Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/133/2012

Shri Pankaj Sahani - Complainant(s)

Versus

M.H Dental Moradabad - Opp.Party(s)

Shri Devendra Vashney

10 May 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/133/2012
 
1. Shri Pankaj Sahani
In Front Of Allahabad Bank Nagrav Tehsil Chandausi
...........Complainant(s)
Versus
1. M.H Dental Moradabad
Opp. Laxmi Cosmetic Center Himgiri Colony Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

एकपक्षीय निर्णय

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि विपक्षी से उसे नई डेन्‍टल चेयर अथवा उसकी कीमत अंकन 51,000/-  रूपया 12 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति की मद में  50,000/- रूपया और परिवाद व्‍यय  परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगा है।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी अपने पूर्वजों की  स्‍मृति में दन्‍त चिकित्‍सालय का संचालन करता है। उक्‍त चिकित्‍सालय के लिए परिवादी को एक डेन्‍टल चेयर की आवश्‍कयता थी इस हेतु उसने विपक्षी से सम्‍पर्क किया। परिवादी को बताया गया कि सुप्रीम डेन्‍टल चैयर 39,000/- रूपया की है। आयल फ्री कम्‍प्रेशर की कीमत 14000/- है इसमें 1000/- रूपया छूट के उपरान्‍त डेन्‍टल चेयर हेतु परिवादी को 51,000/-  रूपया अदा करने होगें। चेयर की एक साल की वारण्‍टी होगी जिसे खराब  होने पर बदला जा सकता है। परिवादी ने दिनांक 13/6/2012 को 40,000/-  रूपया नकद अदा करके विपक्षी से एक सुप्रीम डेन्‍टल चेयर खरीदी शेष 11,000/- रूपया परिवादी ने दिनांक 21/6/2012 को अदा किऐ। डेन्‍टल चेयर 15 दिन बाद ही खराब हो गई। उसके हाइड्रोलिक सिस्‍टम और पेडल खराब होने की सूचना परिवादी ने विपक्षी को दी और चेयर को ठीक कराने का अनुरोध किया। दिनांक 13/8/2012 को विपक्षी ने मिस्‍त्री भेजा उसने बताया कि चेयर ठीक होना सम्‍भव नहीं है। परिवादी ने विपक्षी से डेन्‍टल  चेयर बदलने अथवा उसकी कीमत वापिस करने का अनुरोध किया, किन्‍तु  नोटिस देने के बावजूद विपक्षी ने न तो चेयर बदली और न उसके पैसे वापिस किऐ। परिवादी के अनुसार मजबूर होकर उसे यह परिवाद योजित करना पड़ा। उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की  प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने चेयर खरीदने की रसीद तथा विपक्षी को भिजवाऐ गऐ नोटिस की नकल और डाकखाने की असल रसीद परिवादी  ने दाखिल की, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/5 लगायत 3/6 हैं।
  4.   नोटिस की तामीला के बावजूद विपक्षी उपस्थित नहीं हुऐ। दिनांक 14/10/2014 के आदेश से परिवाद की सुनवाई विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय की गई।
  5.    एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-19/1 लगायत 19/3 दाखिल किया जिसके साथ उसने डेन्‍टल चेयर खरीदने की रसीद, विपक्षी को भेजे गऐ गऐ कानूनी नोटिस तथा इस  नोटिस को भेजे जाने की रसीद की नकलों को बतौर संलग्‍नक दाखिल किया, यह संलग्‍नक पत्रावली के कागज सं0-19/4 व 19/5 हैं।
  6.   परिवादी ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  7.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी की और से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  8.   परिवादी के एकपक्षीय साक्ष्‍य शपथ पत्र 19/1 लगायत 19/3 तथा उसके साथ दाखिल डेन्‍टल चेयर खरीदने की रसीद और विपक्षी को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 19/2/2012 की नकलों से परिवाद कथन एकपक्षीय सिद्ध हैं। परिवाद में उल्लिखित डेन्‍टल चेयर की एक वर्ष की  वारण्‍टी थी। चेयर खरीदने के 15 दिन बाद ही वह खराब हो गई और विपक्षी से शिकायत करने पर उसके द्वारा भेजे गऐ मिस्‍त्री ने चेयर को चेक करके परिवादी को बताया कि इसमें हाइड्रोलिक नकली लगा हुआ है  अत: यह चेयर ठीक होना सम्‍भव नहीं है, का खण्‍डन करने हेतु विपक्षी  फोरम के समक्ष उपस्थित होने का साहस नहीं कर पाया। परिवाद कथन  चॅूंकि एकपक्षीय सिद्ध हैं अत: हम यह न्‍यायोचित समझते हैं कि परिवादी को डेन्‍टल चेयर की कीमत 51,000/- रूपया 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से  ब्‍याज सहित विपक्षी से परिवादी को दिला दी जाय। इसके अतिरिक्‍त  परिवादी को क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- (दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो  हजार पाँच सौ  रूपया) विपक्षी से परिवादी को अतिरिक्‍त दिला दिऐ जाऐं। तदानुसार परिवाद एकपक्षीय स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

        परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित चेयर की कीमत 51,000/-              (इकक्‍यावन हजार रूपये) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में और विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय स्‍वीकार किया जाता है। क्षतिपूर्ति की मद       में 2000/- (दो हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में  परिवादी 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त विपक्षी से पाने का  अधिकारी              होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस आदेश की तिथि से  एक माह के भीतर की जाय।

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     10.05.2016        10.05.2016        10.05.2016

 

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10.05.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       10.05.2016       10.05.2016        10.05.2016

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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