Rajasthan

Kota

CC/311/2011

Aashish kumar lodha - Complainant(s)

Versus

Madhaymik Shiksha Board(Raj.) - Opp.Party(s)

Sanjay patodi

01 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।

पीठासीन:श्रीएम अनवर आलम,अध्यक्ष ,श्रीमती हेमलताभार्गव व श्री महावीर तंवर सदस्यगण।
प्रकरण संख्या-311/2011
आशीष कुमार लोधा  पुत्र रामकुमार लोधा  उम्र 17    नाबालिंग जर्ये वली (प्राकृतिक संरक्षक) पिता राम कुमार लोधा पुत्र नंदलाल लोधा उम्र 42 वर्ष जाति लोधा निवासी 605, केशवपुरा सेक्टर-7 कोटा राजस्थान।        -परिवादी।
                     बनाम
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (राजस्थान) अजमेर राजस्थान जर्ये सचिव।                                             -विपक्षी।
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1  श्री संजय पाटोदी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2  विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

    निर्णय                 दिनांक 01.05.2015

(1)       प्रस्तुत परिवाद दिनांक 05-10-2011 को परिवादी ने इन अभिकथनों के साथ पेष किया है कि परिवादी ने विपक्षी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2011(विज्ञान वर्ग) की परीक्षा, निर्धारित शुल्क अदा कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर, दी थी, उक्त परीक्षा का परिणाम दिनंाक 27.05.11 को जारी किया गया। परन्तु घोषित परिणाम की मार्कशीट मे अप्रार्थी ने परिवादी के नाम के स्थान पर श्यामा कुमारी अंकित कर दिया, जिसके लिये दिनांक 06.06.2011को संशोधन करने हेतु आवेदन किया, परन्तु उक्त संशोधन अनेक आवेदनों एवं रिमाइंडर करने के बाद, दिनांक 20.09.11 को किया गया, जिससे परिवादी समय पर इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लेने से वंचित हो गया और उसे पुनः कोचिंग लेकर इंजीनिरिंग प्रवेश परीक्षा में भाग लेने को बाध्य होना पडा, विपक्षी की उक्त त्रुटि सेवा में कमी है, जिससे परिवादी को मानसिक संताप एवं नुकसान कारित हुआ, जिसके परिवादी को 2,00000/- रूपये मानसिक प्रतिकर राशि विपक्षी से दिलवाई जावे। 

(2)     विपक्षी ने जवाब पेश कर, उसके द्वारा परिवादी के अभिकथन- परीक्षा में भाग लेना, उसका नतीजा घोषित होना, संशोधन हेतु आवेदन करना एवं दिनांक 14.09.2000 को संशोधित अंकतालिका जारी करने के तथ्य स्वीकार किया है और शेष तथ्यो को अस्वीकार करते हुये आपत्ति की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करना, सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता है । परिवादी का परिवाद चलने योग्य नहीं है। 

 (3)    परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र, एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्ष-1 लगायत प्रदर्ष-10 पेष किये गये है। विपक्षी ने जवाब के समर्थन में शंकर लाल देवडा का शपथ-पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया । 

(4)    उपस्थित पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत तर्को, शपथ-पत्र, दस्तावेजात और पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। । मामले में निम्न विचारणीय बिन्दु है:-
(अ)    क्या प्रस्तुत परिवाद पोषणीय है ?
(ब)    क्या परिवादी उपभोक्ता है?
(स)    क्या विपक्षी ने  सेवा में कमी की है ?
(द)    अनुतोष ?
(5)    उपस्थित पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रस्तुत तर्को, न्यायिक दृष्टान्तों,शपथ-पत्रांे, दस्तावेजात एवं पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। प्रकरण बिहार स्कूल एक्जामीनिशन बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद सिन्हा पअ ख्2009, ब्च्श्र 34 ख्ै ब्,  में दिये गये निर्णयमाननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा नं. 10 व 11 में यह प्रतिपादित किया है कि परीक्षा बोर्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है एवं जो  परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहा है वह उपभोक्ता नही होने से बोर्ड के विरूद्ध पेश की गई शिकायत, उपभोक्ता अधिनियम के अधीन पोषनीय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय,  भारतीय संविधान की धारा 141 के अधीन देश के कानून की परिधि में आता है एवं बाध्यकारी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हमारे विनम्र मत में विद्वान अभिभाषक परिवादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त  प्रकरण एम.के. गुप्ता बनाम ग्रीन फिल्ड पब्लिक स्कूल पपप ख्2014, ब्च्श्र 561 ख्छ ब्, एवं सचिव, बोर्ड आफॅ सेकेन्ड्री एज्यूकेशन उडीसा पपख्2009,ब्च्श्र 21 ख्छ ब्, में माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में प्रतिपाद्धित सिद्धान्त से परिवादी को कोई सहायता नहीं मिलती है। अतः हमारे विनम्र मत में परिवादी का परिवाद पोषणीय नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयानुसार परिवादी उपभोक्ता नहीं है। परिवादी विपक्षी की सेवा में कमी को भी साबित नहीं कर पाया है।  
  
(6)    परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।       
     
                              आदेष   
(7)      परिणामतः परिवादी आशीष कुमार लोधा का परिवाद खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 

(महावीर तंवर)         (श्रीमति हेमलता भार्गव)     (मोहम्मद अनवर आलम)  
  सदस्य                   सदस्या                     अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।    प्रतितोष मंच,कोटा।       प्रतितोष मंच, कोटा।
(8)     निर्णय  आज दिनंाक 01.05.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
(महावीर तंवर)          (श्रीमति हेमलता भार्गव)    (मोहम्मद अनवर आलम)  
  सदस्य                     सदस्या                  अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।    प्रतितोष मंच,कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।

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