Chhattisgarh

Bilaspur

CC/14/196

SHRI BEDRAM JAYSWAL - Complainant(s)

Versus

MANAGER AMBER AUTO MOBILES - Opp.Party(s)

SHRI YOGESH KUMAR CHANDRA

23 Mar 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/14/196
 
1. SHRI BEDRAM JAYSWAL
HASAUD PO. BARADWAR
JANJGIR CHAMPA
CHHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. MANAGER AMBER AUTO MOBILES
VYAPAR VIHAR BILASPUR
BILASPUR
CHHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SHRI YOGESH KUMAR CHANDRA
 
For the Opp. Party:
ABSENT
 
ORDER

// जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोषण फोरम,बिलासपुर छ.ग.//

 

                                                                      प्रकरण क्रमांक cc/196/2014

                                                                         प्रस्‍तुति दिनांक 19/09/2014

बेदराम जायसवाल उम्र 48 साल, पिता श्री फिरत राम जायसवाल

निवासी म.नं. 529,

स्‍कूलपारा हसौद, पो.बाराद्वार, थाना हसौद

जिला जांजगीर चांपा छ.ग.                              ......आवेदक/परिवादी

                   विरूद्ध

प्रबंधक अम्‍बर आटो मोबाइल्‍स

अथराईस्‍ड- डिलर आफ टाटा मोटर्स एण्‍ड फेट,

मेन रोड व्‍यापार विहार

बिलासपुर छ.ग. 495001                       .........अनावेदक/विरोधीपक्षकार

 

                       आदेश

          (आज दिनांक 23/03/2015 को पारित)

 

१. आवेदक  बेदराम जायसवाल ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक अम्‍बर आटो मोबाइल्‍स के विरूद्ध सेवा में कमी के आधार पर पेश किया है और अनावेदक से क्रय किए गए वाहन का आर.सी. बुक एवं रजिस्‍ट्रेशन नंबर क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है।

2. परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक दिनांक 29/07/2013 को अनावेदक के साथ इकरारनामा निष्‍पादित कर उसके पास से 4,00,000/-रू. के लोन पर एक पुरानी वेरीटो कार क्रय किया जिसका किश्‍त उसके द्वारा प्रतिमाह 21,300/-रू. अनावेदक को अदा किया जा रहा है । आगे कहा गया है कि गाडी क्रय करते समय अनावेदक द्वारा वाहन का कब्‍जा तो उसे दिया गया लेकिन आर.सी. बुक एवं रजिस्‍ट्रेशन नंबर प्रदान नहीं किया गया था, जिसके कारण से वह वाहन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहा है । आगे उसने अनावेदक को दिनांक 23.05.2014 को लिखित सूचना पत्र भेजकर वाहन से संबंधित वाहन का आर.सी. बुक एवं रजिस्‍ट्रेशन नंबर की मांग करना बताया है तथा कहा है कि अनावेदक द्वारा उसके सूचना पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। अत: उसने यह परिवाद पेश कर अनावेदक से वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है ।

3. नोटिस प्राप्‍त होने के बाद भी अनावेदक मामले में उपस्थित नहीं हुआ है, अत: उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

4. अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण आवेदक अधिवक्‍ता का तर्क सुना  गया  । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

5. देखना यह है कि क्‍या आवेदक, अनावेदक  से वांछित अनुतोष प्राप्‍त करने का अधिकारी है 

                      सकारण निष्‍कर्ष

6. अनावेदक की अनुस्थिति के कारण आवेदक द्वारा परिवाद में किये गये कथनों का खंडन नहीं हो पाया है अत: खंडन के अभाव में आवेदक द्वारा परिवाद में किये गये कथनों एवं समर्थन में पेश दस्‍तावेजों पर अविश्‍वास किये जाने का कोई कारण नहीं पाया जाता । अत: यह पाते हुए कि अनावेदक द्वारा आवेदक को बिक्री किये गये वाहन का आर.सी.बुक एवं अन्‍य दस्‍तावेज प्रदान न कर सेवा में कमी गई है, हम प्रकरण में निम्‍नाकिंत आदेश पारित करते हैं :

; अनावेदक, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर प्रश्‍नाधीन वाहन, जिसका विवरण व्‍हीकल रिसीप्‍ट एवं इंश्‍योरेंस प्रपत्र में दिया गया है, का आर.सी;बुक एवं अन्‍य संबंधित दस्‍तावेज प्रदान करें ।

ब. अनावेदक, आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000/- रू.(बीस हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।

स. अनावेदक, आवेदक को वादव्‍यय के रूप में 2,000/- रू.(दो हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।

                                        आदेश पारित

 

                                        (अशोक कुमार पाठक)                                                  (प्रमोद वर्मा)

                                                अध्‍यक्ष                                                                 सदस्‍य

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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