जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 290/2020 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-18.03.2020
परिवाद के निर्णय की तारीख:- 06.02.2023
रमेश चन्द्र पुत्र स्व0 बाबूराम, 6-संगम विहार, सेक्टर-एच, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। ............परिवादी।
बनाम
1. मल्होत्रा इण्टरप्राइजेज ए-78, बैक साइड ग्रुप इण्डस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052 ।
2. रवि मल्होत्रा पार्टनर मल्होत्रा इण्टरप्राइजेज ए-78, बैक साइड ग्रुप इण्डस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052 ।
3. करन मल्होत्रा पार्टनर मल्होत्रा इण्टरप्राइजेज ए-78, बैक साइड ग्रुप इण्डस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052 । ...........विपक्षीगण।
परिवादी के अधिवक्ता का नाम:-मुजीब इफेन्डी।
विपक्षी के अधिवक्ता का नाम:-कोई नहीं।
आदेश द्वारा-श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह, सदस्य।
निर्णय
1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विपक्षीगण से देय धनराशि 48840.00 रूपये मय 18 प्रतिशत ब्याज जमा करने की तिथि से अदायगी तक, मानसिक कष्ट के लिये 50,000.00 रूपये, वाद व्यय के लिये 15,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी की पुत्री की शादी थी। परिवादी बारातियों को एक उच्च कोटि की स्टील की बोतल देना चाहता था। विपक्षीगण जो लंच बाक्स, स्टील बोतल व स्टील फ्लैक्स आदि बनाने का काम करते हैं, से परिवादी ने ऑन लाइन संपर्क किया था और ऑन लाइन उनकी कम्पनी की बोतल डयूरो स्टील 1000 फ्लिप एल.आई.डी. पसंद की थी।
3. परिवादी ने सैंपल के तौर पर देखने के लिये एक बोतल भेजने को कहा। विपक्षीगण ने पहले 550.00 रूपये एक बोतल की कीमत कोरियर खर्च सहित मॉंग की जिस पर परिवादी ने विपक्षीगण के खाते में 550.00 रूपये भेज दिये। दिनॉंक 07.01.2020 को विपक्षीगण द्वारा भेजी गयी बोतल परिवादी को प्राप्त हो गयी। दिनॉंक 08.01.2020 को विपक्षीगण द्वारा परिवादी को 100 बोतल की कीमत 41,440.00 रूपये बताया गया। परिवादी ने दिनॉंक 11.01.2020 को 41,440.00 रूपये की धनराशि विपक्षीगण के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
4. दिनॉंक 13.01.2020 को परिवादी के पूछने पर विपक्षीगण द्वारा यह बताया गया कि आज ही माल बुक कर देंगे, लेकिन समय पर माल नहीं भेजा गया। इस बीच परिवादी को 20 और बोतल की आवश्यकता पड़ी। विपक्षीगण की मॉंग पर 7400.00 रूपये दिनॉंक 22.01.2020 को परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 के खाता नम्बर एक्सिस बैंक, अशोक विहार, एकाउन्ट नम्बर 208010100010690 IFSC-UTI B 0000208 में 7400.00 रूपये ट्रान्सफर कर दिये और बिल्टी की कापी मॉंगी लेकिन कई दिनों तक बार बार संपर्क करने पर दिनॉंक 27.01.2020 को विपक्षीगण ने कन्साइन्मेंट भेजा लेकिन जब परिवादी ने कन्साइन्मेंट खोलकर देखा तो उसमें दूसरी कम्पनी मेगा डॉलर नाम की बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बोतलें थी।
5. विपक्षीगण द्वारा भेजी गयी मेगा डॉलर की बोतलें घटिया स्तर की थी तथा इसके अतिरिक्त परिवादी ने जिन बोतलों का आर्डर दिया था उसमें 24 घंटे गर्म और 24 घंटें ठण्डा की गारन्टी थी। परिवादी ने तुरन्त विपक्षी संख्या 02 से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि परिवादी का माल गलती से जम्मू ट्रान्सफर हो गया है और जम्मू जाने वाला माल परिवादी को मिल गया है। परिवादी द्वारा विपक्षी संख्या 02 से यह कहा गया कि दिनॉंक 30.01.2020 से पहले उसके द्वारा खरीदी गयी ड्यूरो स्टील 1000 फ्लिप एल0आई0डी0 बोतलें भेज दें और यदि मुमकिन न हो तो परिवादी का पैसा वापस करके भेजी गयी बोतलें मंगा ले। लेकिन समय पर न तो विपक्षीगण ने पैसा वापस किया और न ही उसके द्वारा खरीदी गयी सही बोतलें पहले भेजी गयी बोतलों को वापस मंगाकर ही भेजी गयी।
6. परिवाद का नोटिस विपक्षीगण को भेजा गया, परन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब दिया गया। अत: दिनॉंक 25.02.2022 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
7. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र तथा बोतलों की फोटोग्राफ, धनराशि ट्रान्सफर की रसीदें, बोतल पर दर्शित वारन्टी की शर्त, व्हाट्सऐप मैसेज की छायाप्रति, गिफ्ट क्रय किये जाने की रसीद आदि दाखिल किया है।
8. परिवादी का कथानक है कि परिवादी ने अपनी पुत्री की शादी में बारातियों को एक उच्च कोटि की स्टील की बोतल देना चाहता था। विपक्षीगण जो लंच बाक्स, स्टील बोतल व स्टील फ्लैक्स आदि बनाने का काम करते हैं, से परिवादी ने ऑन लाइन संपर्क किया था और ऑन लाइन उनकी कम्पनी की बोतल डयूरो स्टील 1000 फ्लिप एल.आई.डी. पसंद की थी।
9. परिवादी ने सैंपल के तौर पर देखने के लिये एक बोतल विपक्षीगण से भेजने को कहा। विपक्षीगण ने पहले 550.00 रूपये एक बोतल की कीमत कोरियर खर्च सहित मॉंग की जिस पर परिवादी ने विपक्षीगण के खाते में 550.00 रूपये भेज दिये। दिनॉंक 07.01.2020 को विपक्षीगण द्वारा भेजी गयी बोतल परिवादी को प्राप्त हो गयी। दिनॉंक 08.01.2020 को विपक्षीगण द्वारा परिवादी को 100 बोतल की कीमत 41,440.00 रूपये बताया गया। परिवादी ने दिनॉंक 11.01.2020 को 41,440.00 रूपये की धनराशि विपक्षीगण के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
10. परन्तु विपक्षीगण द्वारा समय पर माल नहीं भेजा गया। इस बीच परिवादी को 20 और बोतल की आवश्यकता पड़ी। विपक्षीगण की मॉंग पर 7400.00 रूपये दिनॉंक 22.01.2020 को परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 के खाता नम्बर एक्सिस बैंक, अशोक विहार, एकाउन्ट नम्बर 208010100010690 IFSC-UTI B 0000208 में 7400.00 रूपये ट्रान्सफर कर दिये और बिल्टी की कापी मॉंगी लेकिन कई दिनों तक बार बार संपर्क करने पर दिनॉंक 27.01.2020 को विपक्षीगण ने कन्साइन्मेंट भेजा लेकिन जब परिवादी ने कन्साइन्मेंट खोलकर देखा तो उसमें दूसरी कम्पनी मेगा डॉलर नाम की बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बोतलें थी।
11. परिवादी द्वारा विपक्षी संख्या 02 से यह भी कहा गया कि यदि बोतलें भेज पाना मुमकिन नहीं है तो धनराशि वापस कर दी जाए। परन्तु विपक्षीगण ने न तो धनराशि ही भेजी और न ही सही बोतलें भेजी। परिवादी ने अपने कथनों का समर्थन अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर भी किया है। विपक्षीगण ने परिवादी को धनराशि वापस न करके सेवा में गंभीर कमी व अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनायी है। विपक्षी की ओर से कोई ऐसा प्रपत्र भी दाखिल नहीं किया गया है जिससे परिवादी के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। उपरोक्त कथनों के दृष्टिगत परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा जमा धनराशि मुबलिग 48,840.00 (अड़तालिस हजार आठ सौ चालिस रूपया मात्र) 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय के 45 दिन के अन्दर अदा करें। परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक कष्ट एवं वाद व्यय के लिये मुबलिग 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपया मात्र) भी अदा करेंगें। यदि निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
निर्णय की प्रति पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएा
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(कुमार राघवेन्द्र सिंह) (सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक:-06.02.2023