Uttar Pradesh

StateCommission

TA/9/2024

Dr SP Kashyap and other - Complainant(s)

Versus

Mahima urf Jyoti Maurya - Opp.Party(s)

VP Sharma & Satyendra Singh

12 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Transfer Application No. TA/9/2024
( Date of Filing : 04 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Case No. CC/39/2017 of District Varanasi)
 
1. Dr SP Kashyap and other
nilansh hospital kadipur chaubeypur varanasi
...........Appellant(s)
Versus
1. Mahima urf Jyoti Maurya
vill chaubeypur distt varanasi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 12 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

ट्रांसफर प्रार्थना पत्र संख्‍या-09/2024

डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य

बनाम

महिमा उर्फ ज्‍योति मौर्या

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

आवेदकगण की ओर से उपस्थित : श्री वी0पी0 शर्मा एवं                                      

                             श्री सत्‍येन्‍द्र सिंह, 

                             विद्वान अधिवक्‍तागण।

विपक्षी की ओर से उपस्थित : श्री अजय वाही, 

                         विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक: 12.09.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍तागण              श्री वी0पी0 शर्मा एवं श्री सत्‍येन्‍द्र सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री अजय वाही को सुना।

प्रस्‍तुत प्रार्थना पत्र आवेदकगण डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य की ओर से जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी के सम्‍मुख लम्बित परिवाद संख्‍या-39/2017 महिमा उर्फ ज्‍योति मौर्या व अन्‍य बनाम डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य को जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी से किसी अन्‍य निकटस्‍थ जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख ट्रांसफर किए जाने हेतु इस न्‍यायालय के सम्‍मुख प्रस्‍तुत किया गया।

उपरोक्‍त परिवाद में परिवादिनी की ओर से जिला उपभोक्‍ता  आयोग, वाराणसी के सम्‍मुख उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्‍ता  श्री अजय वाही उपस्थित हुए, जिनके द्वारा भी प्रश्‍नगत परिवाद संख्‍या-39/2017 को जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी से किसी अन्‍य निकटस्‍थ जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख  ट्रांसफर  किए

 

 

 

-2-

जाने हेतु समर्थन किया।

बिना किसी अन्‍य उल्‍लेख के चूँकि उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण द्वारा ससहमति परिवाद संख्‍या-39/2017 को जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी से अन्‍य किसी निकटस्‍थ जिला उपभोक्‍ता आयोग में ट्रांसफर/स्‍थानान्‍तरित किए जाने की प्रार्थना की, अतएव न्‍यायहित में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की प्रार्थना को स्‍वीकृत करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया जाता है:-

आदेश

प्रस्‍तुत ट्रांसफर प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से निस्‍तारित करते हुए मूल परिवाद संख्‍या-39/2017 महिमा उर्फ ज्‍योति मौर्या व अन्‍य बनाम डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य को जिला उपभोक्‍ता  आयोग, वाराणसी से जिला उपभोक्‍ता आयोग, मिर्जापुर को ट्रांसफर  किया जाता है। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी द्वारा मूल परिवाद संख्‍या-39/2017 महिमा उर्फ ज्‍योति मौर्या व अन्‍य  बनाम डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य की सम्‍पूर्ण पत्रावली सील कवर लिफाफे में इस आदेश की प्रति प्राप्‍त होने के दो सप्‍ताह की अवधि में जिला उपभोक्‍ता आयोग, मिर्जापुर को विधि अनुसार प्रेषित की जावे। जिला उपभोक्‍ता आयोग, वाराणसी के द्वारा आज तक की तिथि तक पारित आदेशों की कार्यवाही जिला उपभोक्‍ता  आयोग, मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश तक स्‍थगित रहेगी।

जिला उपभोक्‍ता आयोग, मिर्जापुर द्वारा तदनुसार उपरोक्‍त परिवाद चूँकि लगभग 08 वर्ष से लम्बित है, को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को सुनवाई हेतु इस न्‍यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यथासम्‍भव निस्‍तारित किया जावे। यदि कोई भी पक्षकार द्वारा वाद स्‍थगन हेतु प्रार्थना पत्र या अनुपस्थिति की दशा में वाद स्‍थगित किया जाता है तब अनुपस्थिति या स्‍थगन प्रार्थना पत्र प्रस्‍तुत करने वाले पक्षकार  को

 

 

 

 

-3-

दूसरे पक्ष को 2,000/-रू0 (दो हजार रूपए) खर्चा हर्जाने के रूप में देय होगा।

जिला उपभोक्‍ता आयोग, मिर्जापुर द्वारा किन्‍हीं भी परिस्थितियों में इस निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि में परिवाद का निस्‍तारण किया जाना अपेक्षित है।

तदनुसार चूँकि उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण इस न्‍यायालय के सम्‍मुख उपस्थित हैं, मूल परिवाद संख्‍या-39/2017 महिमा उर्फ ज्‍योति मौर्या व अन्‍य बनाम डा0 एस0पी0 कश्‍यप व अन्‍य विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग, मिर्जापुर द्वारा प्रथम 10 वादों में वाद सूची में दिनांक 05.12.2024 को सूचीबद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार निश्चित तिथि पर सुनवाई सुनिश्चित हो।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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