DAYA RAM filed a consumer case on 23 Feb 2022 against MAA SHARDA P.G.COLLEGE in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/105/2014 and the judgment uploaded on 02 Mar 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 105 सन् 2014
प्रस्तुति दिनांक 20.04.2014
निर्णय दिनांक 23.02.2022
दयाराम उम्र लगभगवर्ष पुत्र रामचन्दर यादव साकिन मौजा- जिरिकपुर, डॉकखाना- जयालपुर, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक जीरो बेलेन्स का लाभार्थी मां शारदा पी.जी.कॉलेज जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से सम्बद्ध है का सत्र 2011-12 के बी.एड. का छात्र था। जीरो बैलेन्स के छात्रों को मिलने वाले लाभ हसब तफसील जैल से विपक्षीगण ने उसे अविधिक गलत ढंग से वंचित कर दिया। परिवादी ने प्रवेश शुल्क के रूप में ड्रॉफ्ट द्वारा 46,250/- रुपया तथा 5,000/- रुपया कुल 51,250/- रुपया विपक्षी के यहाँ जमा किया। साथ ही परिवादी का छात्रावास शुल्क 12,000/- रुपए भी परिवादी वापस पाने का अधिकारी है। अतः उसने प्रार्थना किया है कि उसे प्रवेश शुल्क मुo 51,250/-, शुल्क प्रतिपूर्ति मुo 1,485/- रुपया, छात्रावास शुल्क मुo 12,000/- रुपया, काशन मनी मुo 2,000/- रुपया तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु मुo 30,000/- रुपया कुल मुo 96,735/- रुपया विपक्षीगण से मय 10% ब्याज सहित दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 कंडीडेट डिटेल्स की छायाप्रति, कागज संख्या 6/3व4 फीस डिटेल की छायाप्रति जो उसने जमा किया था, कागज संख्या 6/5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/6 सामान्य निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
कागज संख्या 10क² विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने परिवाद पत्र के अभिकथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उन्होंने यह कहा है कि जीरो बैलेन्स पर प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता का निर्धारण, चयन व शुल्क की प्रतिपूर्ति पूर्णतः राज्य सरकार का विष है, जिसे वह पिछड़ी जाति के मामलों में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से सम्पन्न कराती है। इसमें विपक्षी या किसी भी अन्य महाविद्यालय का किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विपक्षी की जानकारी में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जीरो बैलेन्स प्रवेश पात्रता प्राप्त छात्रों में से मेरिट व न्यूनतम आय से शुरू होकर उर्ध्वगामी क्रम के आधार पर फण्ड की उपलब्धता तक उनके द्वारा जमा शुल्क की भरपाई की जाती है और उक्त धनराशि सम्बन्धित छात्र के खाते में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित कराई जाती है। परिवादी के मामले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुo 5,100/- रुपया छात्रवृत्ति के रूप में व मुo 1,588/- रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उसके खाता संख्या 8474 के.जी.एस.जी. बैंक सिविल लाईन आजमगढ़ में भेजा गया है। परिवादी को परिवाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः परिवाद पत्र खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना-अपना बहस सुनाया। बहस सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली में कुल पांच विपक्षीगण हैं। याची इन पांचों विपक्षीगण में से किससे अनुतोष चाहता है, इसका कोई भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से वह याचित अनुतोष पाने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 23.02.2022
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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