(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1552/2004
अब्दुल मलिक व्यस्क पुत्र श्री अब्दुल माजिद, कस्बा धौरा टांडा टंकी के पास टांडा
बनाम
मदनलाल व्यस्क पुत्र श्री तुला राम, निवासी जनक जागीर, पौ0 धौरा
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आर0के0 मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री ए0के0 मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :27.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-55/2003, मदन लाल बनाम अब्दुल मलिक में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) बरेली में दिनांक 14.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर सभी पक्षकारों के विद्धान अधिवक्तागण के तर्क को सुना गया। निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सीमेंट अशुद्ध निकलने के कारण सीमेंट की कीमत अंकन 4,050/-रू0 एवं क्षतिपूर्ति के मद में अंकन 10,000/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है। चूंकि सीमेंट की कीमत मात्र 4,050/-रू0 है, इसलिए क्षतिपूर्ति के मद में 2 गुना से अधिक राशि दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं था। क्षतिपूर्ति की राशि 10,000/-रू0 के स्थान पर 50 प्रतिशत यानि 5,000/-रू0 किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट होने योग्य है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति के मद में अंकन 5,000/-रू0 की राशि देय होगी। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि राज्य आयोग या जिला आयोग में जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3