Rajasthan

Jaipur-IV

cc/1386/2013

Kaiash Chand - Complainant(s)

Versus

Maisars Bajaj Allianze General Insurance Co, Ltd. - Opp.Party(s)

Vinod Sharma & Other

31 Mar 2015

ORDER

     जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

                  पीठासीन अधिकारी
                  डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा अध्यक्ष
                  डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
                 श्री  अनिल रूंगटा, सदस्य
                                                  
परिवाद संख्या:-1386/2013 (पुराना परिवाद संख्या 627/2011)

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री मांगू राम, निवासी- ग्राम-पावला राजपूत, तहसील कोठपुतली, शाहपुरा, जिला जयपुर । 
परिवादी
बनाम
01. मैसर्स बजाज एलाईन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय/शाखा प्रबन्धक, आॅफिस- व्.12.।ए द्वितीय मंजिल, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।
02. मैसर्स बजाज एलाईन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक/चैयरमेन, रजिस्टर्ड  आॅफिस- जी.ई.प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे (पूना) ।
विपक्षीगण
उपस्थितः-
परिवादी की ओर से श्री विनोद शर्मा,एडवोकेट
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री यशवर्धन, एडवोकेट
निर्णय    
दिनांकः- 31.03.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध दिनांक         19.04.2011 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
 परिवादी वाहन संख्या एचआर-47ए-4267 का पंजीकृत स्वामी हैं । उसने इस वाहन का बीमा विपक्षीगण बीमा कम्पनी से बीमित मूल्य 12,75,000/-रूपये के लिए दिनांक 08.11.2009 से 07.11.2010 तक की अवधि के लिए प्रीमियम राशि 21,463/-रूपये अदा करके करवाया था । इसी बीच दिनांक 28.06.2010 को यह वाहन कल्याणपुरा स्टैण्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया । जिसकी सूचना परिवादी ने तुरन्त ही विपक्षीगण बीमा कम्पनी को दी तो बीमा कम्पनी ने सर्वेयर नियुक्त किया । जिसने उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्पाॅट सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बीमा कम्पनी को सुपुर्द कर दी । उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत का एस्टीमेट 3,50,000/-रूपये का आया । जिसका बीमा क्लेम परिवादी ने समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुय मय आवश्यक दस्तावेज विपक्षीगण बीमा कम्पनी के समक्ष पेश किया । लेकिन विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी के बीमा क्लेम का निस्तारण नहीं किया तो परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी को कानूनी नोटिस दिनंाकित 30.10.2010 प्रेषित किया । 
इस प्रकार विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी को बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं करके सेवादोष कारित किया है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण  बीमा कम्पनी से परिवाद के मद संख्या 13 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी का वाहन विपक्षीगण बीमा कम्पनी के यहां बीमित था, यह तथ्य स्वीकार हैं ।  दुर्घटनाग्रस्त बीमित वाहन की मरम्मत पर 3,50,000/-रूपये का खर्चा नहीं आया । बल्कि सर्वेयर ने वाहन में कुल 1,56,000/-रूपये की क्षति का आंकलन किया था । परिवादी ने तथ्यों को छिपाते हुए उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा करवाया और नो क्लेम बोनस के संबंध में गलत घोषणा कर संविदा शर्तों का उल्लंघन किया । इस संदर्भ में परिवादी से पत्र दिनंाकित 21.07.2010, 06.08.2010 एवं 17.08.2010 के माध्यम से स्पष्टीकरण भी चाहा गया । लेकिन परिवादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । इस कारण परिवादी का बीमा क्लेम भुगतान योग्य नहीं पाया गया और पत्र दिनांकित 17.08.2010 के माध्यम से इसे रेपुडिएट कर दिया गया । इसमें विपक्षीगण बीमा कम्पनी का कोई सेवादोष नहीं हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी कैलाश चन्द ने स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3 दस्तावेज प्रस्तुत कुल 6 पृष्ठों में प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री रोहित जैन,     श्री प्रमोद छाबड़ा एवं श्रीमती रितु सेवानी के शपथ पत्र एवं कुल 36 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से न्याय सिद्धान्त छब्क्त्ब्ए त्ण्च्ण्छवण्1255ध्2009ए ज्ंजं ।प्ळ ळमदमतंस प्देनतंदबम ब्वण्स्जकण् टे ळनस्रंतप ैपदहीए क्मबपकमक वद 26ध्02ध्2010 प्रस्तुत किया गया । 
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी से प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श एनए-1 बीमा पाॅलिसी संख्या र्ठ0802885490  दिनांक 08.11.2009 से 07.11.2010 तक की अवधि के लिए प्राप्त की थी और इस बीमा पाॅलिसी के अन्तर्गत नो क्लेम बोनस प्राप्त किया था । इसके बाद परिवादी का वाहन दिनंाक 28.06.2010 को अर्थात् इस बीमा पाॅलिसी की अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो विपक्षीगण बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी के क्लेम की जांच के दौरान यह पाया कि परिवादी ने पूर्व में ली गई बीमा पाॅलिसी के अन्तर्गत बीमा क्लेम प्राप्त किया किया था । इस संदर्भ में परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी के समक्ष नो क्लेम बोनस प्राप्त करने से संबंधित घोषणा दिनांक 07.11.2009 को की थी । लेकिन जब विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी के क्लेम के संबंध में जांच की तो विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फाॅर्म प्रदर्श एनए-3 की प्रति प्राप्त कर उसका अवलोकन किया । उसमें भी परिवादी द्वारा पूर्व में कोई बीमा क्लेम प्राप्त  नहीं करने का तथ्य अंकित हैं । परन्तु विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने जांच करने पर पाया कि परिवादी ने उसकी पूर्व की बीमा पाॅलिसी के अन्तर्गत क्लेम प्राप्त किया     हैं ।  यह तथ्य प्रदर्श एन-6 एवं प्रदर्श एन-7 से प्रमाणित हैं । विपक्षीगण बीमा कम्पनी के इस तथ्य को खण्डित करने के लिए परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं । जबकि विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत श्रीमती रितु सेवानी के शपथ पत्र में एन.सी.बी. के संबंध में मिथ्या तथ्य परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी से बीमा पाॅलिसी प्राप्त करते समय अंकित करके महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर बीमा पाॅलिसी प्राप्त करना बताया हैं ।
इस प्रकार परिवादी ने उक्त बीमा पाॅलिसी मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त की थी । इसलिए न्यायिक दृष्टान्त छब्क्त्ब्ए त्ण्च्ण्छवण्1255ध्2009ए ज्ंजं ।प्ळ ळमदमतंस प्देनतंदबम ब्वण्स्जकण् टे ळनस्रंतप ैपदहीए क्मबपकमक वद 26ध्02ध्2010 में अभिनिर्धारित सिद्धान्त के प्रकाश में विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी का बीमा क्लेम अस्वीकार करके कोई सेवादोष कारित नहीं किया हैं । अतः परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता हैं और परिवाद, परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध निरस्त किया जाता    हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध निरस्त किया जाता हैं ।

अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा         डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य                       सदस्या                                   अध्यक्ष

निर्णय आज दिनांक 31.03.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया

अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा         डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य                          सदस्या                                 अध्यक्ष

 

 

 

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