Uttar Pradesh

Kanpur Dehat

CC/5/2023

Yogeshwar Enterprises Through Prop. Ashish Sharma - Complainant(s)

Versus

Manager, Bank of Baroda, Branch Rania, Kanpur Dehat - Opp.Party(s)

Bagish Chandra Mishra

21 Aug 2024

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।

           अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष

                       H.J.S.

                            श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य

                              सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य

 

उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 05/2023

परिवाद दाखिला तिथि :- 12.01.2023

निर्णय दिनांक:- 21.08.2024

(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)

 

योगेश्वर इण्टरप्राइजेज कालपी रोड रनियाँ कानपुर देहात प्रो0 आशीष शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा निवासी रनियाँ जनपद कानपुर देहात ।             

                                                                                                                                                                        ....................परिवादी

बनाम

 

1. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा रनियाँ जनपद कानपुर देहात ।

2. प्रबन्धक टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 15वां माला  

  टॉवर ए येलेसुला विजिनेस पार्क जी0के0 मार्ग लोवर पटेल मुंबई-400013 (महाराष्ट्र) ।

                                                                                                                                                                        ...............प्रतिवादीगण

निर्णय

 

     प्रस्तुत परिवाद परिवादी योगेश्वर इण्टरप्राइजेज कालपी रोड रनियाँ कानपुर देहात प्रो0 आशीष शर्मा की ओर से सशपथ पत्र, प्रार्थी को हुयी हानि मु0 4,00,000/- (चार लाख) रुपये की भरपाई बीमा कम्पनी टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 से कराये जाने, प्रार्थी को हुयी मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति हेतु 50,000/- रुपये व वाद व्यय मु0 10,000/- रुपये विपक्षी बीमा कम्पनी से दिलाये जाने के आशय से दिनांक 12.01.2023 को संस्थित किया गया ।

     संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी एक बेरोजगार युवक है, अपने जीवन यापन हेतु योगेश्वर इण्टरप्राइजेज के नाम से शीतल पेयजल की फुटकर बिक्री का कार्य रनियाँ कालपी रोड पर करता है । परिवादी ने इस कार्य के भंडारण करने हेतु बैंक ऑफ बडौदा शाखा रनियाँ से सहायता हेतु याचना की, बैंक ऑफ बडौदा ने याचना स्वीकार की और 5,00,000/- रुपये का नकद साख ऋण स्वीकृत किया । परिवादी का ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त बैंक के माध्यम से टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 से गोदाम का बीमा भी टाटा ए0आई0जी0 भारत सूक्ष्म उद्धम सुरक्षा में बीमा कराया गया जिसका पॉलिसी नम्बर- 5182306964 है तथा दिनांक 17.02.2023 तक प्रभावी है । दिनांक 14.03.2022 की रात्रि में परिवादी की दुकान के गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की गयी और 1500/- पेटी शीतल पेयजल आदि चोरी कर लिया गया जिससे वादी को आर्थिक हानि हुयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना अकबरपुर में दिनांक 27.05.2022 को अंकित की गयी जिसकी सं0- 0344 है । परिवादी ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा रनियाँ को चोरी होने की सूचना दिनांक 25.03.2022 को दी तथा आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह भी किया । परिवादी ने चोरी की इस घटना से भविष्य में बचने के लिए दुकान का गोदाम भी बदल दिया और उसे कटका रोड पर स्थित एक गोदाम लेकर दिया जिसकी सूचना भी शाखा प्रबन्धक को दिनांक 25.03.2022 को दे दी गयी । परिवादी ने बार-बार बैंक से आग्रह किया कि मुझे बीमा कम्पनी से राहत दिलाने के लिए आप लिखा-पढ़ी करिये किन्तु अभी तक न तो बीमा कम्पनी का कोई पत्र आया और न ही कोई जानकारी दी गयी इससे बैंक की शिथिलता और लापरवाही को प्रमाणित करती है। प्रार्थी विगत समय से चोरी होने के बाद से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और बीमा कम्पनी का कोई योगदान प्रदान नहीं हो रहा है । परिवाद माननीय आयोग के क्षेत्राधिकार में है । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।

     मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 03.02.2023 को नोटिस प्रेषित किये गये । प्रतिवादीगण पर नोटिस का पर्याप्त तमीला होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा कोई जवाबदेही दाखिल की गयी । तत्पश्चात Track Consignment Report के आधार पर प्रतिवादीगण पर नोटिस का पर्याप्त तमीला मानते हुए दिनांक 16.11.2023 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।    

     परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन दस्तावेजों की सूची के साथ टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा परिवादी योगेश्वर इण्टरप्राइजेज के नाम जारी बीमा पॉलिसी (2 किता पेज) दिनांकित 18.02.2022 की छायाप्रति, परिवादी द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.03.2022 व 03.03.2022 की छायाप्रति, प्रो0 आशीष शर्मा के पैन कार्ड की छायाप्रति, प्रो0 आशीष मिश्रा के आधार कार्ड की छायाप्रति, इकरारनामा/ किरायानामा की छायाप्रति, एफ0आई0 आर0 की छायाप्रति, परिवादी द्वारा पुलिस चौकी रनियाँ थाना अकबरपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 16.03.2022 की छायाप्रति, योगेश्वर इण्टरप्राइजेज के स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउंट की छायाप्रति व स्टॉक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया है ।

     परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में परिवादी आशीष शर्मा प्रो0 योगेश्वर इण्टरप्राइजेज कालपी रोड रनियाँ कानपुर देहात द्वारा साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 18.12.2023 पत्रावली पर दाखिल किया गया है । परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र के साथ दस्तावेजों की सूची से थाना अकबरपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 16.03.2022 की छायाप्रति, एफ0आई0 आर0 की छायाप्रति, बैंक ऑफ बडौदा प्रेषित पत्र दिनांकित 25.03.2022 व 03.03.2022 की छायाप्रति, इकरारनामा/ किरायानामा की छायाप्रति, ई-वे बिल दिनांकित 18.04.2021 व 24.02.2021 की छायाप्रति, टैक्स इन्वाइस की छायाप्रति, प्रो0 आशीष शर्मा के पैन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति, स्टॉक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति दाखिल की गयी ।

      परिवादी की ओर से एक अन्य दस्तावेजों की सूची दिनांकित 31.07.2024 के साथ टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा जारी पॉलिसी नंबर-5182306964 की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी है ।

     परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांक 15.05.2024 को पत्रावली पर दाखिल की गयी ।      

     परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय मौखिक बहस सुनी तथा परिवादी की ओर से दाखिल लिखित बहस व पत्रावली का परिशीलन किया । 

     पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि परिवादी का योगेश्वर इण्टरप्राइजेज के नाम से शीतल पेयजल की फुटकर बिक्री का कार्य है । परिवादी की याचना पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा रनियाँ द्वारा 5,00,000/- रुपये का नकद साख ऋण स्वीकृत किया गया । परिवादी का ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त बैंक के माध्यम से टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा गोदाम का बीमा, “टाटा ए0आई0जी0 भारत सूक्ष्म उद्धम सुरक्षा” में कराया गया जिसका पॉलिसी नम्बर- 5182306964 है जो दिनांक 17.02.2023 तक प्रभावी है । परिवादी ने अपने उक्त कथंन की पुष्टि हेतु टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा जारी पॉलिसी नंबर-5182306964 की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दाखिल की है ।

     परिवादी के यह अभिकथन है कि दिनांक 14.03.2022 की रात्रि में परिवादी की दुकान के गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की गयी और 1500/- पेटी शीतल पेयजल आदि चोरी कर लिया गया जिससे परिवादी को आर्थिक हानि हुयी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी थाना अकबरपुर में दिनांक 27.05.2022 को अंकित की गयी । परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है जिसका एफ0आई0आर0 नंबर- 0344 है एवं दिनांक 27.05.2022 अंकित है ।

     परिवादी का कथन है कि उसने बैंक ऑफ बडौदा शाखा रनियाँ को चोरी होने की सूचना दिनांक 25.03.2022 को दी थी तथा आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया था । परिवादी ने सतर्कता की दृष्टि से अपना गोदाम भी बदल दिया जिसकी सूचना उसने शाखा प्रबन्धक को दिनांक 25.03.2022 को दे दी । परिवादी ने बार-बार बीमा कम्पनी से राहत दिलाने के लिए बैंक से आग्रह किया किन्तु न तो बीमा कम्पनी का कोई पत्र आया और न ही बैंक द्वारा कोई जानकारी दी गयी । प्रार्थी चोरी होने के बाद से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और बीमा कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।     

         परिवादी योगेश्वर इण्टरप्राइजेज प्रो0 आशीष शर्मा द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र के साथ संलग्न सूची पत्र से पॉलिसी नंबर-5182306964 की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति, एफ0आई0आर0) की छायाप्रति, इकरारनामा/ किरायानामा की छायाप्रति व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य अपने अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत किये हैं जिसके खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

     इस प्रकार परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रति शपथपत्र प्रस्तुत ना किये जाने के कारण परिवादी का साक्ष्य शपथपत्र अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के योग्य है ।

आदेश

     परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या-2 प्रबन्धक, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को हुयी हानि की भरपाई हेतु बीमित धनराशि आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करे । विपक्षी संख्या-2 द्वारा निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर भुगतान न किये जाने पर बीमित धनराशि पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा ।

     ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से धनराशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/-(पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।

 

         ( सुश्री कुमकुम सिंह )       ( हरिश चन्द्र गौतम )       ( मुशीर अहमद अब्बासी )

                 म0 सदस्य                        सदस्य                               अध्यक्ष

       जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

             कानपुर देहात                 कानपुर देहात                    कानपुर देहात

 

     प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।

 

       ( सुश्री कुमकुम सिंह )       ( हरिश चन्द्र गौतम )         ( मुशीर अहमद अब्बासी )

             म0 सदस्य                         सदस्य                                अध्यक्ष

    जिला उपभोक्ता आयोग      जिला उपभोक्ता आयोग       जिला उपभोक्ता आयोग

          कानपुर देहात                कानपुर देहात                       कानपुर देहात

दिनांक:- 21.08.2024

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.