(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2109/2008
अमित सिंह पुत्र श्री आर.के. सिंह बनाम डा0 मधुर मोहन पुत्र श्री बी.एस. श्रीवास्तव तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 18.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-426/2006, डा0 मधुर मोहन बनाम पीपल्स एजूकेशनल सोसायटी व अन्य में विद्वान जिला आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.5.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. गुप्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता की मृत्यु पर प्रत्यर्थी को कार्यालय द्वारा सूचना प्रेषित की गई, परन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शैक्षिक शिक्षण संस्थान के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जो आज तक की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। अत: गैर उपभोक्ता परिवाद पर पारित निर्णय/आदेश अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.05.2008 अपास्त किया जाता है तथा गैर उपभोक्ता परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2