राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या-10/2021
(मौखिक)
1. श्रीमती वीना देवी, पत्नी स्व0 श्री रंजीत सिंह
2. श्री अरूण कुमार पुत्र स्व0 श्री रंजीत सिंह
3. श्री पवन फौजदार पुत्र स्व0 श्री रंजीत सिंह
समस्त निवासी गढ़ी देवरी, आगरा, यू0पी0-282009
........................प्रार्थी
बनाम
1. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंसियल सर्विसेज लि0, तृतीय एवं चतुर्थ तल, अग्रवाल कार्पोरेट टावर, प्लाट नं0 23, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा मैनेजर।
2. कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं0लि0, क्लेम्स डिपार्टमेन्ट, सप्तम तल, कोटक इन्फीनिटी, बिल्डिंग नं0 21, इन्फीनिटी पार्क, आफ डब्लू0ई0 हाईवे, जनरल ए0के0 वैद्य मार्ग, मलाड (ईस्ट), मुम्बई-400097
......................विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित : श्री नवीन कुमार तिवारी एवं श्री समर
सिंह, विद्वान अधिवक्तागण।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 22.11.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि परिवाद संख्या-233/2019 श्रीमती वीना देवी आदि बनाम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंसियल सर्विसेज लि0 व अन्य को जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा के अतिरिक्त किसी अन्य जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख स्थानान्तरित किया जावे क्योंकि जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा में अध्यक्ष का पद रिक्त है।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी को सुना गया।
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यह निर्विवादित है कि जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, आगरा एवं जिला उपभोक्ता आयोग-द्वितीय, आगरा में अध्यक्ष का पद अब रिक्त नहीं है अर्थात् अध्यक्ष पद पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं, अतएव प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है तथापि स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1