Bhavani Shankar Sharma filed a consumer case on 26 Nov 2015 against Manager, Highfly in the Kota Consumer Court. The case no is CC/90/2010 and the judgment uploaded on 02 Dec 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-90/10
भवानी शंकरशर्मा पुत्र स्व. रामदेव श्यार्मा जाति ब्राहमण निवासी 203 बी सिविल लाईन्स, कोटा राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
01. हाइफलाई जरिये व्यवस्थापक, ओथाराइज्ड मोबाईल शाप 20 डी शोपिंग सेन्टर, कोटा, राजस्थान।
02. सोनी एक्सशन इंडिया, अंशुल एजेन्सी एफ-3 दी श्री टावर झालावाड रोड, कोटा, राजस्थान।
03. मैन्यू फ्रेक्चरिंग मोबाईल कंपनी, प्रा0लि0 फलेग्स ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी प्रा0लि0 प्लाट न ं. 3 फेस सेकिण्ड शिवकोट इण्डस्ट्रीयल पार्क सन्डा वेल्यूड सी विलेज कानीपुरम तालुका डि0 तमिलनाडू 602106 फोन सोनी इरेक्शन मोबाइल कम्युनिकेशन- -विपक्षीगण
समक्ष :
अध्यक्ष : भगवान दास
सदस्य : हेमलता भार्गव
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री सत्य प्रकाश गौतम, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 की ओर से।
3. विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. विपक्षी सं. 3 की तल्वी बंद।
निर्णय दिनांक 26.11.15
परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि विपक्षी सं. 1 द्वारा निर्मित मोबाईल 23.03.09 को विपक्षी सं. 1 को नकद 3,950/- रूपये अदा करके खरीदा था। जिसकी वारंटी दी गई थी। जिसमें खराबी आने पर विपक्षी सं. 1 को शिकायत की गई, जिसके निर्देश पर विपक्षी सं. 2 को दिखाया गया, लेकिन उससे मोबाईल पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। विपक्षीगण को अधिवक्ता के जरिये कानूनी नोटिस भेजे गये। उसके बावजूद मोबाईल ठीक नहीं किया गया, बदल कर दूसरा नया मोबाईल नहीं दिया, जिससे उसे आर्थिक क्षति के साथ-साथ मानसिक संताप भी हुआ।
विपक्षी सं. 1 के जवाब का सार है कि परिवादी ने कस्टमर केयर सेन्टर पर 02.09.09 को मोबाईल जमा करवाया वहाॅ अन्दर से सेट को पूरा बदल कर नई मशीन नये नम्बर की डालकर 13.10.09 को परिवादी को दे दिया गया उसके बाद से मोबाईल पूरी तरह से सही काम कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं है। उसने या सर्विस सेन्टर अथवा निर्माता ने सेवा में कोई कमी नहीं की हैं। परिवाद झूंठा पेश किया गया है।
विपक्षी सं. 2 मंच में उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये ।
विपक्षी सं. 3 को तलब करने के लिये परिवादी ने नया पता पेश नहीं किया, इसलिये उसे तलब नहीं किया गया।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा मोबाईल खरीद बिल,जोबशीट, दिनांक 02.02.09 को विपक्षीगण को प्रेषित नोटिस, पोस्टल रसीद आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।
विपक्षी ने साक्ष्य में प्रो0 विमल कुमार का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।
हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने विपक्षी निर्माता को तलब नहीं करवाया है मोबाईल में निर्माणदोष नहीं है। मेकेनिक /विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिये परिवादी निर्माणदोष की कहानी को सिद्ध नहीं कर सका है। निर्माता को तलब नही कराने से यह तथ्य विचार योग्य नहीं हैक्।
विपक्षी सं. 1 के जवाब से स्पष्ट है कि परिवादी ने सही एवं वास्तविक तथ्य को छिपाया है। परिवादी के मोबाईल के अन्दर की मशीन कस्टमर केयर सेन्टर द्वारा पूरी तरह बदल दी तथा उसे सही कर दी गई उसके पश्चात उसमें कोई खराबी होने का प्रमाण परिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी विपक्षीगण का सेवादोष सिद्ध करने में भी पूरी तरह विफल रहा है।
अतः परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 26.11.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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