Uttar Pradesh

StateCommission

A/22/2019

Sri Munir - Complainant(s)

Versus

Magma Leasing finance Ltd - Opp.Party(s)

Sanjay Tripathi

16 Nov 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/22/2019
( Date of Filing : 04 Jan 2019 )
(Arisen out of Order Dated 26/10/2018 in Case No. C/81/2008 of District Saharanpur)
 
1. Sri Munir
Saharanpur
...........Appellant(s)
Versus
1. Magma Leasing finance Ltd
Colkatta
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 16 Nov 2022
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या :22/2019

 

श्री मुनीर

  •  

मैग्‍मा लीजिंग फाईनेंस लि0/मैग्‍मा शराची फाईनेंस लि0 व अन्‍य

 

     दिनांक : 16-11-2022

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

    

     परिवाद संख्‍या-81/2008 मुनीर बनाम मैग्‍मा लीजिंग फाईनेंस लि0/मैग्‍मा शराची फाईनेंस लि0 व पॉंच अन्‍य में जिला उपभोक्‍ता आयोग, सहारनपुर  ने अपने निर्णय और आदेश दिनां‍क 26-10-2018 के द्वारा परिवादी का परिवाद निरस्‍त कर दिया है।

     जिला आयोग के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्‍ध होकर परिवाद के परिवादी की ओर से यह अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की गयी है।

     अपीलार्थी/परिवादी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री संजय त्रिपाठी तथा प्रत्‍यर्थी/विपक्षी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री अदील अहमद उपस्थित आए।

     अपीलार्थी/परिवादी के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि विद्धान जिला आयोग द्वारा समस्‍त तथ्‍यों पर गहनतापूर्वक विचार किये बिना ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अत: अपील स्‍वीकार की जावे।

     मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्‍तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश

 

-2-

का अवलोकन किया गया।

     पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा समस्‍त प्रपत्रों का परिशीलन किये बिना ही निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है अत: अपील स्‍वीकार करते हुए विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26-10-2018 अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्‍बर पर प्रतिस्‍थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्‍य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्‍तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

     उभयपक्ष जिला आयोग के सम्‍मुख दिनांक 20-12-2022 को उपस्थित होंवे।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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