Uttar Pradesh

Muradabad-II

MA/04/2007

Shri Shankar Sharma - Complainant(s)

Versus

M.D.A - Opp.Party(s)

03 Oct 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Miscellaneous Application No. MA/04/2007
In
cc/94/2007
 
1. Shri Shankar Sharma
Mandi Chowk Moradabad
...........Appellant(s)
Versus
1. M.D.A
Kanth Road Civil Lines Moradabad
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी यह उपशम मांगा है कि विपक्षी की ओर से जारी पत्र दिनांकित 15/03/2002 एवं  19/12/2005 को निरस्‍त करते हुऐ परिवादी को आवंटित भवन की रजिसट्री परिवादी के पक्ष में 18,000/- (अठ्ठारह हजार रूपया) मूल्‍य पर करायी जाये। परिवादी से 18,000/- रूपया से अधिक वसूल की गई धनराशि को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित वापिस दिलायी जाये। मानसिक उत्‍पीड़न की मद में 8,000/- (आठ हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 3,000/- (तीन हजार रूपया)अतिरिक्‍त  दिलाये जाने की भी परिवादी ने याचना की।
  2.   परिवादी कथन  संक्षेप में इस प्रकार है कि  नया  मुरादाबाद रामपुर रोड  मुरादाबाद योजना में भवनों हेतु विपक्षी की ओर से जारी विज्ञप्ति के आधार पर बैंक आफ बड़ौदा की चौमुखा पुल जिला मुरादाबाद स्थित शाखाा से पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर परिवादी ने पंजीकरण राशि जमा करके दुरर्बल आय वर्ग के एक भवन के आवंटन हेतु आवेदन किया था। परिवादी ने पंजीकरण राशि 750/- रूपया जमा  की थी और परिवादी द्वारा आवेदित दुर्बल आय वर्ग के भवन का अनुमानित मूल्‍य 12,000/- (बारह हजार रूपया) था। उक्‍त भवन की कीमत डेढ़ गुना करते हुऐ अन्तिम कीमत 18,000/- रूपया तक निर्धारित करने का विपक्षी को अधिकार था।  पंजीकरण पुस्तिका  में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन परिवादी ने भवन आवंटन हेतु पंजीकरण कराया था। पंजीकरण  पुस्तिका के अन्‍तर्गत विपक्षी आवेदित भवन के मूल्‍य  पर किसी प्रकार का कोई ब्‍याज लेने का अधिकारी नहीं था। जिला मुरादाबाद की नवीन नगर कालौनी वासियों से विपक्षी पंजीकरण पुस्तिका का उल्लिखित 7.5 से 8 प्रतिशत ब्‍याज वसूल कर सकता था। कबीर नगर वाले आवंटियों से विपक्षी को ब्‍याज  वसूल करने का कोई अधिकार नहीं था क्‍योंकि पंजीकरण्‍ पुस्तिका में कबीर नगर  वालों से ब्‍याज वसूलने का कोई अनुबन्‍ध नहीं हुआ  था। परिवादी ने वर्ष 1986 में दुर्बल आय वर्ग में भवन  सं0-7 आवंटित हुआ। पंजीकरण पुस्तिका के आधार पर भवन का मूल्‍य 12,000/- रूपया से अन्तिम बढ़ोत्‍तरी  के रूप में 18,000/- रूपया होना परिवादी को स्‍वीकार था। दुर्बल आय वर्ग योजना के आवंटियों जिनके आवंटन वर्ष 1986 से पूर्व के हैं, से दण्‍ड ब्‍याज वसूलने का विपक्षी को अधिकार नहीं है। परिवादी विपक्षी की गलती से जल्‍दी भुगतान करने में लगा रहा। भुगतान करते-करते परिवादी 18,000/- रूपया के स्‍थान पर लगभग 42,000/- रूपया विपक्षी को अदा कर चुका है जबकि परिवादी द्वारा आवेदित भवन/भूखण्‍ड  के सापेक्ष मात्र 18,000/- रूपया ही अदा करना था। परिवादी अधिक शिक्षित नहीं है। अधिक धनराशि अदा हो जाने की बाबत परिवादी ने मौखिक एवं पत्राचार के माध्‍यम से विपक्षी को अवगत कराया और अपना पक्ष प्रस्‍तुत  किया, किन्‍तु हठधर्मिता की बजह  से विपक्षी ने परिवादी की सुनवाई नहीं की। परिवादी का अग्रेत्‍तर कथन है कि नवीन नगर एक सुविकसित कालौनी है जबकि कबीर नगर अव्‍यवस्थित एवं अविकसित कालौनी है। इसके बाबजूद दोनों विपक्षी ने इन दोनों का‍लौनियों के समान पंजीकरण मूल्‍य एवं समान भवन मूल्‍य निर्धारित किऐ हैं। विपक्षी ने दुर्भाग्‍यवश कबीर नगर के मुकावले नवीन नगर कालौनी का 7 गुना अधिक विकसित किया है। विपक्षी ने नवीन नगर के आवंटियों को मात्र 25,000/- रूपया मूल्‍य पर बैयनामा किया  है। परिवादी ने यह कथन करते हुऐ कि

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)     (सुश्री अजरा खान)     (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

  01.07.2015            01.07.2015            01.07.2015

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 01.07.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)     (सुश्री अजरा खान)     (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य               अध्‍यक्ष

  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     01.07.2015           01.07.2015           01.07.2015

 

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