Uttar Pradesh

StateCommission

A/950/2024

Mohd Shabaz - Complainant(s)

Versus

Manager Magma HDI General Insurance Co. Ltd. & Others - Opp.Party(s)

Naveen Kumar Tiwari

09 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/950/2024
( Date of Filing : 04 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Dated 14/03/2024 in Case No. Complaint Case No. CC/96/2022 of District Jalaun)
 
1. Mohd Shabaz
House no 360 udanpura kalpi tehsil and police station kalpi distt jalaun
...........Appellant(s)
Versus
1. Manager Magma HDI General Insurance Co. Ltd. & Others
Branch 1st floor plot no 122/728 and 122/729 shashtri nagar near chain factory chauraha kanpur up 208005
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 09 Jul 2024
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या : 950/2024

 

मोहम्‍मद शॉहबाज

बनाम्

 

मैग्‍मा एच0डी0आई0 जनरल इं0कं0लि0 व अन्‍य

समक्ष  :-

     1-मा0 न्‍यायमूर्ति  श्री अशोक कुमार,      अध्‍यक्ष।

 

     उपस्थिति :

     अपीलार्थी  की ओर से उपस्थित-   सुश्री पूजा त्रिपाठी।  

     प्रत्‍यर्थी  की ओर से उपस्थित-        कोई नहीं।

दिनांक : 09-07-2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्रीअशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

प्रस्‍तुत अपील अन्‍तर्गत धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम-2019 के माध्‍यम से इस न्‍यायालय के सम्‍मुख विद्धान जिला आयोग, जालौन स्‍थान उरई द्वारा परिवाद संख्‍या-96/2022 में जिला आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी एवं इस स्‍तर पर प्रस्‍तुत साक्ष्‍य के परिशीलन से परिवाद पत्र का कथन साबित न हो सकने के फलस्‍वरूप निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14-03-2024 के द्वारा परिवाद निरस्‍त कर दिया है, जिस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योजित करते हुए कथन किया गया है कि चूंकि परिवाद जिला आयोग द्वारा बिना परिवादी को सुने एवं साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये निरस्‍त किया गया है जो विधि विरूद्ध है, अत: अपीलार्थी/परिवादी को न्‍यायहित में अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी/परिवादी की विद्धान अधिवक्‍ता सुश्री पूजा त्रिपाठी को विस्‍तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।

 

 

-2-

अपीलार्थी/परिवादी की विद्धान अधिवक्‍ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्‍त मैं इस मत का हूँ कि न्‍यायहित में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील स्‍वीकार की जाती है और विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 14-03-2024 अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग उभयपक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्‍तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिचित करें।

पुन:स्‍थगन किसी भी दशा में स्‍वीकार नहीं किया जावेगा।

उभयपक्ष विद्धान जिला आयोग के समक्ष दिनांक 28-08-2024 को उपस्थित होंगे।

चूंकि प्रत्‍यर्थी की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्‍यर्थी को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जावे।

अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्‍तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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