जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।
़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़उपस्थितिः-(1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य
परिवाद सं0-84/2010
जोखू प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राम रूप गुप्ता, शाखा प्रबन्धक, मेसर्स आर.के.वी.के. लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय जी.आई.सी. रेलवे क्रासिंग, मोहल्ला मकबरा रोड शहर व जिला फैजाबाद ................ परिवादी
बनाम
1- मेसर्स पैरामाउन्ट हेल्थ सर्विसेज, प्राइवेट लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय एफ-90/12 ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, इ.एस.आई. अस्पताल के समीप नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर/अधिकृत व्यक्ति।
2- मेसर्स इफ्को ;प्थ्थ्ब्व्द्ध टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 रिकाबगंज फैजाबाद द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक .............. विपक्षीगण
निर्णय दि0 11.03.2016
निर्णय
उद्घोषित द्वारा-श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध मेडी सील्ड पालिसी योजना के अन्तर्गत देय धनराशि व हर्जाना दिलाये जाने हेतु योजित किया है।
( 2 )
संक्षेप में परिवादी का परिवाद इस प्रकार है कि विपक्षीगण ने अपने मेडी सील्ड पालिसी योजना को मेसर्स आर.के.वी.के. ईकाई में लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत विपक्षीगण ने विशेषतः विपक्षीगण 1 व 2 के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक ने परिवादी व अन्य कम्पनी के कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाया कि उक्त पालिसी योजना के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी सदस्य को किसी भी प्रकार की बीमारी होने व इसके इलाज में होने वाले खर्चे आदि को विपक्षी कम्पनी वहन करेगी जिस पर विश्वास करके परिवादी व कम्पनी के अन्य सभी कर्मचारियों ने मेडी शील्ड पालिसी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार देय किस्त अदा करके मेडी सील्ड पालिसी योजना के सदस्य बने और इसी क्रम में परिवादी ने भी मेडी सील्ड पालिसी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार देय किस्त अदा करके विपक्षीगण द्वारा संचालित इनडिविजुअल मेडी सील्ड पालिसी लिया तथा उसे विपक्षीगण कम्पनी द्वारा पालिसी संख्या 52049414 प्रदान किया गया तथा विपक्षीगण द्वारा परिवादी के इलाज आदि के सम्बन्ध में होने वाले सभी देयों का भुगतान पालिसी की शर्तो के अनुसार यथा समय देने का आश्वासन दिया गया। परिवादी दि0 28.5.2008 को आदित्य यूरोलाॅजी सेन्टर एण्ड मैटर्निटी होम गोरखनाथ गोरखपुर में अपने आपात कालीन आपरेशन के इलाज हेतु भर्ती हुआ, जिसकी सूचना दि0 03.06.2008 को विपक्षी सं0-2 के कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करायी गयी तथा पत्र दि0 30.06.2008 को विपक्षी सं0-2 द्वारा दि0 01.07.2008 को लिखित रूप से प्राप्त किया गया। विपक्षीगण द्वारा उक्त सूचना के बावजूद परिवादी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी। यद्यपि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 के कार्यालय के सक्षम अधिकारियों को सभी तथ्यों से अवगत कराया जाता रहा तथा विपक्षी सं0-2 द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही मु0 17,161=00 का क्लेम स्वीकृत कराकर भुगतान कर दिया जायेगा।
मैं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। परिवादी ने मेडी सील्ड पालिसी विपक्षीगण के यहाॅं ले रखी है। मेडी सील्ड पालिसी के अनुसार यदि कोई इलाज परिवादी कराता है तो इलाज का जो खर्चा होगा उसको देने की जिम्मेदारी विपक्षीगण की होगी। परिवादी ने प्रोस्टेट का आपरेशन आदित्य यूरोलाजी मैटर्निटी होम बनकटवा रोड गोरखनाथ गोरखपुर में करवाया। परिवादी ने इलाज से सम्बन्धित समस्त कागजात लगाये हैं।
( 3 )
परिवादी ने आदित्य यूरोलाजी सेन्टर एण्ड मैटर्निटी होम गोरखपुर में जो धनराशि अदा की है उसके पर्चे पत्रावली में दाखिल किये हैं, जो कागज सं0-20 लगायत 31 है। इसके अलावा इलाज के पूर्व परिवादी ने अपना इन्वेस्टीगेशन करवाया। उसके कागज सं0-32 लगायत 44 हैं। आदित्य यूरोलाजी सेन्टर एण्ड मैटर्निटी होम के जो बिल लगे हुए हैं वह मु0 16,796=00 के लगे हंै। इसी प्रकार इन्वेस्टीगेशन और दवाओं के पर्चे कुल मु0 2,984=00 लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त परिवादी ने अन्य कोई पर्चा पैसा अदायगी का दाखिल नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी का इलाज में कुल मु0 19,780=00 बनता है। परिवादी ने विपक्षी को कागज सं0-1/14 दिया है, जिसमें मु0 17,161=00 इलाज का खर्चा बताया है। इस प्रकार परिवादी विपक्षी से इलाज का खर्चा, दवा व इन्वेस्टीगेशन का खर्चा मु0 19,780=00 प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है। परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध खारिज किया जाता है तथा विपक्षी सं0-2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। परिवादी का परिवाद विपक्षी सं0-2 के विरूद्ध मु0 19,780=00 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-2 को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मु0 19,780=00 की धनराशि निर्णय एवं आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करे। यदि उक्त दिये गये समय के अन्दर विपक्षी सं0-2 परिवादी को उक्त धनराशि नहीं अदा करता है तो परिवाद योजित करने की तिथि से 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज तारोज वसूली अदा करेगा। इसके अतिरिक्त परिवादी विपक्षी सं0-2 से मु0 3,000=00 वाद व्यय एवं मु0 5,000=00 मानसिक क्षतिपूर्ति भी पाने का अधिकारी है।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) (चन्द्र पाल)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 11.03.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) (चन्द्र पाल)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष