Rajasthan

Kota

CC/18/2011

Pradeep kumar suman - Complainant(s)

Versus

Manager, Ifco Tokiyo Journal Insurance Company ltd. - Opp.Party(s)

Bharat Sinh Aasela

24 Feb 2016

ORDER

प्रदीप कुमार सुमन
बनाम 
इफ्को टोक्यो जनरल इं. क. लि., न्यू देहली एवं कोटा
परिवाद संख्या 18/2011


24.02.2016              इस प्रकरण में अंतिम बहस की स्टेज पर 04.01.2016 से परिवादी या उसके वकील उपस्थित नहीं हुये हैं। विपक्षी-बीमा कम्पनी के वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 
परिवादी ने विपक्षी का संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि उसकी बीमित मोटर साईकिल आर. जे.  28/3 एम-1930 बीमित अवधि में 05.01.2009 को चोरी हो गई जिसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस ने एफ. आर. प्रस्तुत कर दी जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। विपक्षी को क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसे मनमाने तौर पर गलत रूप से खारिज कर दिया। विपक्षी को लीगल नोटिस भेजे गये उसके बावजूद क्लेम नहीं दिया गया, इससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ है। 
विपक्षी के जवाब का सार है कि परिवादी ने बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार बीमित वाहन के चोरी होने की पुलिस को व विपक्षी को तत्काल सूचना नहीं दी। पुलिस को 12 दिन बाद व विपक्षी को 84 दिन बाद सूचना दी गई। परिवादी ने पालिसी की शर्त का उल्लंघन किया। इस कारण क्लेम सही खारिज किया गया है। सेवा में कोई कमी नहीं की गई है। 
परिवादी ने साक्ष्य मंे अपने शपथ-पत्र के अलावा एफ.आई.आर. , एफ.आर. व उसकी स्वीकृति के आदेश, पालिसी, विपक्षी को प्रेषित लीगल नोटिस दिनांक 06.02.2010 एवं 09.07.2010, क्लेम खारिजी-पत्र आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की हैं। विपक्षी ने साक्ष्य मंे राजीव चैधरी, अरूण भूटानी के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पालिसी व उसकी शर्तें, परिवादी को प्रेषित पत्र आदि की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।
हमने विचार किया। 
पालिसी की शर्तों में यह स्पष्ट है कि बीमित वाहन के चोरी होने की अवस्था में पुलिस को एवं विपक्षी-बीमा कम्पनी को तत्काल सूचना देनी आवश्यक है। 
परिवादी ने बीमित वाहन दिनांक 05.01.2009 को चोरी होना बताया है, एफ.आई.आर. से स्पष्ट है कि पुलिस को 17.01.2009 को सूचना दी गई थी। विपक्षी-बीमा कम्पनी को दिनांक 28.03.2009 को सूचना दी गई। इस प्रकार परिवादी ने पालिसी की शर्त के अनुसार तत्काल सूचना नहीं देकर अत्यधिक देरी से सूचना दी है जिसका कोई युक्ति-युक्त स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग, राजस्थान, जयपुर ने माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णयों के आधार पर अपील संख्या 770/2007 यूनाईटेड इण्डिया इं. क. लि. बनाम रंगलाल (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि निर्णय तिथि 24.01.2011 में यह व्यवस्था दी है कि पालिसी की शर्त का उल्लंघन करते हुये बीमित वाहन की चोरी की सूचना देरी से देने के कारण बीमाधारी कोई क्लेम पाने का अधिकारी नहीं है। इसलिये हम पाते हैं कि विपक्षी-बीमा कम्पनी ने परिवादी का क्लेम खारिज करके सेवा में कोई कमी नहीं की है। 
        अतः परिवाद खारिज किया जाता है।
आदेश खुले मंच में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।

 

(हेमलता भार्गव)               (महावीर तॅंवर)               (भगवान दास)
   सदस्य                      सदस्य                    अध्यक्ष

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.