(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
परिवाद संख्या : 316/2019
अनुराग जायसवाल
महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड व दो अन्य
दिनांक : 19-04-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित।
परिवादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते वकालतनामा वापस लिये जाने हेतु दिनांक 03-04-2023 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि पूर्व में अनेकों अवसरों पर परिवादी द्वारा अपेक्षित प्रपत्रों को उनको उपलब्ध नहीं प्राप्त कराया जा रहा है और न ही परिवादी द्वारा अपेक्षित सूचना ही प्रदान की जा रही है, और न ही परिवादी द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क ही किया जा रहा है और प्रस्तुत परिवाद में किसी प्रकार का कोई सहयोग परिवादी द्वारा
अधिवक्ता को प्रदान नहीं किया जा रहा है। परिवादी के विद्धान अधिवक्ता के कथनानुसार परिवाद तदनुसार अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना) (सुधा उपाध्याय)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1