवाब व लिखित तर्क से ही स्पष्ट है कि सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन 31,078/-रूपये किया गया था। जिसमें से साल्वेज व कम्पलसरी कटौती पश्चात् 28,278/-रूपये अनावेदक/विरूद्ध पार्टी भुगतान करने को तत्पर है। जिसकी सूचना आवेदक/परिवादी को दी गई थी।

                                                                            (4)

 

 

जिसे लेने से आवेदक/परिवादी इंकार किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक/परिवादी मानसिक क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी सर्वेयर द्वारा आकलित राशि 28,278/-(अट्ठाईस हजार दो सौ अठ्हत्तर रूपये) अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से पाने का अधिकारी है। अतः यह आदेश पारित किया जाता हैः-

 

                अ.    अनावेदक  /  विरूद्ध   पार्टी,   आवेदक  /  परिवादी   को 28,278/-(अट्ठाईस हजार दो सौ अठ्हत्तर रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेगा। 

                ब.    अनावेदक  / विरूद्ध पार्टी,  आवेदक / परिवादी को वाद व्यय 2,000/-(दो हजार रूपये) भुगतान करेगा।

 

 

         (सुभाष पाण्डेय)                                 (सनमान सिंह)

       सदस्य                                                                                     अध्यक्ष

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                     जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण                                                                                               फोरम,रायगढ़(छ0ग0)                                       फोरम,रायगढ़(छ0ग0)           

 

                               

 

 
 
[HON'BLE MR. SANMAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. DR. HEMLATA SINGH]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. SUBHAS PANDAY]
MEMBER

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