Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/1913

Indramuni Ram - Complainant(s)

Versus

Madhyamik Shiksha Parishad - Opp.Party(s)

R D Kranti

29 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/1913
( Date of Filing : 31 Aug 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Indramuni Ram
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Madhyamik Shiksha Parishad
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Nov 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1913/2012

इंद्रमुनीराम बनाम कृते क्षेत्रीय सचिव माध्‍यमिक शिक्षा परिषद व अन्‍य

दिनां : 29.11.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-259/2010, इंद्र मुनीराम बनाम कृते क्षेत्रीय सचिव माध्‍यमिक शिक्षा परिषद व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध स्‍वयं परिवादी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्‍तरी हेतु प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री आर0डी0 क्रांति के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

          परिवाद में यह आधार लिया गया कि इंटर परीक्षा का प्रमाण पत्र उपलब्‍ध नहीं कराया गया, जिसके कारण परिवादी सेवा में नियमित रूप से नहीं रह सका, जिसमें उसका चयन हुआ था, परंतु चूंकि मा‍ध्‍यमिक शिक्षा परिषद के विरूद्ध उपभोक्‍ता परिवाद ही संधारणीय नहीं है, परंतु    चूंकि माध्‍यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है, इसलिए गैर उपभोक्‍ता विवाद पर पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त करना उचित नहीं पाया जाता, परंतु क्षतिपूर्ति की राशि मे बढ़ोत्‍तरी का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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