Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/1518

M/s Chawla Motors - Complainant(s)

Versus

Maa Bhagwati Public School - Opp.Party(s)

S.K.Sharma

23 Nov 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/1518
( Date of Filing : 19 Aug 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Chawla Motors
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Maa Bhagwati Public School
a
...........Respondent(s)
First Appeal No. A/2011/299
( Date of Filing : 21 Feb 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mahindra & Mahindra Finance Service Ltd
-
...........Appellant(s)
Versus
1. Ma Bhagwati Public School & Others
-
...........Respondent(s)
First Appeal No. A/2010/1460
( Date of Filing : 23 Aug 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Atma Ram Auto Enterpraises
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Maa Bhagwati Public School
a
...........Respondent(s)
First Appeal No. A/2010/1592
( Date of Filing : 14 Sep 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mahindra and Mahindra Ltd
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Maa Bhagwati Public School
a
...........Respondent(s)
First Appeal No. A/2010/1593
( Date of Filing : 14 Sep 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mahindra and Mahindra
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Maa Bhagwati Public School
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 23 Nov 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1518/2011

मै0 चावला मोटर्स, 421/03, अपोजिट ट्रांसपोर्ट नगर, बाई पास रोड आगरा द्वारा प्रोपराइटर/पार्टनर

 

बनाम

मां भगवती पब्लिक स्‍कूल समिति, वायु विहार कालोनी, पथौली रोड, आगरा द्वारा मैनेजर/सेक्रेटरी श्री गजेन्‍द्र कुमार शर्मा तथा दो अन्‍य।

 

एवं

अपील संख्‍या-1460/2010

आत्‍मा राम आटो इण्‍टरप्राइजेज, अरतौनी, मथुरा रोड, आगरा, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर।

बनाम

मां भगवती पब्लिक स्‍कूल समिति, वायु विहार कालोनी, पथौली रोड, आगरा द्वारा मैनेजर/सेक्रेटरी श्री गजेन्‍द्र कुमार शर्मा तथा चार अन्‍य।

 

एवं

अपील संख्‍या-1592/2010

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बन्‍दर, मुम्‍बई 400039, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर।

बनाम

मां भगवती पब्लिक स्‍कूल समिति, वायु विहार कालोनी, पथौली रोड, आगरा द्वारा मैनेजर/सेक्रेटरी श्री गजेन्‍द्र कुमार शर्मा तथा तीन अन्‍य।

-2-

एवं

अपील संख्‍या-1593/2010

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0, गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बन्‍दर, मुम्‍बई 400039, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर।

बनाम

मां भगवती पब्लिक स्‍कूल समिति, वायु विहार कालोनी, पथौली रोड, आगरा द्वारा मैनेजर/सेक्रेटरी श्री गजेन्‍द्र कुमार शर्मा तथा दो अन्‍य।

 

एवं

अपील संख्‍या-299/2011

 

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा फायनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड, शिवम अपार्टमेंट्स, केन्‍द्रीय हिंदी संस्‍थान रोड, (मऊ रोड) आगरा।

बनाम

मां भगवती पब्लिक स्‍कूल समिति, वायु विहार कालोनी, पथौली रोड, आगरा द्वारा मैनेजर/सेक्रेटरी श्री गजेन्‍द्र कुमार शर्मा तथा दो अन्‍य।

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

परिवादी की ओर से                    : श्री ए.के. पाण्‍डेय,                                  

                                                 विद्वान अधिवक्‍ता।

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0 की ओर से     : श्री के.एन. शुक्‍ला।

महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्‍सर की ओर से : श्री ए.के. श्रीवास्‍तव,                                

                                                                  विद्वान अधिवक्‍ता।

मै0 चावला मोटर्स की ओर से                   : कोई नहीं।

आतमा राम आटो इण्‍टरप्राइजेज की ओर से : श्री एस.के. शर्मा,

                                     विद्वान अधिवक्‍ता।

-3-

दिनांक : 23.11.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-129/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध अपील संख्‍या-1518/2011, विपक्षी सं0-2, चावला मोटर्स की ओर से प्रस्‍तुत की गई है तथा परिवाद संख्‍या-66/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध अपील संख्‍या-1460/2010, विपक्षी सं0-4, मै0 आत्‍मा राम आटो इण्‍टरप्राइजेज की ओर से प्रस्‍तुत की गई है तथा परिवाद संख्‍या-66/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध अपील संख्‍या-1592/2010, विपक्षी सं0-1, महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0 की ओर से प्रस्‍तुत की गई है तथा परिवाद संख्‍या-129/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध अपील संख्‍या-1593/2010, विपक्षी सं0-1, महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0 की ओर से प्रस्‍तुत की गई है तथा 129/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध अपील संख्‍या-299/2011, विपक्षी सं0-3, महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 की ओर से प्रस्‍तुत की गई है।

2.        अत: सभी अपीलें, विद्वान जिला आयोग, द्वितीय आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई हैं। सभी अपीलों में तथ्‍य एवं विधि के प्रश्‍न एक जैसे हैं, इसलिए सभी अपीलों का निस्‍तारण एक साथ किया जा रहा है, इस हेतु अपील संख्‍या-1518/2011 अग्रणी अपील होगी।

 

 

-4-

3.        परिवादों के तथ्‍यों के अनुसार परिवादी द्वारा विपक्षीगण से वाहन क्रय किए गए थे, जो दोषपूर्ण थे, इसलिए दोषपूर्ण वाहन को बदलने तथा परिवादी से वसूली गई राशि वापस दिलाए जाने, दो बार पंजीकरण में खर्च हुई राशि को वापस दिलाए जाने तथा वाहन बगैर किसी कार्य के खड़ा रहा, इस मद में क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश प्राप्‍त करने के लिए उपभोक्‍ता परिवाद प्रस्‍तुत किए गए।

4.        परिवादों के अनुसार परिवादी चैरिटेबल रजिस्‍टर्ड सोसायटी है। विपक्षी सं0-5, महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 से ऋण प्राप्‍त किया गया, जो विपक्षी सं0-1, महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0 की सहयोगी प्रतिष्‍ठान है, परन्‍तु परिवादी को इनवाइस नहीं दी गई और वाहन का रजिस्‍ट्रेशन दो बार कराना पड़ा, जिसमें अंकन 86,000/-रू0 खर्च हुए। वाहन में निर्माण संबंधी दोष भी मौजूद था। विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद स्‍वीकार करते हुए यह निष्‍कर्ष दिया गया कि प्रश्‍नगत वाहन को बदलकर नया वाहन उसी माडल का 60 दिन के अंदर उपलब्‍ध कराए और यदि वाहन बदलना संभव न हो तब वाहन के बदले में वसूली गई राशि 6 प्रतिशत ब्‍याज के साथ  वापस की जाए साथ ही पंजीकरण राशि भी लौटायी जाए।

5.        इन निर्णयों को दी चुनौतियों का सार यह है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा तथ्‍य एवं विधि के विपरीत निर्णय/आदेश पारित किए गए हैं, जो समयावधि से बाधित था। स्‍कूल बस दिनांक 30.4.2004 को क्रय की गई थी, जबकि परिवाद वर्ष 2009 एवं वर्ष 2010 में प्रस्‍तुत किए गए। यह भी अभिवाक लिया गया कि परिवादी

 

 

-5-

व्‍यापारिक कार्य में संलग्‍न है, इसलिए उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है।

6.        उपरोक्‍त सभी अपीलों में परिवादी, मां भगवती पब्लिक स्‍कूल कमेटी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री ए.के. पाण्‍डेय उपस्थित हैं। महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा लि0 की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री के.एन. शुक्‍ला उपस्थित हैं। मै0 चावला मोटर्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं। महिन्‍द्रा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्‍सर सर्विसेज लि0 की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री ए.के. श्रीवास्‍तव तथा आत्‍मा राम आटो इण्‍टरप्राइजेज की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस.के. शर्मा को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णयों/पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7.        परिवादी/प्रत्‍यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा नजीर, लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्‍ट बनाम यूनिक शांती डेवलपर्स तथा अन्‍य IV (2009) CPJ 65 (SC) प्रस्‍तुत की गई है, जिसमें व्‍यवस्‍था दी गई है कि यदि परिवादी ट्रस्‍ट अपने कर्मियों के लिए फ्लैट क्रय करता है तब ऐसे फ्लैट क्रय करना व्‍यापार से संबंधित कार्य नहीं कहा जा सकता। प्रस्‍तुत केस में जो बसें क्रय की गई हैं, वह केवल विद्यार्थियों के आने-जाने के लिए हैं, इनका कोई व्‍यापारिक उपयोग नहीं हो रहा है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्‍नगत बसें व्‍यापारिक उद्देश्‍य के लिए क्रय की गई थीं।

8.        विद्वान जिला आयोग ने साक्ष्‍य का विश्‍लेषण करते हुए यह  निष्‍कर्ष  दिया है कि बस क्रय करने के पश्‍चात ही स्‍टेयरिंग की

 

 

 

-6-

समस्‍या बनी रही। हार्ड गेयर की खराबी, तेल की अत्‍यधिक खपत, भार वहन न करने की क्षमता क्रय किए गए वाहन में मौजूद थी, इसलिए विपक्षीगण क्षतिपूर्ति के लिए उत्‍तरदायी हैं।

9.        विपक्षीगण की ओर से प्रस्‍तुत लिखित कथन में केवल यह उल्‍लेख किया गया है कि वाहन का संचालन सावधानीपूर्वक नहीं किया गया है, परन्‍तु इस तथ्‍य को साबित करने के लिए कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्‍तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि महिन्‍दा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 द्वारा केवल ऋण प्रदान किया गया है। अत: महिन्‍दा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 को वाहन में किसी त्रुटि के लिए उत्‍तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अत: महिन्‍दा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 की ओर से प्रस्‍तुत की गई अपील सं0-299/2011 स्‍वीकार होने और शेष अपीलें निरस्‍त होने योग्‍य हैं।

आदेश

10.       अपील संख्‍या-299/2011 स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद संख्‍या-129/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.7.2010 मात्र अपीलार्थी, महिन्‍दा एण्‍ड महिन्‍द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज लि0 के सन्‍दर्भ में अपास्‍त किया जाता है।

          अपील संख्‍या-1518/2011, अपील संख्‍या-1460/2010, अपील संख्‍या-1592/2010 तथा अपील संख्‍या-1593/2010 निरस्‍त की जाती हैं।

 

 

-7-

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्‍या-1518/2011 में रखी जाए एवं इसकी एक-एक सत्‍य प्रति संबंधित अपीलों में भी रखी जाए।

प्रस्‍तुत अपील सं0-299/2011 में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

शेष सभी अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍ताररण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0, 

    कोर्ट-3

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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