राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-2716/2018
(जिला उपभोक्ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद सं0-57/2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 05-11-2018 के विरूद्ध)
1. सन्तोष कुमार पुत्र श्री बालक राम निवासी ग्राम पण्डली, पोस्ट आफिस व तहसील कोठई, जिला शिमला एवं निवासी चन्देल निवास, एचबीसी संजौली, तहसील व जिला शिमला, एच0पी0, वर्तमान निवासी कटेर बाईपास, सोलन तहसील व जिला सोलन, एच0पी0।
........... अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम
1. मै0 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0, आटोमोटिव सैक्टर, कान्दीवली प्लाण्ट, अकुर्ली रोड, कान्दीवाली (ई), मुम्बई-400101, रजिस्टर्ड आफिस गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बण्डर, मुम्बई-400001 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर व दो अन्य ।
…….. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष :-
1. मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित:- श्री सुमित टाहिल रमानी विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-3 की ओर से उपस्थित:- श्री प्रमोद वर्मा विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक :- 05-06-2023.
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद सं0-57/2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 05-11-2018 के विरूद्ध योजित की गई है।
हमने विद्वान जिला आयोग द्वारा दिनांक 05-11-2018 को पारित निर्णय व आदेश का अवलोकन किया, जिसके द्वारा पैरवी न करने के आधार पर परिवाद
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खारिज किया गया है। उक्त निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील योजित की गई।
हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं प्रश्नगत आदेश का सम्यक रूप से परिशीलन व परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से नोटिस की पर्याप्त तामीला के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं है।
चूँकि प्रश्नगत परिवाद परिवादी द्वारा पैरवी न करने के कारण खारिज किया गया है, अत: मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से अपीलार्थी को न्यायहित में सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। तद्नुसार बिना किसी गुणदोष पर विचार किए हुए प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निर्णीत करते हुए प्रकरण सम्बन्धित जिला आयोग को 1,000/- रू0 हर्जाना पर प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।
तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है और जिला उपभोक्ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद सं0-57/2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 05-11-2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण 1,000/- रू0 हर्जाना पर प्रतिप्रेषित करते हुए विद्वान जिला आयोग से आग्रह किया जाता है कि उक्त परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए परिवाद के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का विधि अनुसार समुचित अवसर प्रदान करते हुए यथा सम्भव 06 माह की अवधि में परिवाद सं0-57/2014 को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाए।
किसी भी पक्षकार को बिना किसी उपयुक्त कारण के स्थगन की अनुमति न प्रदान की जावे। चूँकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0-1 व 3 को उपरोक्त परिवाद का ज्ञान हो चुका है अत्एव इन पर नोटिस की तामीली की अपेक्षा समाप्त की जाती है। चूँकि यह निर्णय प्रत्यर्थी सं0-2 मै0 वर्धमान मोटर्स की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है अत्एव विद्वान जिला आयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया
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जाए कि प्रत्यर्थी सं0-2 मै0 वर्धमान मोटर्स को इस निर्णय की सूचना पर्याप्त है।
सभी पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 11-09-2023 को प्रात: 10.00 बजे विद्वान जिला आयोग, मेरठ के समक्ष उपस्थित हों।
वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1.
कोर्ट नं0-2.