(मौखिक)
''विशिष्ट लोक अदालत''
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-495/2003
सुपरिंटेडिंग इंजीनियर, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्य बनाम महेश कुमार
दिनांक: 25.01.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील आज ''विशिष्ट लोक अदालत'' के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर देहात द्वारा परिवाद संख्या-33/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.11.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि विगत लगभग 20 वर्ष से लम्बित है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी0एस0 बिसारिया को सुना तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य के कथनों को सुना गया तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि सम्मत है, परन्तु जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में जो प्रत्यर्थी/परिवादी को क्षतिपूर्ति के मद में रू0 2,000.00 का भुगतान करने हेतु आदेशित किया है, उसे केस के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य की सहमति से 2,000.00 रू0 के स्थान पर 1,000.00 रू0 में परिवर्तित/संशोधित किया जाना उचित पाया जाता है, प्रश्नगत
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निर्णय/आदेश का शेष भाग यथावत कायम रहेगा। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश का अनुपालन 30 दिन की अवधि़ में किया जाना सुनिश्चित करें। अंतरिम आदेश यदि कोई पारित हो, तो उसे समाप्त किया जाता है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1