(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 2800/2018
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद सं0- 972/2012 में पारित आदेश दि0 29.10.2018 के विरूद्ध)
Dayan and pandey aged about 63 years, Son of Sri Govind pandey, resident of- H. No. E-4366 Rajajipuram, Post office-Rajajipuram, District Lucknow.
………Appellant
Versus
- Madyanchal Vidyut vitran nigam Ltd. Through its Managing Director District- Lucknow.
- Executive Engineer Electricity distribution division Rajajipuram District- Lucknow.
- District Magistrate Lucknow.
- Tehsildar Tehsil Sadar District Lucknow.
…………Respondents
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री कोमल प्रसाद तिवारी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 13.02.2019
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 972/2012 दयानंद पाण्डेय बनाम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में जिला फोरम द्वितीय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दि0 29.10.2018 के द्वारा परिवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर परिवाद के परिवादी दयानंद पाण्डेय ने यह अपील धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है।
परिवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया है। अत: प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये बिना अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनकर अपील का निस्तारण किया जा रहा है।
अपीलार्थी ने अनुपस्थिति का कारण दर्शित किया है।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है और जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दि0 29.10.2018 अपास्त करते हुए पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला फोरम परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पंजीकृत कर परिवाद के विपक्षी जो अपील में प्रत्यर्थी है को नोटिस जारी कर परिवाद की अग्रिम कार्यवाही विधि के अनुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित करे। अपीलार्थी/परिवादी जिला फोरम के समक्ष दि0 28.03.2019 को उपस्थित हो।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1