Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/224

Surendra Bahadur Singh - Complainant(s)

Versus

Mahindra and Mahindra - Opp.Party(s)

Ram Gopal

20 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/224
( Date of Filing : 02 Feb 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Surendra Bahadur Singh
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Mahindra and Mahindra
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Aug 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-224/2012

सुरेन्‍द्र बहादुर सिंह बनाम महेन्‍द्रा एण्‍ड महेन्‍द्रा लिमिटेड एवं अन्‍य

दिनांक : 20.08.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-140/2011, सुरेन्‍द्र बहादुर सिंह बनाम हिन्‍दुस्‍तान मिल स्‍टोर्स व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, उन्‍नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.01.2012 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर बल देने के लिए  अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्‍यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री ए0के0 श्रीवास्‍तव उपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थी सं0 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।  

          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश परिवादी के पक्ष में जारी किया था। परिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि      में बढ़ोत्‍तरी के लिए यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है। अपील के ज्ञापन में क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्‍तरी का आधार यह बताया गया है कि मूल वाद पत्र में जो अनुतोष मांगा गया है, वही अनुतोष दिलाया जाए। मूल वाद पत्र में वाहन की कीमत 4,90,000/-रू0 दर्शायी गयी है। परिवाद पत्र के अवलोकन के अनुसार केवल अधिक ईंधन खपत की समस्‍या बतायी गयी है, इसलिए अधिक ईंधन खपत के आधार पर जो ट्रैक्‍टर संचालन मे बाधा कारित हुई, उसके आधार पर अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश उचित है। क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्‍तरी का कोई आधार दर्शित नहीं किया गया है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित जिला उपभोक्‍ता  आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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