Rajasthan

Kota

CC/345/2013

Sunny Sethi s/o Mohan Sethi - Complainant(s)

Versus

Manager, Kamal Auto Industries(Hundai Division) - Opp.Party(s)

Sanjay Shukla

11 Sep 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)
परिवाद संख्या:- 345/13
सन्नी सेठी पुत्र मोहन सेठी जाति सेठी निवासी मकान नं. 14, पटेल नगर, देवली जिला टोंक राजस्थान।                -परिवादी

                    बनाम
कमल आॅटो इण्डस्ट्रीज  (हुण्डई डिविजन) जरिये प्रबंधक ए-82-ए,ए आसई,पी,आईए. रोड नं. 4 झालावाड रोड, कोटा राजस्थान।-विपक्षी
समक्ष:-
भगवान दास     ः    अध्यक्ष    
हेमलता भार्गव    ः    सदस्य
    परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-

01.     श्री संजय शुक्ला, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
02.     श्री राकेश श्रृंगी, अधिवक्ता, विपक्षी की ओर से। 

            निर्णय             दिनांक 11.09.2015
     

    परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में सेवा दोष बताया है कि उससे वाहन आई टेन मेगना खरीदने हेतु सम्पर्क किया जिसकी कीमत 6,75000/- रूपये बतायी गयी जिसमे पुरानी कार का एक्सचेन्ज मूल्य 1,80,000/- रूपये व अतिरिक्त बोनस 15,000/- रूपये कम करते हुये  4,80,000/- रूपये जरिये डी.डी. अदा किये गये , बिल नहीं दिया गया। बाद में 3,80,279/- रूपये का बिल जारी किया तथा परिवादी को 2,68,666/- रूपये चैक के जरिये लौटाये गये। इस प्रकार 26,055/- रूपये का कोई हिसाब नहीं दिया  राशि भी नहीं लौटाई। कानूनी नोटिस भेजा गया तब भी राशि नहीं लौटाई जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ। 

    विपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब का सार है कि परिवादी ने सही परिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। उससे अधिक राशि नहीं ली गई है। उसके द्वारा खरीद किये वाहन की एक्स शोरूम की कीमत वेट सहित 4,16035/- रूपये थी, जिसमें तत्कालीन स्कीम के तहत मुफ्त बीमा राशि 10,755/- रूपये एक्सचेन्ज बोनस 15,000/- रूपये नकद छूट 10,000/- रूपये कुल 35,755/- रूपये की नकद छूट देने के बाद  परिवादी द्वारा नया वाहन का मूल्य 3,80,279/- रूपये देना था उसका बिल उसे दिया गया तथा बीमा राशि सहित उससे 3,91,034/- रूपये प्राप्त करने थे उसमें से पुराने वाहन की एक्सचेन्ज राशि  1,80,000/- रूपये समायोजन करते हुये परिवादी के द्वारा 2,11,034/- रूपये ही अदा करने थे परिवादी ने 4,80,000/- रूपये अदा कर दिये गये थे जिसमें से अदा होने वाली राशि 2,11034/- रूपये कम करके शेष राशि 2,68,966/- रूपये का भुगतान जरिये चैक कर दिया गया तथा उसे हिसाब भी समझा दिया गया। नोटिस का समुचित जवाब दे दिया गया। सेवा में कोई कमी नहीं की। परिवाद गलत पेश किया गया है। 
    
    परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा स्कीम पम्प प्लेट, इनवाईस बिल, पुरानी कार की कीमत व एक्सचेन्ज का विवरण, 4,80,000/- रूपये अदायगी राशि, डी.डी., आर.सी, विपक्षी को प्रेषित नोटिस आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की। 
    विपक्षी की ओर से अधिकृत विक्रेता रमेश चन्द सोबती के शपथ-पत्र के अलावा इनवाईस, लेजर खाता, डिलीवरी चालान, जवाब नोटिस आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की गई।   

        हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। 

    विचार हेतु प्रश्न है कि क्या विपक्षी ने परिवादी से ली गई राशि का पूरा हिसाब उसे नही समझाया व उससे अधिक राशि ले ली ?

    विपक्षी ने परिवादी से ली गई राशि का पूरा विवरण जवाब की विशेष आपत्तियों के मद नं. 4 व 5 में स्पष्ट किया है जिसमें उसे कार की वेट सहित कीमत में से बीमा राशि,एक्सचेन्ज बोनस व नकद छूट कम करके 3,80,279/- रूपये का बिल दिया गया है उसे परिवादी ने भी स्वीकार किया है। बीमा राशि की उसे नकद छूट दी गई इसलिये बीमा राशि सहित कुल 3,91,034/- रूपये  परिवादी से वसूल होने थे उसमें से पुरानी कार के एक्सचेन्ज के 1,80,000/- रूपये कम करते हुये शेष राशि 2,11,034/- रूपये ही बनती थी, जबकि उससे 4,80,000/- रूपये की राशि ली गई थी, इसलिये विपक्षी ने बकाया राशि 2,68,966/- रूपये परिवादी को लौटा दीे उसे परिवादी ने स्वीकार किया । इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादी से कोई अधिक राशि नहीं ली गई है उसका नोटिस प्राप्त होने पर उसे समुचित जवाब दिया गया है। परिवादी विपक्षी का कोई सेवा दोष-सिद्ध नही कर पाया है। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।  

                     आदेश 

    परिवादी सन्नी सेठी का परिवाद, विपक्षी के खिलाफ खारिज किया जाता है। खर्चा परिवाद, पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।      
       

         (हेमलता भार्गव)                                (भगवान दास)  
             सदस्य                                       अध्यक्ष
 
     निर्णय  आज दिनंाक 11.09.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
            सदस्य                                      अध्यक्ष
           


                                                                                                                                             

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.