जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,रायगढ़(छ0ग0)
समक्षः सनमान सिंह, अध्यक्ष प्रकरण क्रमांक-146/2014
सुभाष पाण्डेय, सदस्य संस्थित दिनांक-26.09.2014
संतोष मित्तल आ0 स्व0 श्री नंदकिशोर अग्रवाल,
निवासी-जूटमिल रोड, रायगढ़ (छ0ग0) ....... ..........आवेदक/परिवादी
//वि रू द्ध//
प्रबंधक,
आईडिया सेल्यूलर लिमिटेड,
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्विस एरिया
139, 140 इलेक्ट्रानिक्स, काम्पलेक्स
परदेशीपुरा, इन्दौर (म0प्र0).... ..... अनावेदक/विरूद्ध पार्टी
आवेदक/परिवादी द्वारा श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता।
अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा श्री विजय सराफ, अधिवक्ता।
(आ दे श)
(आज दिनांक 25/03/2015 को पारित)
सनमान सिंह, अध्यक्ष
1/ आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के विरूद्ध मोबाईल पर बिना बात किये पैसा काटे जाने की क्षतिपूर्ति 10,000/-रूपये, ग्राहक सेवा केन्द्र से मिथ्या व भ्रामक जानकारी देने की क्षति 10,000/-रूपये, 20,000/-रूपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय दिलाये जाने बाबत् धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद का निवर्तन किया जा रहा है।
2/ आवेदक/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक/विरूद्ध पार्टी से प्री-पेड मोबाईल नं. 09826765299 लिया था। दिनांक 26.07.2014 को रात्रि 8.14 एवं 8.28 बजे आवेदक/परिवादी ग्राहक सेवा केन्द्र नम्बर 12345 पर एक्टिव्ह प्लान की जानकारी लेने के लिए काल किया। काल आटोमेटिक सिस्टम द्वारा होल्ड रखा गया था। उक्त दरम्यिान आवेदक/परिवादी को अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा रिकार्ड की गई विज्ञापन सुनायी दे रहा था। काफी देर तक फोन करने के बाद भी काल सेंटर के अधिकारी द्वारा काल रिसीव नहीं किया गया और आवेदक/परिवादी के फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आवेदक/परिवादी के खाते से काल चार्ज दो बार 00.50 पैसे काट लिया गया। आवेदक/परिवादी इसकी शिकायत दिनांक 28.07.2014 को ग्राहक सेवा केन्द्र के
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ग्राहक नं.12345 पर किया, किन्तु काल सेंटर के अधिकारी द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। एक्टिव्ह प्लान के बारे में पूछे जाने पर काल सेंटर के अधिकारी ने कहा कि तीन महीने से कोई भी प्लान एक्टिव्ह नहीं था। आवेदक/परिवादी काल सेंटर के अधिकारी से संतुष्ट न होने पर किसी सक्षम अधिकारी का नंबर मांगा तो उसे अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के कस्टमर केयर अधिकारी का नंबर 198 पर बात करने कहा गया। आवेदक/परिवादी 198 पर बात किया। काल सेंटर के अधिकारी अश्विन यादव भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तब आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी राहुल राणे सुपरवाईजर से बात किया। उसके द्वारा बिना बात किये पैसा काटे जाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि एक्टिव्ह प्लान के बारे में बताया कि आवेदक/परिवादी द्वारा पूर्व में एक प्लान एक्टिव्ह कराया था, जबकि काल सेंटर के अधिकारी द्वारा प्लान के बारे में पूछे जाने पर कोई प्लान एक्टिव्हवेट होना नहीं बताया गया, इस तरह अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के कस्टमर केयर पर अलग-अलग भ्रामक जानकारी दी गई। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के फील्ड आफिसर ताहीर हुसैन को भी बिना बात किये पैसा काटे जाने के बारे में बताया। उसके द्वारा भी कोई समाधान नहीं किया गया, तब आवेदक/परिवादी दिनांक 10.08.2014 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत सूचना पत्र अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को प्रेषित किया। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उपरोक्त अनुतोष दिलाये जाने बाबत् यह परिवाद प्रस्तुत किया है।
3/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से प्रांरभिक आपत्ति करते हुए जवाब में बताया है कि आवेदक/परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का सुनवायी क्षेत्राधिकार जिला उपभोक्ता फोरम को नहीं है। आवेदक/परिवादी की शिकायत उपभोक्ता विवाद के अन्तर्गत नहीं आता। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदक/परिवादी को ग्राहक सेवा केन्द्र से जानकारी दी गई वह नियम के तहत होता है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो उसे जवाब दिया जाता है। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी पर आरोप लगाया है वह गलत है। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को परेशान करने की नियत से परिवाद प्रस्तुत किया है। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा आवेदक/परिवादी को कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी गई थी। आवेदक/परिवादी की किसी से बात नहीं हुई थी। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी को परेशान करने की नियत से परिवाद प्रस्तुत किया है। इसलिए निरस्त किये जावे।
4/ आवेदक/परिवादी की ओर से अधिवक्ता नोटिस दिनांक 10.08.2014 एवं रसीद प्रस्तुत किया गया है।
5/ आवेदक/परिवादी दिनांक 26.07.2014 को रात्रि 8.14 एवं 8.28 बजे ग्राहक सेवा केन्द्र नम्बर 12345 पर एक्टिव्ह प्लान के बारे में जानकारी चाहा था, किन्तु काल सेंटर के अधिकारी द्वारा काल रिसीव नहीं किया गया और आवेदक/परिवादी के खाते से काल चार्ज दो बार 00.50 पैसे काट लिया गया। जिसकी शिकायत आवेदक/परिवादी काल सेंटर के अधिकारी अश्विन यादव, राहुल राणे वरिष्ठ अधिकारी सुपरवाईजर तथा फील्ड आफिसर ताहीर हुसैन से किया। उन लोगो के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।
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6/ आवेदक/परिवादी दिनांक 26.07.2014 को रात्रि 8.14 एवं 8.28 बजे ग्राहक सेवा केन्द्र नम्बर 12345 पर मोबाईल नं. 09826765299 से उक्त दिनांक को उक्त मोबाईल नंबर से आये काल 198 पर बात करने वाले काल सेंटर के अधिकारी का नाम व काल की अवधि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का आवेदन पत्र किया था, किन्तु अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
7/ आवेदक/परिवादी दिनांक 26.07.2014 को ग्राहक सेवा केन्द्र के नं.12345 पर एक्टिव्ह प्लान के बारे में जानकारी चाहा था, किन्तु काल सेंटर के अधिकारी द्वारा कहा कि तीन महीने से कोई भी प्लान एक्टिव्ह नहीं था कहा गया। जबकि राहुल राणे द्वारा बताया गया कि एक माह के लिए प्लान एक्टिव्ह कराया गया था। आवेदक/परिवादी का तर्क है कि उसे अनावेदक/विरूद्ध पार्टी के अधिकारी द्वारा भ्रामक व मिथ्या जानकारी दी गई। जो सेवा में कमी के अन्तर्गत आता है, इसी तरह से बिना बात किये दो बार काल चार्ज 00.50 पैसे काटा गया जो सेवा में कमी की श्रेणी में आता है, इसलिए मांगी गई अनुतोष दिलायी जावे।
8/ अनावेदक/विरूद्ध पार्टी की ओर से तर्क में बताया गया है कि आवेदक/परिवादी के परिवाद का सुनवायी क्षेत्राधिकार जिला उपभोक्ता फोरम को नहीं है और न ही आवेदक/परिवादी का शिकायत उपभोक्ता विवाद के अन्तर्गत आता है। आवेदक/परिवादी को ग्राहक सेवा केन्द्र से नियमों के तहत जानकारी दी गई थी। आवेदक/परिवादी द्वारा बात किया गया था। आवेदक/परिवादी अनावेदक/विरूद्ध पार्टी पर गलत आरोप लगाया है औेर परेशान करने की नियत से परिवाद प्रस्तुत किया है। जो निरस्ती योग्य है।
9/ दिनांक 26.07.2014 को रात्रि 8.14 एवं 8.28 बजे आवेदक/परिवादी ग्राहक सेवा केन्द्र के अधिकारी से ग्राहक सेवा केन्द्र नम्बर 12345 पर एक्टिव्ह प्लान की जानकारी चाहा था। किन्तु काल सेंटर के अधिकारी द्वारा काल रिसीव नहीं किया गया। बिना बात किये आवेदक/परिवादी के खाते से दो बार 00.50 पैसे काट लिया गया। निश्चित रूप से अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का यह कृत्य सेवा में कमी व व्यवसायिक दुराचरण के अन्तर्गत आता है, इसी तरह से काल सेंटर के अधिकारी द्वारा कोई एक्टिव्ह प्लान नहीं होना बताया गया, जबकि दूसरे अधिकारी द्वारा एक्टिव्ह प्लान जारी होना बताया गया, इस तरह अनावेदक/विरूद्ध पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई। अनावेदक/विरूद्ध पार्टी का उक्त कृत्य भी सेवा में कमी एवं व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में आता है। हम लोगों की राय में आवेदक/परिवादी बिना बात किये उसके खाते से पैसा काटे जाने की क्षति पाने का अधिकारी है। अतः परिवादी के पक्ष में यह आदेश पारित किया जाता हैः-
अ. अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदक/परिवादी को 500/-(पाच सौ रूपये) एक महीने के भीतर भुगतान करेगा।
ब. अनावेदक/विरूद्ध पार्टी, आवेदक/परिवादी को 500/-(पाच सौ रूपये) वाद व्यय भी भुगतान करेगा।
(सनमान सिंह) (सुभाष पाण्डेय)
अध्यक्ष सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण
फोरम रायगढ़ (छ0ग0) फोरम रायगढ़ (छ0ग0)
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