Rajasthan

Kota

CC/225/2008

Hanuman prasad sharma - Complainant(s)

Versus

Mahesh Iron & Hardware Store - Opp.Party(s)

Govind naamdev

24 Jul 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    नंदलाल शर्मा    ः    अध्यक्ष  
02.    महावीर तंवर    ः    सदस्य

परिवाद संख्या:-225/08

हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र बालमुकंद शर्मा आयु 43 साल निवासी मिडिल स्कूल के सामने जोल्पारोड- सांगोद, जिला कोटा राजस्थानं।           ..........परिवादी

                    बनाम

01.    महेश आयरन एण्ड हार्ड वेयर स्टोर, बस स्टेण्ड- सांगोद, जिला कोटा, राज.  
02.    वेन्चूरा, शाॅप इंडस्ट्रीज, शार्प नगर, कालापती, कोयम्बटूर ।          अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री गोविन्द नामदेव, अधिवक्ता परिवादी की ओर से ं।
02.    श्री जितेन्द्र स्वरूप चैरसिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से

            निर्णय             दिनांक 24.07.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने अप्रार्थी से दिनांक 31.08.05 को एक हाॅर्स पावर की मिनी मास्टर मोटर शार्प कंपनी की 2,700/- रूपये अदा कर खरीद की, जिसकी एक वर्ष की वांरटी थी। अप्रार्थी ने यह आश्वासन दिया था कि उक्त मोटर में निर्माणाकालीन दोष पाये जाने पर तुरंत बदल कर देगा, उक्त मोटर खरीद के दूसरे दिन 15-20 मिनिट चली और  गर्म होकर बंद हो गई। जिसकी शिकायत करने पर अप्रार्थी उक्त मोटर को देखकर कहा कि इसमें निर्माणाकालीन दोष है, इसलिये इसे ठीक करने के लिये कंपनी में भेजेगे और उक्त मोटर को अप्रार्थी ने रख लिया। अप्रार्थी ने कुछ दिनों बाद परिवादी से कहा कि 650/- रूपये जमा करा दो तो मोटर कंपनी को भेज देगे। परिवादी ने कहा कि मोटर वारंटी समय में है फिर किस बात के पैसे दूंगा। अप्रार्थीगण ने परिवादी की मोटर को न तो ठीक किया और ना ही बदल कर दूसरी नही दे कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से उसकी खराबशुदा मोटर को ठीक करके देवे या दोष रहित नई मोटर देवे, मानसिक संताप, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।  

    अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि उसने परिवादी को कोई मिनी मास्टर मोटर शार्प कंपनी की नही बेची। परिवादी कभी खराब मोटर लेकर उसके पास नहीं आया। परिवादी अप्रार्थी सं. 1 के पास न तो मोटर खरीदने आया और ना ही उसने उसे मोटर बेची। परिवादी ने परिवाद मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी के वारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उसकी फर्म का नाम अंकित है। परिवादी ने मोटर खरीद का कोई बिल पेश नहीं किया। परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता नहीं है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 

     
    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादी अप्रार्थीगण की उपभोक्ता है ?

     उभय पक्षों को सुनने, पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से सपष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में परिवादी को उसके द्वारा शार्प कंपनी की मोटर बेचने से इंकार किया है और वारंटी कार्ड पर अपने हस्ताक्षर होने से व फर्म का नाम नहीं लिखा होना अंकित किया है। परिवादी ने दिनांक 28.02.11 को अप्रार्थी के हस्ताक्षर वकालतनामा व जवाब पर होने के कारण उनसे एक्सपर्ट की जांच करवाने का प्रार्थना पत्र दिया जिसका जवाब दिनांक 30.08.11 को अप्रार्थी सं. 1 ने दिया तथा दिनांक 01.07.13 के आदेशिका के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। परिवादी ने मंच में अप्रार्थी के द्वारा बिल सं.869, 870 दिनांक 30.08.05 क्रमशः मांगीलाल, जमनालाल, बिल संख्या 871,872 दिनांक 31.08.05 क्रमशः राधा किशन, खेमचंद एवं बिल सं. 873,874 दिनांक 01.09.05 क्रमशः रामलाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आकोदिया की फोटो प्रति पेश की है लेकिन परिवादी ने उसके द्वारा अप्रार्थी से मोटर खरीद का बिल मंच में पेश नहीं किया गया और ना ही किसी अन्य व्यक्ति जिसके साथ यह मोटर खरीदी उसका शपथ-पत्र पेश किया जो मंच में इस तथ्य की ताईद करता कि परिवादी ने अप्रार्थी सं. 1 से उक्त मोटर खरीदी। उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण से परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता नहीं पाया जाता है। परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता नहीं है। 

02.    आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?

    परिवादी ने बिन्दु संख्या 1 अपने पक्ष में साबित नही किया है, इसलिये इस बिन्दु पर विवेचन, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। 

03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी हनुमान प्रसाद शर्मा  का परिवाद, अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है।  परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 24.07.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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