Rajasthan

Jaipur-IV

CC/810/2012

Narayan Creations. - Complainant(s)

Versus

Madan Aircon's & Others - Opp.Party(s)

Lokesh Sharma & Others

30 Apr 2015

ORDER

        जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

                    पीठासीन अधिकारी
      डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
                         डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य

परिवाद संख्या:-810/2012 (पुराना परिवाद संख्या 1169/2009)

श्री नारायण क्रियेशन्स जरिये निदेषक श्री राॅबिन विजय पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय, पता- 75/1-ए, षिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर ।  
परिवादी
बनाम
01.    मदान एयरकान्स जरिये प्रोपराईटर/मालिक, पता- सी-6, जयन्ती बाजार,      एम.आई.रोड, जयपुर ।
02.    एडोनिस कस्टमर रिलेषन सेन्टर, एडोनिस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. जरिये प्रबन्धक (मुख्य शाखा), पता- ए-5, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, योजना भवन के पास, डीयर पार्क के सामने, जयपुर ।
03.    ओनिडा एम.आई.आर.सी. इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जरिये निदेषक, पता- ओनिडा हाऊस, जी-1, एम.आई.डी.सी., महाकाली केवज रोड, अंधेरी (ईस्ट),        मुम्बई ।
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादी की ओर से श्री लोकष शर्मा/श्री संजीव अग्रवाल, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफ    कार्यवाही
विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से श्री अनिल भाटिया, एडवोकेट
निर्णय
दिनांकः- 30.04.2015

यह परिवाद, परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनंाक 20.08.2009 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादी ने
जो विपक्षीगण का सेवादोष हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 16 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 20.03.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के आदेष दिये गये ।
विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से अंगे्रजी भाषा में जवाब दिया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रका हैं कि  
अतः परिवाद, परिवादी निरस्त किया जावें ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादी श्री राॅबिन विजय ने स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रदर्ष-1 से प्रदर्ष-17 दस्तावेज दो बार प्रस्तुत किये । जबकि जवाब के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से श्री पंकज जैन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।  
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
परिवादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।
प्रस्तुत प्रकरण में
आदेश
 अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी
विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त समस्त राशि परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेश के एक माह की अवधि में उपलब्ध करायेंगे ।

अनिल रूंगटा            डाॅं0 अलका शर्मा       डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा  
  सदस्य                   सदस्या                अध्यक्ष

निर्णय आज दिनांक 30.04.2015 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

अनिल रूंगटा            डाॅं0 अलका शर्मा       डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा  
  सदस्य                   सदस्या                अध्यक्ष

 

 

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