Madhya Pradesh

Gwalior

CC/66/2015

Smt. ANITA TRIPATHI - Complainant(s)

Versus

MANAGER, BAJAJ ALLIANZ INSURANCE - Opp.Party(s)

DEVENDRA SINGH

16 Feb 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM GWALIOR
FINAL ORDER
 
Complaint Case No. CC/66/2015
 
1. Smt. ANITA TRIPATHI
A-22 VIJAY NAGAR
GWALIOR
MADHYA PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. MANAGER, BAJAJ ALLIANZ INSURANCE
G.E.PLAZA AIRPORT ROAD
MUMBAI
MAHARASTRA
2. MANAGER, BAJAJ ALLIANZ INSURANCE
ANANDDEEP BUILDING, CITY CENTER
GWALIOR
MADHYA PRADESH
3. MANAGER, CENTRAL BANK OF INDIA
BRANCH LAHAR
BHIND
MADHYA PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt.Abha Mishra PRESIDING MEMBER
  Dr.Mridula Singh MEMBER
 
For the Complainant:DEVENDRA SINGH, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह यादव उपस्थित।
                परिवाद की ग्राह्यता के संबंध में अधिवक्ता श्री यादव के तर्क सुने गये।
                 प्रकरण का अवलोकन कर विचार किया गया।
                 परिवादी के अभिवचनानुसार उसके पति मृतक मनीष कुमार द्वारा अपने जीवन काल में अनावेदक से पाॅलिसी क्रमांक 0268418421 दिनांक 20.3.2013 को प्राप्त की थी एवं मृत्यु दिनांक 20.4.2014 तक नियमित किश्तें जमा कराई एवं परिवादी के पति द्वारा पाॅलिसी की किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया था। उक्त पाॅलिसी के तहत परिवादी नामिनि थी अतः पति की मृत्यु के उपरांत क्लेम दावा अनावेदक क्रमांक 2 से संपर्क कर प्रस्तुत किया जिसे अनावेदक क्रमांक 1 ने दिनांक 11.10.2014 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि दिनांक 20.3.2014 की किश्त जमा नहीं किया जाना बताया। जब कि परिवादी के पति द्वारा उक्त रिन्युवल प्रीमियम देय दिनांक 20.4.2014 से पूर्व दिनंाक 15.3.2014 को जमा किया गया था। अतः अनावेदकगण की सेवा में कमी के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
                   परिवादी के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या ही यह स्पष्ट दर्शित होता है कि विवादित पाॅलिसी सेण्ट्रृल बैंक आॅफ इंडिया के हित में ग्रुप मास्टर पौलिसी जारी की गयी थी जिसमें बीमित सदस्य परिवादी के पति थे जो पाॅलिसी लहार जिला भिण्ड में प्राप्त की गयी थी। उक्त पाॅलिसी के तहत राशि भी प्रदर्श सी-3 प्रमाण पत्र अनुसार लहार जिला भिण्ड में ही जमा की गयी थी। प्रदर्श सी-4 के मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार बीमित की मृत्यु भी लहार जिला भिण्ड में ही हुई है। परिवादी के लहार जिला भिण्ड स्थित पते पर ही अनावेदक क्रमांक  1 द्वारा क्लेम दावा निरस्त कर सूचना प्रदर्श सी-5 दस्तावेज द्वारा दी गयी है तथा परिवादी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के पूना कार्यालय को पुनरावलोकन आवेदन प्रदर्श सी-7 का प्रेषित किया गया है। परिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहंी किया जिससे यह दर्शित हो कि क्लेंम दावा अनावेदक क्रमांक 2 के ग्वालियर स्थित कार्यालय पर प्रस्तुत किया गया था बल्कि परिचादी ने जो पुनारावलोकन आवेदन अनावेदक क्रमांक 1 को भेजा उसमें अनावेदक के ग्वालियर कार्यालय में दावा प्रस्तुती का उल्लेख न करते हुए बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किए जाने का ही उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति मे स्पष्ट ही परिवादी को परिवाद प्र्रस्तुती हेतु वाद कारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ग्वालियर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न होना नहीं पाया जाता है। अतः यह परिवाद इस फोरम द्वारा श्रवण योग्य नहंी है।
                अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद परिवादी को इस आदेश के साथ वापस किया जाता है कि वह सक्षम क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता जिला फोरम के समक्ष इस आदेश की दिनंाक 30 के भीतर प्रस्तुत करे। परिवादी को परिवाद के साथ प्रस्तुत न्याय शुूल्क भी वापस किया जावे। प्रकरण सांख्यिकीय प्रयोजन हेतु पंजीबद्ध हो। आदेश की प्रतिलिपि परिवादी को निःशुल्क दी जावे। परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो। 
आदेश मैने लिखाया  
                       
डाॅ मृदुला ंिसंह   
                          श्रीमती आभा मिश्रा
   सदस्य                        सदस्य            

 

 
 
[ Smt.Abha Mishra]
PRESIDING MEMBER
 
[ Dr.Mridula Singh]
MEMBER

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