राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1269/2022
सुरेश कुमार तिवारी पुत्र पी0डी0 तिवारी, निवासी-480/37, बागशाहजी मोहन मेकिन रोड डालीगंज, लखनऊ।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- मैनेजिंग डायरेक्टर, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 पिनिसुना बिजनेस पार्क गणपत राव कदम मार्ग पारेल मुम्बई 400014
2- शाखा प्रबन्धक, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, तृतीय तल प्लाट नं0 16/116 ए सांई स्क्वायर सिविल लाइन कानपुर-208001
3- प्रबन्धक, बेस्ट ऑटो सर्विस 4/760 बी सहारा स्टेट निकट सेंट थामस स्कूल जानकीपुरम लखनऊ 221821
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री काशी नाथ शुक्ला
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 19.4.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ सुरेश कुमार तिवारी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दि्वतीय लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-227/2015 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 20.10.2022 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उभय पक्ष की अनुपस्थिति के
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कारण परिवाद निरस्त किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी स्वयं पेशे से अधिवक्ता है एवं कोर्ट डायरी में उपरोक्त वाद की तारीख पेशी दिनांक 20.10.2022 के स्थान पर 20.11.2022 अंकित हो जाने के कारण अपीलार्थी जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होकर परिवाद में पैरवी नहीं कर सका, जो कि एक मानवीन भूल है एवं उसके द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है, जिस हेतु अपीलार्थी को दण्डित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार परिवाद बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-227/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-227/2015 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.5.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
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इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादिनी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1