Rajasthan

Jaipur-IV

cc/1385/2013

Amar Singh - Complainant(s)

Versus

Maisars Bajaj Allianze General Insurance Co, Ltd. - Opp.Party(s)

Dinesh Sharma & Other

31 Mar 2015

ORDER

    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

   पीठासीन अधिकारी
                       डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा अध्यक्ष
            डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
       श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
 परिवाद संख्या:-1385/2013 (पुराना परिवाद संख्या 634/2011)

श्री अमर सिंह पुत्र श्री घीसाराम, उम्र 55 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी- ग्राम दानिक, शाहपुरा, जिला जयपुर । 
परिवादी
बनाम
01. मैसर्स बजाज एलाईन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय/शाखा प्रबन्धक, आॅफिस- व्.12.।ए द्वितीय मंजिल, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।
02. मैसर्स बजाज एलाईन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिये निदेशक/चैयरमेन, रजिस्टर्ड  आॅफिस- जी.ई.प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे (पूना) ।
विपक्षीगण
उपस्थितः-
परिवादी की ओर से श्री विनोद शर्मा,एडवोकेट
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से श्री यशवर्धन, एडवोकेट
निर्णय    
दिनांकः- 31.03.2015
यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध दिनांक         19.04.2011 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
 परिवादी वाहन संख्या एचआर-47ए-4580 का पंजीकृत स्वामी हैं । उसने इस वाहन का बीमा विपक्षीगण बीमा कम्पनी से दिनांक 01.12.2009 से 30.11.2010 तक की अवधि के लिए करवाया था । इसी बीच दिनांक 12.12.2009 को यह वाहन साबन चैक, पुलिस थाना बावल, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) में दुर्घटनाग्रस्त हो गया । जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 189/2009 दिनांकित 12.12.2009, पुलिस थाना बावल, जिला रेवाड़ी में दर्ज करवाई गई । परिवादी ने उक्त दुर्घटना की सूचना तुरन्त ही विपक्षीगण बीमा कम्पनी को दी तो बीमा कम्पनी ने सर्वेयर नियुक्त    किया । जिसने उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्पाॅट सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बीमा कम्पनी को सुपुर्द कर दी । उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत का एस्टीमेट 3,50,000/-रूपये का आया । जिसका बीमा क्लेम परिवादी ने समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुय मय आवश्यक दस्तावेज विपक्षीगण बीमा कम्पनी के समक्ष पेश किया । लेकिन विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी के बीमा क्लेम का निस्तारण नहीं किया तो परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी को कानूनी नोटिस दिनंाकित 30.10.2010 प्रेषित किया । 
इस प्रकार विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने परिवादी को बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं करके सेवादोष कारित किया है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण बीमा कम्पनी से परिवाद के मद संख्या 13 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी का वाहन विपक्षीगण बीमा कम्पनी के यहां बीमित था, यह तथ्य स्वीकार हैं ।  दुर्घटनाग्रस्त बीमित वाहन की मरम्मत पर 3,50,000/-रूपये का खर्चा नहीं आया । बल्कि सर्वेयर ने उक्त दुर्घटनाग्रस्त बीमित वाहन के संदर्भ में परिवादी का क्लेम रिपेयर बेसिस के आधार पर 98,373/-रूपये माना था । परिवादी ने तथ्यों को छिपाते हुए उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा करवाया था । परिवादी ने 35 प्रतिशत नो क्लेम बोनस का लाभ पूर्व बीमा पाॅलिसी पर प्राप्त किया था और उसने विवादित बीमा पाॅलिसी का नवीनीकरण कराते समय नो क्लेम बोनस के संबंध में गलत घोषणा कर संविदा शर्तों का उल्लंघन किया । इस संदर्भ में परिवादी से पत्र दिनंाकित 06.04.2010 एवं 19.04.2010 के माध्यम से स्पष्टीकरण भी चाहा गया । लेकिन परिवादी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । इस कारण परिवादी का बीमा क्लेम भुगतान योग्य नहीं पाया गया और पत्र दिनांकित         19.04.2010 के माध्यम से इसे रेपुडिएट कर दिया गया । इसमें विपक्षीगण बीमा कम्पनी का कोई सेवादोष नहीं हैं । अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया  जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री अमर सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रदर्श-1 से प्रदर्श-6 दस्तावेज प्रस्तुत कुल 08 पृष्ठों में प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षीगण बीमा कम्पनी की ओर से रितु सेवानी एवं       श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता के शपथ पत्र एवं कुल 22 पृष्ठ दस्तावेज प्रदर्श एनए-1 से प्रदर्श एनए-7 प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत बीमा पाॅलिसी बीमा कवरनोट संख्या र्ठ0802959704 में परिवादी के वाहन का बीमा कराते समय नो क्लेम बोनस की राशि में 35 प्रतिशत की छूट प्राप्त की थी । यह तथ्य प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श एनए-1 बीमा पाॅलिसी के अवलोकन से स्पष्ट हैं । और यह नो क्लेम बोनस प्राप्त करके परिवादी ने यह बीमा पाॅलिसी दिनांक 01.12.2009 से 30.11.2010 की अवधि के लिए प्राप्त की थी । जबकि इस बीमा पाॅलिसी को प्राप्त करने से पहले परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी के समक्ष प्रदर्श एनए-6 प्रस्ताव फाॅर्म भरा था । जिसमें भी परिवादी ने किसी नो क्लेम बोनस की राशि को प्राप्त करने के तथ्य के संबंध में कोई पृष्ठाकंन नहीं किया हैं । प्रदर्श एनए-6/3 दस्तावेज के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रमाणित हैं । परन्तु विपक्षीगण बीमा कम्पनी ने जब परिवादी की पूर्व की बीमा पाॅलिसी, जो राॅयल सुन्दरम बीमा कम्पनी से दिनांक 01.12.2008 से 30.11.2009 तक की अवधि के प्राप्त की गई थी और जिस पाॅलिसी का नम्बर टळब्0068375000100 था, के संबंध मंें जानकारी चाही तो राॅयल सुन्दरम बीमा कम्पनी की ओर से जवाब में परिवादी द्वारा एक क्लेम पास कराना प्रदर्श एनए-7 में अंकित हैं । इस प्रकार परिवादी ने विपक्षीगण बीमा कम्पनी को नो क्लेम बोनस के संबंध में गलत सूचना देकर बीमा पाॅलिसी की शर्तों का उल्लंघन करके बीमा पाॅलिसी प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श एन-1 प्राप्त की हैं । इस कारण परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध पाॅलिसी के अन्तर्गत कोई बीमा क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उसने नो क्लेम बोनस के संबंध मेें गलत तथ्य अंकित करके विपक्षीगण बीमा कम्पनी से बीमा पाॅलिसी प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श एन-1 प्राप्त की हैं ।
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विपक्षीगण बीमा कम्पनी का कोई सेवादोष प्रमाणित नहीं हैं और परिवाद, परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध अस्वीकार किया जाता हैं ।
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी विपक्षीगण बीमा कम्पनी के विरूद्ध निरस्त किया जाता हैं ।

अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा         डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य                       सदस्या                               अध्यक्ष

निर्णय आज दिनांक 31.03.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया

अनिल रूंगटा       डाॅं0 अलका शर्मा         डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा 
  सदस्य                          सदस्या                              अध्यक्ष

 

 

 

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