(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2097/2009
Principal Sri Rananjay Inter College Versus Mahendra Kumar & others
दिनांक : 26.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-138/2007, महेन्द्र कुमार सुत दयाराम कौशल बनाम अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद व अन्य में विद्वान जिला आयोग, सुलतानपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री वी0पी0 शर्मा के सहयोगी अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
शैक्षिक संस्थान के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है, इसलिए गैर उपभोक्ता विवाद पर निर्णय/आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2