समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-147/2014 उपस्थित- श्री बाबूलाल यादव, अध्यक्ष,
डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य
रोहित रावत पुत्र श्री प्रेम नारायन रावत निवासी-मुहाल-रावतनपुरा कस्बा व तहसील-कुलपहाड व जिला-महोबा परिवादी
बनाम
1.प्रबंधक,आराध्या इण्टरप्राइजेज 501 सदर बाजार झांसी जनपद-झांसी ।
2.प्रबंधक,सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 ए-25 ग्राउण्ड फलोर फ्रंट टावर मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट,न्यू दिल्ली 11004 ।
3.प्रबंधक,पुरवार वाच कंपनी ऊदल चौक,महोबा परगना,तहसील व जिला-महोबा विपक्षीगण
निर्णय
श्री बाबूलाल यादव,अध्यक्ष द्वारा उदधोषित
परिवादी रोहित रावत ने यह परिवाद खिलाफ विपक्षीगण प्रबंधक,आराध्या इण्टरप्राइजेज 501 सदर बाजार झांसी जनपद-झांसी,प्रबंधक,सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 ए-25 ग्राउण्ड फलोर फ्रंट आवर मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट,न्यू दिल्ली 11004 व प्रबंधक,पुरवार वाच कंपनी ऊदल चौक,महोबा परगना,तहसील व जिला-महोबा के विरूद्ध बाबत खराब मोबाइल के स्थान पर नया मोबाइल दिलाये जाने अथवा उसकी कीमत दिलाये जाने व अन्य अनुतोष प्रस्तुत किया है ।
संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि परिवादी रोहित रावत ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी एस-5 जी-900 एच ब्लू IMUT 353285066653601 S/N- RF1F42TLD BA BTY NO-AA1F 418 YS/ 2-B CHARGER NO. CHGSC1F314DS/B-E विपक्षी सं01 के यहां से मु0 50,000/- रू0 में दिनांक:02.06.2014 को खरीदा था,जिसमें विपक्षी सं01 द्वारा परिवादी को यह कहा गया था कि यह मोबाइल वाटर एवं डस्ट प्रूफ है । इसमें कंपनी एक वर्ष की वारंटी प्रदान करती है । परिवादी के उपरोक्त मोबाइल में खराबी आ गई एवं मोबाइल डिस्प्ले नहीं होने लगा तो परिवादी अपना उक्त मोबाइल लेकर तत्काल विपक्षी सं01 के पास झांसी गया और उससे मोबाइल की खराबी के संबंध में बताया और उन्हीं के निर्देशन में परिवादी ने अपना मोबाइल दिनांक-09.09.2014 को निशान्त बिल्डिंग,ग्रीनपार्क कालोनी,सर्विस सेंटर झांसी गया और अपना मोबाइल ठीक कराने को दिया । परिवादी को हर बार पूंछने पर मोबाइल प्रदान किये जाने हेतु टाइम दिया जाता रहा और कहा गया जैसे मोबाइल ठीक हो जायेगा उसे प्रदान कर दिया जायेगा । परिवादी का मोबाइल सेंटर पर 12.10.2014 तक रखा रहा । उन्होंने दिनांक:12.10.2014 को यह कहते हुये परिवादी को उसका मोबाइल वापस कर दिया कि मोबाइल में पानी चला गया है । यदि इसी ठीक कराना है तो उसका खर्च 15,500/- रू0 आयेगा जो परिवादी को देना होगा । परिवादी ने जब इस संबंध में बताया कि परिवादी का मोबाइल तो वाटर एवं डस्ट प्रूफ है तो सर्विस सेंटर द्वारा कहा गया कि पैसा नहीं दोगे तो मोबाइल ठीक नहीं होगा । इस पर परिवादी विपक्षी सं01 के पास गया और बताया कि सर्विस सेंटर वाले 15,500/-रू. मोबाइल ठीक कराने के मांग रहे है । विपक्षी सं.1 ने कहा कि वह सर्विस सेंटर से बात करेगा और एक सप्ताह बाद बात करियेगा । पु न: वह विपक्षी सं01 के पास गया तो उन्होंने पुन: एक सप्ताह का टाइम मांगा । इस प्रकार परिवादी को विपक्षी सं01 लगातार दौडा रहा है । परिवादी का मोबाइल वारंटी अवधि के अंतर्गत है । ऐसी परिस्थिति में परिवादी ने यह परिवाद मा0फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है
विपक्षी सं02 द्वारा कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है । अंत: उसके विरूद्ध परिवाद की सुनवाई दिनांक:12.01.15 से ही एकपक्षीय चल रही थी । विपक्षी सं03 ने कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया लेकिन अपना शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें पुरवार वाच कंपनी के प्रबंधक,रामकिशोर ने सशपथ यह बयान किया है कि वह अपने प्रतिष्ठान में भिन्न- भिन्न कंपनियों के उपकरण जैसे-मोबाइल, फ्रिज,टी0वी0,कूलर एवं मिक्सी आदि की विक्रय का कार्य करता है लेकिन उसका कोई संबंध विपक्षी सं01 व 2 से नही है और वह परिवादी रोहित रावत को जानता-पहचानता नहीं है और न रोहित रावत ने उनके यहां से मोबाइल क्रय किया है और न ही मरम्मत के लिये लाया । ऐसी परिस्थिति में विपक्षी सं03 ने स्वयं को उत्तरदाई न ठहराये जाने की प्रार्थना की है ।
विपक्षी सं01 आराध्या इण्टर प्राइजेज की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है और उसमें उन्होंने ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि परिवादी ने विपक्षी की दुकान से मोबाइल सेट खरीदा था,जिसमें उनकी दुकान की मोहर लगी थी और यह लिखा था कि उक्त मोबाइल सेट के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सैमसंग कंपनी की है और उनके रिपेयरिंग सेंटर की होगी और विपक्षी सं01 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । यही बात उसके मैनेजर ने परिवादी को बताई थी । जहां तक सर्विस सेंटर के मैनेजर द्वारा 15,000/-रू0 मांगने की बात से उन्होंने इंकार किया है तथा यह कहा है कि परिवादी का सेट पानी में उसकी गलती से गिर गया था और परेशान करने की नियत से उसको सर्विस सेंटर में दिखाया गया । सर्विस सेंटरवालों ने सही जानकारी दी तो वह नाराज हो गया और उसने गलत तथ्यों के आधार मा0 फोरम के समक्ष यह बाद प्रस्तुत कर दिया ।
विपक्षी सं01 की प्रबंधक,श्रीमती तनु अग्रवाल ने इस संबंध में अपना शपथ पत्र भी दाखिल किया है जो कि कागज सं0 12ग है लेकिन विपक्षी सं0 1 व 3 ने अपना शपथ पत्र दाखिल करने के पश्चात परिवाद की सुनवाई में भाग नहीं लिया इसलिये उनके विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय रूप से की गई ।
परिवादी ने एकपक्षीय साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र 4ग दाखिल किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में रिटेल सेल्स इन्वाइस की छायाप्रति कागज सं07ग,ड्राइविंग लाईसेंस की छायाप्रति कागज सं08ग तथा बहस के दौरान उसने खरीदे गये मोबाइल के पैंकिंग वाले डिब्बे को भी दाखिल किया ।
फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया,जिससे यह तथ्य पूर्णत: साबित है कि परिवादी ने दिनांक:02.06.2014 को एक सैमसंग मोबाइल विपक्षी सं01 के माध्यम से 50,000/-रू0 में खरीदा था । यह मोबाइल सेट वाटरप्रूफ एवं डस्ट रिजेस्टेंट होना इसकके पैकिंग डिब्बे में दिखाया गया है । ऐसी परिस्थिति में विपक्षीगण द्वारा उसके मोबाइल को ठीक न करके अथवा बदलकर दूसरा न देकर गंभीर सेवा में त्रुटि की है । ऐसी परिस्थिति में यह फोरम यह पाता है कि परिवादी का परिवाद विपक्षी सं02 के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है ।
धिवक्ता परिवादी का परिवाद काल आदेश
परिवादी का परिवाद खिलाफ विपक्षी सं02 प्रबंधक, सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 ए-25 ग्राउण्ड फलोर फ्रंट टावर मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट,न्यू दिल्ली-11004 एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है । विपक्षी सं02 को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के अंदर एक माह परिवादी के मोबाइल को पूर्णत ठीक करके दें अथवा मोबाइल ठीक न होने की दशा में उसका मोबाइल वापस कर उसी मेक एवं ब्रांड का नया मोबाइल प्रदान करें । इसके अलावा परिवादी विपक्षी सं02 से 5,000/-रू0 मानसिक कष्ट के एवज में एवं 2,500/-रू0 वाद व्यय के एवज में भी प्राप्त करने की हकदार होगा ।
(डा0सिद्धेश्वर अवस्थी) (श्रीमती नीला मिश्रा) (बाबूलाल यादव)
सदस्य, सदस्या, अध्यक्ष,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
11.06.2015 11.06.2015 11.06.2015