(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2146/2008
पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच हारीपुर, जिला गोण्डा, द्वारा मैनेजर तथा एक अन्य
बनाम
श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 राम मनोरथ लाल
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस.एम. बाजपेयी के
सहायक श्री मनोज कुमार।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री रवी कुमार रावत।
दिनांक : 10.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-168/2007, श्रीमती मालती देवी बनाम प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.9.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एम. बाजपेयी के सहायक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रवी कुमार रावत को सुना गया प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने यह आदेश पारित किया है कि परिवादिनी के पति राम मनोरथ लाल (मृतक) द्वारा संचालित खाते
-2-
में जमा राशि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर परिवादिनी को लौटा दी जाय, इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य बैंक के पास नहीं था। बैंक का यह कथन नहीं है कि परिवादिनी के पति द्वारा कोई खाता संचालित नहीं किया जा रहा था या उसमें कोई धनराशि जमा नहीं है। परिवादिनी के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संबंध में स्वंय पीठ ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही धनराशि लौटाने का आदेश पारित किया है, इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2