Uttar Pradesh

StateCommission

A/1416/2024

M.K. Agnihotri - Complainant(s)

Versus

Manager, Great Eastern Retail Pvt. Ltd. & Another - Opp.Party(s)

Self

24 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1416/2024
( Date of Filing : 19 Sep 2024 )
(Arisen out of Order Dated 11/07/2024 in Case No. CC/69/2021 of District Lucknow-I)
 
1. M.K. Agnihotri
91 dwarika vihar faridi nagar near shiva public school indira nagar lko up
...........Appellant(s)
Versus
1. Manager, Great Eastern Retail Pvt. Ltd. & Another
A-22 indira nagar lko 226016 up branch A-22 indira nagar lko 226016 up branch a-22 indira nagar lko - 226016
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 24 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

अपील संख्‍या -1416/2024

एम0 के0 अग्निहोत्री

बनाम          

मैनेजर, ग्रेट ईस्‍टन रिटेल प्रा0 लि0 व अन्‍य

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष            

अपीलार्थी स्‍वयं               : श्री एम0 के0 अग्निहोत्री

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता       : कोई नहीं।

दिनांक :- 24.09.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/ एम0 के0 अग्निहोत्री द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-69/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2024 के विरूद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थी/परिवादी के द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवाद खारिज किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी के कथनानुसार  वह दूसरे न्‍यायालय के समक्ष व्‍यस्‍त होने के कारण वे जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष निश्चित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके थे जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्‍यथा परिवादी को अत्‍यंत घोर कष्‍ट होगा।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-69/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2024 अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-69/2021 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, इस आदेश की प्राप्ति से एक वर्ष की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्‍थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की जाए।

इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्‍ता को इस आदेश की सूचना के दो सप्‍ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्‍ता द्वारा प्राप्‍त करायी जावे। 

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

 

रंजीत पी.ए.

कोर्ट नं-01

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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