Jagdish prakash sharma filed a consumer case on 29 Oct 2015 against Manager, Hair Appliancees (India) pvy. ltd. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/86/2012 and the judgment uploaded on 06 Nov 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-86/12
जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र रागोपाल आयु 55 वर्ष प्रोपराईटर, गौतम रेस्टोरेन्ट, थर्मल चैराहे क पास, सकतपुरा मैन रोड, कोटा, राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
01. प्रबंधक, हेयर एप्लाइन्सेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, रजि0 आफिस-बी-1/ए-14, मोहन को-ओपरेटिव इण्डस्ट्रीयल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
02. मैनेजर, कमल पुष्प इन्टरप्राइजेज, बी-44, आई. पी. रोड नं. 2, नियर महेन्द्रा शोरूम,कोटा, राजस्थान। -विपक्षीगण
समक्ष :
अध्यक्ष : भगवान दास
सदस्य : महावीर तंवर
सदस्य : हेमलता भार्गव
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1 श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
निर्णय दिनांक 29.10.15
परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि वह गौतम रेस्टोरेन्ट के नाम से व्यवसाय करता है। दिनांक 13.07.10 को उसने विपक्षी सं. 2 से विपक्षी सं. 1 द्वारा निर्मित रेफ्रिजरेटर जरिये बिल नं. 6053006156, 6,800/- रूपये अदा करके खरीदा, जो खरीद के बाद से ही खराब होने लगा। विपक्षी सं.2 से शिकायत की गई तो उसके सर्विस सेन्टर पर भी दिखा लिया, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हुआ, उसमें निर्माण-दोष हैं। खराब फ्रिज से उसके दुकान का बहुत सारा सामान खराब हो गया। दिनांक 08.07.11 को भी विपक्षी सं. 2 सेे शिकायत की गई, लेकिन उसने सर्विस करने से इंकार कर दिया, जबकि कम्प्रेशर की 5 साल व फ्रिज की एक वर्ष की वांरटी है। विपक्षीगण को 12.07.11 को कानूनी नोटिस भेजा गया, उसके बावजूद न तो फ्रिज ठीक किया और न ही बदल कर दिया, इससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।
विपक्षीगण को मंच की ओर से परिवादी के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये जिनकी उन पर विधिवत तामील होने की उप-धारणा की गई, विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये, इसलिये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये ।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा फ्रिज खरीद बिल, विपक्षीगण को प्रेषित नोटिस, रजिस्टर्ड ए/डी रसीदे, पोस्टल रसीदे आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है।
हमने परिवादी की ओर से एक तरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवाद मंे स्वयं परिवादी ने अंकित किया है कि वह गौतम रेस्टोरेन्ट के नाम व्यवसाय करता है, विपक्षी सं. 2 से जो फ्रिज खरीदा वह खराब होने से दुकान का सामान खराब हो गया है, फ्रिज खरीद बिल में भी क्रेता श्री गौतम रेस्टोरेन्ट, कोटा है। इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्ट है कि परिवादी ने फ्रिज अपने व्यवसाय के लिये व्यवसायिक उद्धेश्य हेतु खरीदा तथा उसका व्यवसायिक उपयोग करने में दुकान का सारा सामान खराब हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायिक उद्धेश्य के लिये खरीद गई वस्तु के संबंध में परिवादी उपभोक्ता नहीं है। इसलिये परिवाद इस मंच के सुनवाई योग्य नहीं है। अतः परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 29.10.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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