राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1135/2022
संजय कुमार आयु लगभग 28 वर्ष पुत्र परमेश्वर, निवासी ग्राम बहादुरपुर, परगना रोखा, तहसील तिलोई, जनपद अमेठी।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
मध्ययांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्ड तिलोई, जिला अमेठी।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री चन्द्र किशोर
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 31.10.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी रजवाड़ी प्रसाद द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अमेठी द्वारा परिवाद सं0-05/2019 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.8.2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद निरस्त कर दिया है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त परिवाद में अपीलार्थी/परिवादी को अधिवक्ता द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही थी, अत्एव परिवाद में उपस्थित न होने के कारण उपरोक्त परिवाद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया, क्योंकि परिवाद अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता की लापरवाही के कारण खारिज किया गया है, इसलिए अपीलार्थी/परिवादी को दण्ड दिया जाना उचित नहीं होगा। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जानबूझकर कभी भी परिवाद को टालने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
-2-
मेरे द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एक अवसर अपीलार्थी/परिवादी को प्रदान किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है, तद्नुसार अपीलार्थी/परिवादी द्वारा 50,000.00 रू0 विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी के सम्मुख 03 सप्ताह में जमा किये जाने पर विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी द्वारा परिवाद सं0-05/2019 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 06.8.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-05/2019 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासम्भव 03 माह में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा 03 सप्ताह की अवधि में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। यदि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा उपरोक्त 50,000.00 रू0 की धनराशि सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख निर्धारित अवधि में जमा नहीं की जाती है, तो उपरोक्त आदेश स्वमेव निष्प्रभावी माना जायेगा।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग निर्णय/आदेश के पश्चात जमा धनराशि के सम्बन्ध में अपेक्षित आदेश विधिनुसार पारित करें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1