राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-256/2023
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्या 254/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 के विरूद्ध)
योगेश कुमार पुत्र श्री हरस्वरूप, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी- मकान नं0 94, इन्द्रापुरी लोनी, निकट मेट्रो लोनी, थाना व तहसील-लोनी, जिला-गाजियाबाद
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. मैनेजर, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि0 कं0, कार्पोरेट आफिस नं0-27ए, डेवलपमेन्ट इण्डस्ट्रियल एस्टेट गुडई, चेन्नई-600032
2. मैनेजर, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि0 कं0, रजिस्टर्ड आफिस नं0-1, सरदार पटेल रोड, गुडई, चेन्नई-600032
3. सुशील पुत्र वीरपाल, निवासी- मकान नं0-441, सोनिया नगर, पार्ट-3, थाना-लोनी बार्डर, जिला-गाजियाबाद-201102
4. राजीव शर्मा, मैनेजर, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि0 कं0, पता- सी-538, सरनाम प्लाजा, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद, जिला-गाजियाबाद
5. मैनेजर, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि0 कं0, पता- सी-538, सरनाम प्लाजा, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद, जिला-गाजियाबाद
....................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री काशीनाथ शुक्ला,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 14.02.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री काशीनाथ शुक्ला उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
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प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्या-254/2018 योगेश कुमार बनाम प्रबंधक हिन्दुजा में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया है तथा यह कि अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार परिवादी अपनी चिकित्सा के कारण जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख निश्चित तिथि पर परिवाद में उपस्थित नहीं हो सका, जबकि पूर्व में वह उपस्थित था, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.10.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्या-254/2018 योगेश कुमार बनाम प्रबंधक हिन्दुजा में पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, गाजियाबाद उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई
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का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1