Pawan Kumar Raav filed a consumer case on 28 Jul 2015 against Manager, Fun Cinema in the Kota Consumer Court. The case no is CC/263/2011 and the judgment uploaded on 03 Aug 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:-263/2011
पवन कुमार राव पुत्र जगदीश प्रसाद राव उम्र 25 साल हाल पदस्थापित मैनजर- रिजनल ओफिस फूड कारपोरेशन आॅफ इंडिया सेक्टर चार पंचकूला जिला हरियाणा। -परिवादी
बनाम
प्रबंधंक, / मैनेजर, फन-सिनेमा, झालावाड रोड, कोटा। -विपक्षी
समक्ष:-
भगवान दास ः अध्यक्ष
महावीर तंवर ः सदस्य
हेमलता भार्गव ः सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
01. परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
02. विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
निर्णय दिनांक 28.07.2015
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में प्रकट किया है कि दिनांक 17.05.11 को विपक्षी ने परिवादी से 150/- रूपये लेकर फन-सिनेमा की मेम्बरशिप देते हुये प्रकट किया कि बर्थ-डे से आगामी 5 दिन की अवधि में उसे फन-सिनेमा की एक फ्री मूवी टिकिट दिया जावेगा जिसे वह पूरे भारत में कहीं पर भी-फन-सिनेमा में मूवी देख सकेगा। जब दिनांक 27.06.11 को चंडीगढ में फन-सिनेमा में मूवी देखने गया तो मैनजर ने यह कहते हुये टिकिट नहीं दिया कि उसके मोबाईल पर फन-सिनेमा ब्रांच झालावाड रोड कोटा से कोई मैसेज नहीं आया है, इस पर विपक्षी से सम्पर्क करने पर अभद्र व्यवहार किया गया। विपक्षी को नोटिस भेजा गया जो प्राप्त हो गया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, इससे परिवादी को मानसिक संताप हुआ।
विपक्षी के जवाब का सार है कि विपक्षी ने परिवादी के मोबाईल नं. 9891316804 पर उसके जन्म दिन 27.06.11 को प्रातः 9.01 पर एस. एम.एस. भेजा था, जो इस कारण नहीं पहुंचा कि उसका मोबाईल स्वीच आॅफ या आउट आॅफ नेट वर्क था। परिवादी की शिकायत मिलने पर दिनांक 13.07.11 को उसके गिफ्ट बाउचर की वेलीडिटी दिनांक 18.07.11 तक बढा दी गई। लेकिन परिवादी ने उसका उपयोग नहीं किया। विपक्षी ने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की। परिवाद झूंठा पेश किया गया।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा विपक्षी को प्रेषित नोटिस, पोस्टल की रसीद, ए/डी रसीद, बैंक डायरी आदि की प्रतियां प्रस्तुत की।
विपक्षी ने साक्ष्य में संचालक रवि कुमार का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।
दोनो पक्षों में से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने जवाब में परिवादी की कहानी को गलत बताते हुये स्पष्ट किया है कि उसकी प्रार्थना पर उसके गिफ्ट बाउचर की वेलीडिटी 5 दिन के लिये बढा दी गई, लेकिन इस अवधि का उसने उपयोग नहीं किया, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है, इसका कोई खंडन परिवादी की ओर से नहीं किया गया है, इस प्रकार हम पाते है कि विपक्षी का सेवा दोष सिद्ध करने के लिये परिवादी की ओर से कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। परिणमतः परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादी पवन कुमार राव का परिवाद, विपक्षी के विरूद्ध खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) (भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
निर्णय आज दिनंाक 28.07.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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